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रेप केस में मदद मांगने गई नाबालिग ने येदिरप्पा पर पाक्सो एक्ट में दर्ज कराई एफआईआर , येदि ने कहा आरोप बेबुनियाद


बेंगलुरु । कर्नाटक के भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा पर पॉक्सो एक्ट के तहत एक स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। येदूरप्पा के खिलाफ एक नाबालिग लडक़ी से छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने एफआईआर के बाद जांच शुरू कर दिया है। घटना 2 फरवरी की है। पुलिस ने बेंगलुरु के सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन में बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्साऔर 354 (ए) के तहत मामला दर्ज किया है।
इधर, येदियुरप्पा ने कहा कि मुझ पर लगे सभी आरोप झूठे हैं, लेकिन मैं अभी ये नहीं कह सकता इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है।

एफआईआर के मुताबिक पीड़ित लडक़ी 2 फरवरी को अपने साथ हुए एक यौन उत्पीडऩ के एक मामले में येदियुरप्पा से मदद मांगने बेंगलुरु में उनके डॉलर्स कॉलोनी स्थित आवास गई थी। पीड़िता का आरोप है कि मदद मांगने गई पीड़िता को येदुरप्पा ने अपने कमरे में खीच लिया ओर उसको दूसरा घाव दे दी है।

तभी उन्होंने उसका यौन उत्पीडऩ किया। जब पीड़िता कमरे से बाहर भागी तो उसने अपनी मां से कथित छेड़छाड़ के बारे में बताया। पीड़ित की मां की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि, मामला सामने आने के बाद येदियुरप्पा के ऑफिस ने कुछ दस्तावेज जारी किए हैं। इनमें बताया गया है कि आरोप लगाने वाली महिला अब तक 53 केस कर चुकी है।
पीड़ित की मां बोली- येदि ने चुप रहने को कहा एफआईआर के मुताबिक महिला ने आगे यह भी आरोप लगाया कि जब उसने येदियुरप्पा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह जांच कर रहे थे कि लडक़ी के साथ रेप हुआ है या नहीं। बाद में येदियुरप्पा ने कथित तौर पर माफी मांगी और महिला से मामले के बारे में किसी को नहीं बताने को कहा।

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