नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गिरफ्तार ईडी अधिकारी अंकित तिवारी को अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया। कोर्ट ने अंकित तिवारी की याचिका पर तमिलनाडु सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने अंकित तिवारी को निर्देश दिया कि वो गवाहों को प्रभावित करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करेंगे। अंकित तिवारी ने मद्रास हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर किया था। मद्रास हाईकोर्ट ने अंकित तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर दिया था जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
इस मामले में ईडी ने याचिका दायर कर कहा है कि उसके अधिकारी अंकित तिवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों की जांच तमिलनाडु पुलिस से हटाकर सीबीआई को दी जाए। ईडी ने कहा है कि तमिलनाडु पुलिस एफआईआर की प्रति उपलब्ध नहीं करा रही है।