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मऊ मे पुलिसिया हिरासत से बदमाशों को छुड़ाने के मामले की जाँच मे लग सकता है समय, याचिका ख़ारिज


— बीते २८ फरवरी २०२४ को दीवानी परिसर मे पुलिस हिरासत से बदमाशों को छुड़ाने मे दर्ज प्राथमिकी की निष्पक्ष जाँच को खरी दुनिया ने दाखिल की थी जनहित याचिका


— तथ्यगत विवेचना/ जाँच के आभाव मे दुबारा खरी दुनिया खटखटाएगी अदालत का दरवाजा

मऊ। दीवानी न्यायालय परिसर मे बीते २८ फरवरी २०२४ को पुलिस हिरासत से असलहेधारियों को छुड़वाने आदि के मामले को लेकर खरी दुनिया द्वारा दाखिल जनहित याचिका मे सरकारी वकील द्वारा विवेचना मे समय लगने की बात कहकर अदालत ने याचिका को ख़ारिज कर दिया।


आपराधिक घटना की त्वरित/ स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने के लिये ,खरी दुंनिया ने अपने अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार सिंह के माध्यम से माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दिनांक 2/3/2024 को Cr PIL no 1/2024 योजित किया था ,जिसकी दिनांक 7/3/2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में सुनवाई हुई
इस सुनवाई में सरकारी अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि ,”मामले की विवेचना जारी है ,घटना में शामिल ब्यक्तियो की संख्या अधिक है ,इस लिये ,विवेचना में थोड़ा और समय लग सकता है ।


माननीय न्यायालय ने ,सरकारी अधिवक्ता के ,उपरोक्त कथन को ,अपने आदेश में अभिलिखित करते हुये ,विवेचना के लिये ,कुछ और समय दे दिया है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ,सरकार अधिवक्ता के उक्त बयान को ,रिकॉर्ड कर लिये जाने के बाद ,अब पुलिस के हाथ बध गये है ,और घटना में शामिल लोगों के बचने के सारे रास्ते बंद हो गये है ।


बताते चले कि ,उपरोक्त् प्रकरण में यदि पुलिस द्वारा युक्ति युक्ति विवेचना नही की जाती है तो खरी दुनिया प्रकरण को एक बार पुनः माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाने का काम करेगी।

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