–बार चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ नोटरी हलफनामा देना अनिवार्य
प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की निर्वाचन समिति ने वर्ष 2024-25 के कार्यकारिणी चुनाव के लिए आचार संहिता जारी कर तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। जिसका सभी सम्भावित प्रत्याशियों, समर्थकों को कड़ाई से पालन करने का अनुरोध किया गया है। अवहेलना करने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
चुनाव अधिकारी वशिष्ठ तिवारी के अनुसार मुख्य चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता वीएम जैदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई चुनाव समिति की बैठक में अमित कुमार निगम एवं अन्य केस में हाईकोर्ट के निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का फैसला लिया गया है। हाईकोर्ट परिसर, आस पास और पूरे शहर में कोई भी प्रत्याशी या समर्थक पोस्टर, बैनर नहीं लगाएंगे। जिन प्रत्याशियों के पोस्टर, बैनर लगे हैं, वे अपने सभी पोस्टर, बैनर हटवा लें अन्यथा उनका नामांकन निरस्त कर दिया जायेगा। यह भी कहा गया है कि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री का वितरण नहीं किया जायेगा।
प्रत्याशी एवं समर्थक कोर्ट परिसर के गलियारे में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। न कोई पोस्टर या हैंडबिल वितरित करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से भी चुनाव प्रचार पूर्णतया वर्जित किया गया है। कोई भी प्रत्याशी या उसके समर्थक किसी भी समारोह के बहाने किसी भी प्रकार की छोटी या बड़ी पार्टी, दावत आयोजित नहीं करेंगे। कोई भी प्रत्याशी या उनके समर्थक द्वारा अन्य किसी प्रत्याशी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी या शब्दों का प्रयोग किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। सभी प्रत्याशियों को नामांकन फार्म के साथ चुनाव आचार संहिता के पालन का नोटरी शपथ पत्र के जरिए इस आशय का घोषणा-पत्र देना होगा।