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तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से होंगे लागू

नई दिल्ली। देश में 1 जुलाई से औपनिवेशिक काल के तीन आपराधिक कानूनों के स्थान पर तीन नए कानून लागू हो जायेंगे। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है।

तीन नए कानूनों को पिछले साल दिसंबर में संसद ने मंजूरी दी थी और बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन पर अपनी सहमति दी थी।

भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) अधिनियम 1860 के भारतीय दंड संहिता, 1873 की दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और 1872 की भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे।

गृह मंत्रालय ने इन तीनों कानूनों के लागू होने की तारीख को लेकर आज तीन अधिसूचनाएं जारी कीं।

इसके अलावा ‘हिट एंड रन’ मामलों में ‘0-10 साल’ की सज़ा का प्रावधान करने वाली धारा 106(2) पर रोक लगाई गई है। इसके खिलाफ इस साल की शुरुआत में देशभर के ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों ने विरोध जताया था।

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