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दुष्कर्म के आरोपित को 10 साल की कैद, 30 हजार का लगाया अर्थदंड

-ढाई साल पहले रायबरेली ले जाकर किशोरी से किया था रेप

सुलतानपुर,। पॉक्सो कोर्ट ने प्रतापगढ़ के रहने वाले मस्जिद के इमाम को दुष्कर्म के मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। किशोरी को अरबी पढ़ाने के बहाने बुलाकर बहला फुसलाकर वो उसे रायबरेली ले गया और वहां बंधक बनाकर कई दिनों तक दुष्कर्म करने के बाद जान से मारने की धमकी भी दी। कोर्ट आरोपित पर तीस हजार का अर्थदंड भी ठोका है।

विशेष लोक अभियोजक रमेश चंद्र सिंह ने बुधवार को बताया कि पीड़िता की मां ने 06 सितम्बर 2022 की रात में नगर कोतवाली में एफआईआर लिखाया था। उसके अनुसार उसकी दो नाबालिग बेटियां उसी दिन एक बजे घर से मौसा के यहां जाने के लिए निकली। रास्ते में 17 वर्षीय बड़ी बेटी ने अमहट में इश्तेखार से मिलने की बात कहा और छोटी बहन को छोड़ चली गई। शाम तक जब बेटी नहीं आई तो परिजन घर के पास मस्जिद में नमाज पढ़ाने तथा बेटियों को अरबी पढ़ाने वाले इश्तेखार के घर बिबिया करनपुर चिलबिला प्रतापगढ़ गए। इश्तेखार के पिता व भाई ने बताया कि वह शादीशुदा है और तीन महीने से घर नहीं गया था।

एफआईआर लिखने के बाद पुलिस ने तलाश शुरू की तो पांच दिन बाद वह किशोरी के साथ पकड़ा गया। किशोरी ने बताया कि जब वह इश्तेखार से अमहट में मिली तो वह उसे बाइक से रायबरेली ले गया। वहां एक कमरे में पांच दिन बंद रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मार डालने की धमकी देता था। फिर वापस लाया तो दोनों पकड़े गए।

अभियोजन ने 6 व बचाव पक्ष ने न्यायालय में एक गवाह परीक्षित कराया। जज पवन कुमार शर्मा ने साक्ष्यों के आधार इश्तेखार को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया व अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।

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