प्रयागराज। ज्ञानवापी परिसर में व्यासजी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू किए जाने के मामले में मंगलवार को सुनवाई से पहले अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में नई अर्जी दाखिल कर जिला जज के आदेश को चुनौती दी है। आदेश के खिलाफ अपील दाखिल कर 17 जनवरी 24 के जिला जज वाराणसी के आदेश को चुनौती दी है।
31 जनवरी के आदेश के खिलाफ अपील में दाखिल संशोधन अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर ली है और सुनवाई जारी है। दोनों मामलों की बुधवार को पुनः सुनवाई होगी। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल कर रहे हैं।
मस्जिद पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता एस एफ नकवी व पुनीत गुप्ता द्वारा बहस की गई कि जब 17 जनवरी को धारा 9 ग की अर्जी मंजूर करते हुए अदालत ने डीएम को रिसीवर नियुक्त करने की एक मांग मंजूर कर ली तो बिना किसी अर्जी के अदालत ने 31 जनवरी को कैसे आदेश दे दिया।
इसका जवाब देते हुए मंदिर पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि धारा 151 सीपीसी में अदालत को विवेकाधिकार है। जिला अदालत ने 17 जनवरी को रिसीवर नियुक्त करने की एक मांग मान ली और अर्जी मंजूर कर ली तो पूजा के अधिकार की दूसरी मांग को लेकर आदेश पारित करने की दलील दी गई। जिस पर कोर्ट ने 31 जनवरी का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा जब अर्जी मंजूर कर ली गई तो बिना किसी अर्जी के क्या जिला जज आदेश दे सकते हैं। इसी कानूनी मुद्दे को लेकर बुधवार को बहस होगी। कोर्ट ने सुनवाई का मीडिया ट्रायल किए जाने पर आपत्ति की और कहा दोनों पक्ष मीडिया ट्रायल से बचें।