— खरी दुनिया की खबरों से चिढ़े तत्कालीन एसपी अविनाश पाण्डेय ने खरी दुनिया के बिद्वेषपूर्ण अभियोजन मे फेल होने के बाद अब “खरी दुनिया” की जमानत निरस्त करवाने मे लगे।
( ब्रह्मा नन्द पाण्डेय)
मऊ ( खरी दुनिया)। तत्कालीन एसपी अविनाश पाण्डेय के इंट्रेस्ट पर फर्जी मुकदमे मे दाखिल आरोप पत्र की समस्त प्रक्रियाओ को मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित किये जाने के बाद अब जिला एवं सत्र न्यायालय मऊ की अदालत मे इस फर्जी मुकदमे मे “खरी दुनिया” को जारी जमानत को निरस्त करवाने को लक्ष्य बनाकर तथ्यगोपन कर आवेदन दिलवाए जाने की खबर है।
खरी दुनिया” की तथ्य परक खबरो से चिढ़े तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अविनाश पाण्डेय द्वारा बीते २ दिसम्बर २०२३ से दुबारा विद्वेषपूर्ण कार्यवाही मे “खरी दुनिया” को जेल मे भेजनें के लिए पदीय अधिकारों का खूब दुरूपयोग किया गया है।
इस दौरान बतौर एसपी अविनाश पाण्डेय द्वारा “खरी दुनिया” को वसूलीबाज साबित करने के लिए खरी दुनिया की खबरों से प्रभावित ग्राम प्रधान देवदह के फर्जी तहरीर पर अपराध संख्या २५०/२०२३ अंतर्गत धारा भा०द्० वि ० ३८९,५०६ मे दूसरा फर्जी मुकदमा क़ायम करा कर इस फर्जी जमानतीय अपराध मे “खरी दुनिया” की अविधिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी बाद आदलत से असफलता मिलने के बाद खरी दुनिया को पुलिस को जेल भेजनें मे विफल होना पड़ा ।
इस मुकदमे ग्राम प्रधान सुजाता चौहान के पति द्वारा बिज्ञापन प्रकाशन को ३ वर्ष पहले दी गई रकम को रंगदारी का फर्जी आधार बनाकर मुकदमा कायम किया गया।
.. सुजाता के पति अशोक चौहान द्वारा दी गई रकम पर फर्जी फसाने के आरोप पर खरी दुनिया और अशोक चौहान के बींच हुई वार्ता मे अशोक चौहान द्वारा रकम को उधार का करार देती आडिओ…
वर्ष २०२३ के दिसम्बर मे ही एसपी द्वारा रुपेश कुमार पांडेय से फर्जी तहरीर लेकर भा० द० वि ० की धारा ३८६ साहित कई धाराओ मे फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले मे “कानूनन” अपराध नही बनने के कारण खरी दुनिया को जेल मे ठूंसने मे फेल हुए मुकदमा वादी रुपेश कुमार पाण्डेय और तत्कालीन एसपी अविनाश पाण्डेय को यहा भी चैन नही मिला तो
तथ्यगोपन कर वर्ष २०२२ मे फर्जी मामले मे जिला पंचायत राज अधिकारी अभिषेक शुक्ला द्वारा कोतवाली मे खरी दुनिया के खिलाफ दर्ज अपराध संख्या 257/२२ मे जिला न्यायाधीश की अदालत से जारी जमानत को निरस्त करवाने के लिए इस तथ्य को छुपाकर की इस अपराध संख्या मे मा० हाई कोर्ट द्वारा समस्त प्रक्रियाओ पर रोक लगाई गई है, आवेदन दिया गया है।
खरी दुनिया ने दाखिल किया अनिल सिंह के खिलाफ हाई कोर्ट इलाहाबाद मे कंटेम्पट
इंस्पेक्टर कोतवाली अनिल सिंह ने खरी दुनिया की जमानत को निरस्त करवाने के लिए जानबूझकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मऊ की अदालत मे तथ्यगोपन करते हुए मिथ्यासाक्ष्य दिया है। “खरी दुनिया” ने इंस्पेक्टर कोतवाली को उनके किये की सजा दिलाने के लिए अवमानना अधिनियम का सहारा ले कॉन्टेम्पट दाखिल कर दिया है।
ग्राम पंचायत देवदह के विकास कार्यो की जाँच को उच्च न्यायालय का आदेश
ग्रम् प्रधान देवद अशोक चौहान की गाव मे विकास के नाम पर सरकारी मजदूरी तक को अपने खाते मे उतार लिया गया है। विकास के नाम पर आधा अधूरा कार्य कराकर सरकारी धनों की की गई बंदरबाट की जिलाधिकारी को जाँच करने के लिए मा ० हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। जिलाधिकारी यह जाँच6 हफ्ते मे पुरी करेंगे।