मेरठ। जिला मजिस्ट्रेट मेरठ दीपक मीणा ने बताया कि 25 मार्च को दुल्हैंडी पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए मेरठ में शराब की दुकानें बंद रहेगी। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने बताया कि संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2024 में होली के पर्व के अवसर पर लोकहित में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए 25 मार्च को जनपद स्थित देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शाप, भांग व स्प्रिट आदि के थोक व फुटकर बिक्री की दुकानें एवं ठेके बंद रहेंगे। इस दौरान शराब बेचने वाले संस्थानों पर पूर्णतः रोक रहेगी। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
होली और दुल्हैंडी पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता व्यवस्था की है। एडीजी मेरठ जोन धु्रवकांत ठाकुर ने सभी जिलों में पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मेरठ में एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने संवेदनशील स्थानों पर पुलिस तैनात करने और पुलिस को लगातार गश्त करने के निर्देश दिए हैं। सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्रों के हालात के बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत कराने को कहा गया है।