— 28 मार्च 2024 को समाप्त हो रही है अरविंद की ईडी की रिमांड, इसके बाद सीबीआई भी उनकी गिरफ्तारी के लिए जा सकती है कोर्ट
मऊ प्रयागराज/दिल्ली । दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किले और बढ सकती है। उनकी 28 मार्च को ईडी की रिमांड खत्म होते ही सीबीआई भी उन पर शिकंजा कस सकती है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। सूत्रों की माने तो एक बार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड खत्म हो जाने के बाद सीबीआई भी केजरीवाल की कस्टडी लेने के लिए अदालत का रुख कर सकती है। सीबीआई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक मामले की जांच कर रही है ओर इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और कई अन्य को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
सूत्रों के अनुसार बीते सोमवार को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एक अदालत को यह भी बताया था कि शराब घोटाले में कुछ हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
उल्लेखनीय है कि बीते साल अप्रैल 2023 मे सीबीआईं केजरीवाल से शराब घोटाले में कथित भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में 9 घंटे तक पूछताछ कर चकी है। इसके बाद सीबीआई प्रवक्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस मामले में पूछताछ करने के लिए सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किये जाने की बात सार्वजनिक किया था। पूछताछ के दौरान, सीबीआई ने मामले में गिरफ्तार लोगों से एक गायब फाइल के ठिकाने पर जवाब मांगा था।
इसमें यह भी पूछा गया था कि क्या केजरीवाल ने गिरफ्तार शराब कारोबारी समीर महेंद्रू से फेसटाइम पर बात की थी और उन्हें आप के गिरफ्तार कम्युनिकेशन हेड विजय नायर के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा था।