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पूर्व प्रधान की हत्या मामले में पिता-पुत्र समेत पांच को आजीवन कारावास

– सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने सुनाया निर्णय

चित्रकूट। जमीनी विवाद की रंजिश में पूर्व प्रधान की हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने पिता-पुत्र समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 15 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुन्दर मिश्रा ने बुधवार को बताया कि बीती 11 नवम्बर 2017 को मानिकपुर थाने में गढ़चपा गांव के निवासी राजधर विश्वकर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार उसके पिता बब्बू विश्वकर्मा 11 नवम्बर 2017 की शाम 6:30 बजे भैंस लेकर घर से डेरा की ओर जा रहे थे। रास्ते में एयरटेल टॉवर के पास रोड़ में ही अशोक की पंचर की दुकान में कुछ लोग बैठे थे। उसके पिता बब्बू के वहां पहुंचने पर पहले से घात लगाए बैठे छेरिहाई गढ़चपा निवासी अशोक शुक्ला उर्फ नोहर, उसका बेटा संदीप, गढ़चपा निवासी कल्लू विश्वकर्मा, उसका बेटा शुभम उर्फ भगवानदास व तीरथ प्रसाद गौतम ने लाठ, झूमर, हथौड़ा और सब्बल से हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले से उसके पिता मौके पर ही गिर गए। उनकी चीख-पुकार सुनकर सामने खेत में काम कर रहे उसके चाचा और वह स्वयं मौके पर पहुंच गए। इस दौरान पिता को बुरी तरह से घायल कर हमलावर पहाड़ों की ओर भाग निकले। जिस पर उन्होंने डायल 100 को सूचना दी और घायल पिता को लेकर जिला अस्पताल सोनेपुर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

राजधर के अनुसार उसके पिता पूर्व प्रधान बब्बू विश्वकर्मा का जमीनी मुकदमा न्यायालय में हमलावरों के साथ चल रहा था। जिसकी पैरवी वह करते थे। इसके चलते उन पर यह हमला किया गया था। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद हमलावरों को गिरफ्तार किया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने बुधवार को निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी अशोक शुक्ला उर्फ नोहर, संदीप, कल्लू विश्वकर्मा, शुभम उर्फ भगवानदास व तीरथ प्रसाद गौतम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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