-उप नगर आयुक्त फिरोजाबाद को पुनर्विचार करने का निर्देश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप नगर आयुक्त नगर निगम फिरोजाबाद को याची की मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है।
इससे पहले यह कहते हुए नियुक्ति से इंकार कर दिया गया था कि याची के पिता पेंशन पा रहे हैं। इसलिए नगर निगम कर्मचारी मां की मृत्यु पर उसे मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने उप नगर आयुक्त के नियुक्ति से इंकार करने के आदेश 20 मार्च 23 को रद्द कर दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने रवि आजाद की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने खंडपीठ के एक फैसले का हवाला दिया जिसमें पेंशन पाने के आधार पर आश्रित नियुक्ति से इंकार करने को नियमावली के विपरीत करार दिया गया है। कहा गया कि नियमावली के उपबंधों के तहत आश्रित होने के तथ्यों पर विचार किया जाय। याची का मामला भी वैसा ही है।