बांदा,। जिले में गिरोह बनाकर समाज में भय व आतंक फैलाकर अपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले चार गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों को न्यायालय ने दोषी पाते हुए चार-चार साल की कड़ी सजा सुनाई है। साथ ही इन्हें छह-छह हजार रुपये जुर्माना से भी दंडित किया गया है।
आरोपी गुड्ड उर्फ इस्लाम पुत्र जफर निवासी गुलाब बाग, शिव प्रसाद उर्फ बौरा पुत्र गेंदा लाल लोधी निवासी किलेदार का पुरवा, अमीर हसन उर्फ कारिया पुत्र इमामी निवासी निम्नी पार व परवेज उर्फ विचखापर पुत्र जुम्मन निवासी मयूर टाकीज के पास छावनी थाना कोतवाली नगर बांदा के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप आज अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे पंचम गैंगस्टर कोर्ट द्वारा आरोपियों 4-4 वर्ष के कठोर कारावास एवं सभी आरोपियों को छह-छह हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उल्लेखनीय है कि कोतवाली नगर थाना में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कर विवेचना निरीक्षक राजीव यादव द्वारा की गई थी। जिस पर न्यायालय में प्रभावी पैरवी पैरोंकर दिनेश कुमार, कोर्ट मोहर्रिर शांति व विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह के द्वारा कड़ी मेहनत करने के बाद आरोपियों को सजा दिलाई गई। यह फैसला अपर सत्र न्यायालय पंचम विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट गुणेंद् प्रकाश ने सुनाया है।
विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह ने बताया कि इसका एक संगठित गिरोह हैं। इस गैंग का गैंग लीडर गुड्डू उर्फ इस्लाम हैं। इसके गैंग में 4 सदस्य हैं, गैंग लीडर गुड्डू उर्फ इस्लाम एक हिस्ट्रीशीटर अपराधी हैं। इसके विरुद्ध जनपद में दर्जनों मुकदमें पंजीकृत हैं व गैंग के सक्रिय सदस्य अमीर हसन की भी जनपद का हिस्ट्री सीटर अपराधी हैं। इसके विरूद्ध अन्य जनपदों व बांदा में कुल 16 मुकदमे पंजीकृत हैं। जिसमे हत्या का प्रयास, लूट, राहजनी, बंद घरों में चोरी जैसे जघन्य अपराध शामिल है।
इस गिरोह का समाज मे भय व आतंक तथा दहशत व्याप्त हैं। जिस कारण इनके विरूद्ध जनता का कोई भी व्यक्ति गवाही नहीं देता और न ही रिपोर्ट लिखाता हैं। यह गिरोह अन्य जनपदों में भी गैंग बना कर अपराध करता है। अपर सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट गुणेंद् प्रकाश ने अपने 38 पेज के आदेश में सभी आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।