मऊ। विना प्रसाशनिक अनुमति के शहर मे भाजपा समर्थको द्वारा रैली निकलना आखिर उन पर भारी पड़ ही गया। सपा की शिकायत और खबर प्रकाशन बाद प्रसाशन को हरकत मे आना पड़ा और एक को नामजद करते हुए सैकड़ो लोगो के खिलाफ कोतवाली पुलिस को निर्वाचन नियमावली के उल्लंघन आदि मे मुकदमा दर्ज करना पड़ा। पुलिस द्वारा यह मुकदमा करीब करीब २४ घंटे मे दर्ज किया गया।
पुलिस सूत्रों के अनुसार कोतवाली के उप निरीक्षक संजय कुमार उपाध्याय ने मामले मे भा द वि की धारा १७१ एच, ३४१ और १८८ के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमे बताया गया है की जब संजय कुमार उपाध्याय घटना दिवस के दिन समय करीब ७ बजे गाजीपुर तिराहे पर पहुचे तो वहा पर शक्ति सिंह अपने डेढ़ सौ समर्थको के साथ रोड जाम कर भाजपा गठबंधन उम्मीदवार के पक्ष मे नारेबाजी कर रहे थे, इस दौरान उनसे जब अनुमति की मांग की गई तो वे अनुमति पेपर को उम्मीदवारा के पास होने की जानकारी देते हुए अनुमति पत्र को दिखा नही सके।
इस दौरान उनके पास छोटी बड़ी करी ७ वाहनो के साथ १०० से डेढ़ सौ लोग मौके पर थे। पुलिस द्वारा जिले मे धारा १४४ के लागू होने की जानकारी दी गई लेकिन वे लोग मौके से बने रहे, पुलिस को अपना कार्य करने भी बाधाए आई।
बताते चले कि इस मामले की शिकायत सपा की ओर की किया गया। जिसके बाद प्रसाशनिक अमला हरकत मे आया और काफी जाँच के बाद भाजपाई शक्ति सिंह को नेतृत्वकर्ता बताते हुए कुल डेढ़ सौ लोगो पर मुकदमे कायम किये गये। पुलिस ने घटना स्थल पर विडिओ ग्राफी भी किया है। मुकदमा अपराध संख्या १८२/२०२४ है।