Breaking News

निदेशक माध्यमिक शिक्षा व डीआईओएस बांदा आदेश का पालन करें या हाजिर हो : हाईकोर्ट

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महेंद्र देव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा व विजय पाल सिंह जिला विद्यालय निरीक्षक बांदा को 6 मार्च तक आदेश का पालन करने या हाजिर होने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने कमल नारायण चतुर्वेदी की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याची का कहना है कि हाईकोर्ट ने याचिका आंशिक रूप से मंजूर करते हुए याची को छह हफ्ते में ज्वाइन कराने तथा जितने दिन काम नहीं किया उतने दिन के आधे वेतन के भुगतान का आदेश दिया था। पालन नहीं करने पर दाखिल अवमानना नोटिस के बाद डी आई ओ एस ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि 16 मार्च 22 को याची को ज्वाइन करा लिया गया है। 17 मार्च 22 से 31 मार्च 22 तक के बकाया वेतन का आधा 18811 रूपये के भुगतान के लिए उच्च अधिकारियों से पत्राचार किया गया है। बजट आते ही भुगतान कर दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने निदेशक व डीआईओएस को पक्षकार बनाते हुए आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।

Share and Enjoy !

Shares

Trending News

Copyright © 2024 खरी दुनिया | All Right Reserved.