मऊ । जिलाधिकारी श्री प्रवीण मिश्र ने खैराबाद बाजार की नीलामी के 3 माह के उपरांत भी लाइसेंस एवं रेट सूची उपलब्ध न कराने तथा वसूली के संबंध में आदेश जारी न करने पर ग्राम पंचायत अधिकारी राकेश कुमार को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए। डीएम ने यह आदेश तहसील दिवस पर आये एक शिकायत के निस्तारण मे दिया है।
संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर आज तहसील मोहम्मदाबाद गोहना में जनसुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता खैरुल बशर पुत्र स्व. अनवर अहमद सा.खैराबाद तहसील व ब्लाक मोहम्मदाबाद निवासी ने जिलाधिकारी के समक्ष खैराबाद बाजार की नीलामी,जो 14 मार्च 2024 को हुई थी तथा उसके उपरांत प्रार्थी द्वारा अंतिम बोली 276500 रुपए की लगाई गई।
ग्राम पंचायत ने प्रार्थी को वसूली हेतु लाइसेंस तथा निर्धारित रेट की सूची भी संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।जबकि प्रार्थी ने प्रथम किस्त के रूप में 16 मार्च 2024 को 69125 रूपए ग्राम पंचायत के खाते में भी जमा कराया था।
प्रार्थी द्वारा इस संबंध में खंड विकास अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी महोदय को भी डाक द्वारा लाइसेंस जारी करने तथा निर्धारित रेट सूची उपलब्ध कराते हुए वसूली के आदेश जारी करने हेतु आवेदन किया गया था, परंतु इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। आज जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने मामले को गंभीर मानते हुए आज ही प्रार्थी को लाइसेंस एवं निर्धारित रेट सूची के साथ वसूली आदेश जारी करने के निर्देश दिए साथ ही खैराबाद ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत अधिकारी को प्रविष्टि जारी करने के भी निर्देश दिए।