फिरोजाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को जानलेवा हमला कर युवक की हत्या के दस दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी पर अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला वर्ष 2010 का थाना टूंडला का है। अभियोजन के अनुसार तालेवर सिंह पुत्र मेघ सिंह निवासी ग्राम टूंडली थाना टूंडला ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि उसके सहखातेदार राजपाल सिंह, शेर सिंह, भूरी सिंह व बच्चू सिंह खेत के जोतने बोने पर झगड़ा फसाद करते थे इसलिए उसने बंटवारे का मुकदमा एसडीएम के यहां कर रखा था जो विचाराधीन है। 27 जून 2010 को 12:00 बजे शेर सिंह, राजपाल सिंह, भूरी सिंह, रंधीर, प्रहलाद, बच्चू सिंह, पुष्पेंद्र उर्फ भूरा, जितेंद्र, प्रदीप व राजेश निवासी टूंडली थाना टूंडला एक राय होकर हथियारों से लेस होकर ट्रैक्टर पर सवार होकर खेत पर पहुंचे और खेत को जोतना बोना शुरू कर दिया। जब वह उसका पुत्र योगेंद्र, इंद्रजीत व हेमेंद्र सिंह व पत्नी भगवान देवी खेत पर पहुंचे तो इन लोगों ने जान से मारने की नियत से हम लोगों को घेर लिया और गाली गलौज करते हुए मारपीट की। जिससे हम सब घायल हो गए। मारपीट में पुत्र हेमेंद्र को गंभीर चोट आई। अस्पताल ले जाते समय हेमेंद्र की मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांचोपरांत शेर सिंह, बच्चू सिंह, राजपाल, जितेन्द्र, रंधीर, प्रहलाद, पुष्पेन्द्र, प्रदीप, भूरी सिंह, राजेश के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।
मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरवीर सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की तैयारी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि न्यायालय में कई गवाहों ने गवाही दी तथा कई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर सभी दस अभियुक्तों को दोषी माना। न्यायालय ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी दोषियों पर 30-30 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।