– अदालत ने दो पर आठ-आठ हजार व तीन पर पांच-पांच हजार का लगाया अर्थदंड
हमीरपुर)। पति की गैर इरादतन हत्या के सात साल पुराने मामले में शनिवार को अदालत ने फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश स्वाती की अदालत ने दोषी पत्नी व प्रेमी सहित ससुर, साला व साली को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने शनिवार को बताया कि सुमेरपुर थानाक्षेत्र के मौहर गांव निवासी पीड़ित भाई बीरबल ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होकर 156 (3) के तहत बताया कि वह अपने पिता के जीवित रहते अपने छोटे भाई बहुगुणा व पत्नी सहित अलग मकान में रहने लगा था। उसकी मां बृजरानी छोटे भाई के साथ उसी मकान में रहती थी। उन्होंने बताया कि छोटे भाई की पत्नी दोषी संध्या का गांव के रामबाबू (प्रेमी) से अवैध संबंध थे। जिसे पूरा गांव जानता है। जिसके चलते दंपति में आए दिन खटपट होती रहती थी। उसके भाई ने अपने ससुर दोषी रामडाक्टर को दो लाख रुपये घटना के छह माह पूर्व उधार दिए थे। रुपयों को लेकर भाई व ससुर के बीच कई बार झगड़ा भी हो चुका था।
उन्होंने बताया कि 20 अक्तूबर 2016 को उसका ससुर अपनी पुत्री पूनम, पुत्र बालेंद्र के साथ गांव आया और दिन में ही उसके भाई का ससुर से रुपयों को लेकर विवाद होता रहा। उसी दिन रात में करीब 12 बजे मोहल्ले का मूलचंद्र मां के शोर मचाने पर मौके पर पहुंचा तो टार्च की रोशनी में देखा कि उसके भाई को दोषी रामबाबू, ससुर रामडॉक्टर, साला बालेंद्र, साली पूनम अटारी वाले कमरे में गिराकर पकड़े हुए थे। उसी समय उसकी पत्नी संध्या ने लोहे के राड से उसके सिर पर जोर से वार कर दिया। जिससे वह चोंट खाकर तड़पने लगा। तभी गांव के अन्य लोग भी मौके पर आ गए। जिनसे दोषियों ने बताया कि उसके भाई ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। वहीं ससुर ने मूलचंद्र को धमकी दी कि यदि गांव में किसी को बताया तो तुम्हें मामले में फंसा देंगे।
कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला पांच लोगों के खिलाफ दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृतक के सिर व अन्य जगह चोंट के निशान पाए गए थे। मामले में अदालत ने दोषी पत्नी संध्या, प्रेमी रामबाबू, ससुर राम डॉक्टर, साला बालेंद्र व साली पूनम को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दोषी पत्नी व प्रेमी पर आठ-आठ हजार व ससुर, साला व साली पर पांच-पांच हजार का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी