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पीएफआरडीए ने ट्रस्टी बैंक, सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी के लिए नियमों में किया संशोधन

नई दिल्ली। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने ट्रस्टी बैंक और सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) से संबंधित नियमों में संशोधन किया है।

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि ट्रस्टी बैंक नियमन में संशोधन का मकसद धोखाधड़ी रोकने की नीति के क्रियान्वयन, ग्राहक को क्षतिपूर्ति, नए पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित करने और पंजीकरण प्रमाण पत्र को सौंपने से संबंधित प्रावधानों को सरल तथा मजबूत करना है।

सीआरए से संबंधित नियमन में संशोधन कंपनी अधिनियम-2013 के अनुरूप संचालन से संबंधित प्रावधानों को सरल और मजबूत करता है। इसके साथ ही यह एजेंसी के लिए सूचना के खुलासे को भी बढ़ाता है। दोनों संशोधन इस महीने की शुरुआत में किए गए थे।

उल्लेखनीय है कि पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण का यह संशोधन अनुपालन की लागत को कम करने तथा व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए नियमों की समीक्षा करने को लेकर 2023-24 के केंद्रीय बजट की गई घोषणा के अनुरूप है।

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