— जिले मे संचालित अबैध हॉस्पिटलो मे शामिल बंदना नर्सिंग होम को लेकर दाखिल पहली जनहित याचिका, मे कोर्ट ने डीएम से तलब किया “इंस्ट्रक्शन”
— जिले मे और अबैध हॉस्पिटलो को लेकर “खरी दुनिया” द्वारा जनहित याचिका की तैयारी
ब्रह्मा नंद पाण्डेय – (अधिवक्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद)
मऊ। जिले मे अबैध नर्सिंग होमो मे शामिल बंदना नर्सिंग होम के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई दौरान मा उच्च न्यायालय ने डीएम मऊ से “इंस्ट्रक्शन” तलब किये जाने की खबर है।
नर्सिंग होम पर मा० उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुधीर सिंह को इलाज के दौरान उन्हे अस्पताल मे बिजली के झटके भी लगे थे, अधिवक्ता ने इस बात की शिकायत जिलाधिकारी मऊ से क्लिनिकल इस्टेबलिशमेंट एक्ट की धारा ३२ के तहत की थी।
शिकायत के बाद मामले मे कार्यवाही नही होने के कारण अधिवक्ता द्वारा मा० उच्च न्यायालय मे जनहित याचिका संख्या १०७४/२०२४ दाखिल किया गया। मंगलवार को सुनवाई के दौरान मा० उच्च न्यायालय ने मामले मे जिलाधिकारी मऊ से इंस्ट्रक्शन तलब किया है।
अस्पताल भवन के उपर से हाई पावर बिजली के तारो का गुजरना और इलाज दौरान अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह को अस्पताल मे लगे बिजली के झटके अब अस्पताल प्रबंधन पर भारी पड़ सकते हैं । उल्लेखनीय है कि जिले में अबैध हॉस्पिटलो के संचालन को लेकर प्रसाशनिक उपेक्षा अब भारी पड़ सकती है।
खरी दुनिया भी अबैध हॉस्पिटलो को लेकर जनहित याचिका की तैयारी मे, साक्ष्य संकलन मे तेजी
मऊ मे अबैध हॉस्पिटलो को लेकर खरी दुनिया द्वारा भी एक जनहित याचिका की तैयारी की जा रही है। इस याचिका मे
वर्ष २००५ मे एक गैर सरकारी सस्था के द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लखनऊ खंडपीठ मे दाखिल जनहित याचिका संख्या ५६९६ (एम बी) /२००५ मे पारित आदेश का पालन नही करने पर सवाल होगा।
खरी दुनिया ने अधिकांश अबैध हॉस्पिटलो को लेकर विभाग से साक्ष्यों का संकलन कर लिया है। उल्लेखनीय है कि जिले मे अधिकांश निजी हॉस्पिटलो के द्वारा अविधिपूर्ण तरीके से फायर डिपार्टमेंट से एन ओ सी लेकर रिहायसी भवनो मे अस्पतालो का संचालन किया जाता है।
“खरी दुनिया” द्वारा भी एक जनहित याचिका की तैयारी की जा रही है, जिसमे फायर डिपार्टमेंट से अविधिपूर्ण तरीके से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर, हॉस्पिटलो का अबैध संचालन पर सवाल शामिल होगा।