लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के तत्कालीन प्रत्याशी राजबब्बर को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से राहत मिली है। जस्टिस मोहम्मद फैज आलम खान ने राजबब्बर की ओर से दाखिल अर्जी पर आदेश देते हुए दोष सिद्धि के आदेश को निलम्बित कर दिया है।
बता दें कि लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र में सन 1996 में हुए एक मतदान केन्द्र पर मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह और वहां उपस्थित शिवकुमार से तत्कालीन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजबब्बर और उनके साथी ने मारपीट की थी। जिसके बाद मुकदमे में सात जुलाई 2022 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजबब्बर पर दोष सिद्ध करार दिया था और दो वर्षों के कारावास की सजा सुनाई थी।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस मोहम्मद फैज की ओर से इस मामले की अगली सुनवाई एक मई को होनी सुनिश्चित की गयी है। इसके साथ में राज्य सरकार की ओर से मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश जारी हुआ है।