रांची। रांची प्रीवेन्शन ऑफ़ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के विशेष कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और बरहेट के विधायक हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी है। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। पीएमएलए के विशेष कोर्ट के इस आदेश को हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई होगी।
शुक्रवार से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है। बजट सत्र में हेमंत सोरेन के शामिल होने को लेकर पीएमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गयी थी। कोर्ट से यह आग्रह किया गया था कि 23 फरवरी को शुरू होने वाले बजट सत्र में हेमंत सोरेन को विधानसभा में मौजूदगी की अनुमति दी जाये। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका जी ने बहस की।