नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सभी पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में मिले चंदे की जानकारी देने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की है। फिलहाल ये समय सीमा 6 मार्च है।
स्टेट बैंक ने कहा है कि 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी निर्वाचन आयोग को देने में कुछ व्यावहारिक दिक्कतें हैं। स्टेट बैंक ने कहा है कि नाम गुप्त रखने की वजह से नाम को डिकोड करना जटिल कार्य है। स्टेट बैंक ने कहा है कि इलेक्टोरल बांड का कोई केंद्रीय डाटाबेस इसलिए नहीं रखा गया था ताकि इसकी जानकारी किसी को नहीं मिले।
बतादें कि 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया था कि सभी पार्टियों को मिले चंदे की जानकारी 06 मार्च तक चुनाव आयोग को दें। चुनाव आयोग 13 मार्च तक यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे। अभी जो बांड कैश नहीं हुए हैं राजनीतिक दल उसे बैंक को वापस करें।