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बहुजन आंदोलन पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और महिला अधिवक्ता पर कोर्ट के आदेश के बाद केस दर्ज

मुरादाबाद। बहुजन आंदोलन पार्टी के राष्ट्रीय सचिव संभल के सरायतरीन निवासी हामिद अली व महानगर के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के नवीननगर निवासी महिला अधिवक्ता समीक्षा अग्रवाल के खिलाफ मारपीट के मामले में थाना पुलिस ने गुरुवार को न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज कर लिया। यह मुकदमा बहुजन आंदोलन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता पवन कुमार गौतम की तहरीर के आधार पर पंजीकृत किया गया है।

थाना मझोला के बुद्धि विहार निवासी अधिवक्ता पवन कुमार गौतम ने बताया कि कचहरी में उनकी पत्नी जिस चैंबर में बैठी थी, वहां उनकी हामिद अली और समीक्षा अग्रवाल से वर्ष 2020 में बातचीत हुई थी। उस समय हामिद अली ने खुद को अधिवक्ता और डाक्टर बताकर पार्टी में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी। जिस पर उन्होंने हामिद अली को पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त कर दिया था। फिर वर्ष 2023 में हामिद ने उनसे नगर निगम में महापौर पद का चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। चुनाव प्रचार के लिए महानगर में हामिद के नाम के बैनर-पोस्टर भी लगे थे।

पवन कुमार गौतम का कहना है कि हामिद अली के अधिवक्ता न होने का उन्हें कोई संदेह नहीं था। लेकिन, जब साफ हो गया कि वह अधिवक्ता नहीं हैं तो उन्होंने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था और महापौर पद का टिकट भी काट दिया था, जिससे हामिद नाराज था। फिर उसने उनके विरुद्ध पूर्व में दुष्कर्म के आरोप में दर्ज मामले में ब्लैकमेल करने लगा था। इसके लिए उसने समीक्षा अग्रवाल से मिलकर रिकार्ड भी निकलवा लिए थे, जिसे वायरल करने की धमकी देकर आरोपी हामिद दो लाख रुपये मांग रहा था।

पीड़िता का आरोप है कि हामिद अली और समीक्षा अग्रवाल ने कई बार उन्हें जातिसूचक शब्द कहते हुए अपमानित किया। इसकी शिकायत थाने से लेकर पुलिस अधिकारियों तक की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। बाद में परेशान होकर कोर्ट में अर्जी लगाई। अर्जी पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए।

थाना सिविल लाइन इंस्पेक्टर आरपी शर्मा ने बताया कि मामले में कोर्ट के आदेश के बाद तहरीर के आधार पर गुरुवार को दोनों नामजद आरोपितों के खिलाफ मारपीट, धमकी देने और एससीएसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

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