वर्तमान सीएफओ ने अबैध भवन मे मौजूद हॉस्पिटल को नही दी NOC तो जानबूझकर नही की विभागीय कार्यवाही को शिर्ष अधिकारियो को सूचना
मऊ। नेशनल बिल्डिंग कोड़ के खिलाफ बने बंदना नर्सिंग होम के नाम मुख्य अग्नि समन अधिकारी कार्यालय द्वारा पूर्व मे जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को गलत पाए जाने की जानकारी को अग्नि समन अधिकारी द्वारा दबाये जाने कि खबर है। पूर्व मे स्वलाभ मे जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के बारे मे वर्तमान सीएफओ ने विभाग के शीर्ष अधिकारियों भी सूचना नही दी ।
मुख्य अग्नि समन अधिकारी किंटी वर्मा ने दिनांक २४ मार्च २०२४ को वंदना नर्सिंग होम का निरीक्षण किया और निरीक्षण मे हॉस्पिटल भवन को बिजली के तार के नीचे पाए जाने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से इंकार कर दिया गया था। मजे कि बात यह थी कि वंदना नर्सिंग होम को बिजली के तार के नीचे होने के बावजूद तत्कालीन मुख्य अग्नि समन अधिकारी ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया था।
अब यहां पर रोचक बात यह है कि मुख्य अग्नि समन अधिकारी किंटी वर्मा ने मार्च २०२४ को खुद के द्वारा किये गये इंस्पेक्शन मे वंदना नर्सिंग होम के भवन को गलत पाया लेकिन पूर्व मे ततकालीन सीएफओ द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के बारे मे न तो जिलाधिकारी को बताया और नही खुद के विभाग के शीर्ष अधिकारियो को, जिससे अबैध रूप से बिजली के तार के नीचे संचालित वंदना नर्सिंग होम के खिलाफ कार्यवाही नही की जा सकी।
सीएफओ ने क्यो नही बिभाग के शीर्ष अधिकारियो के साथ जिलाधिकारी को मामले से अवगत कराया ? यह भी जाँच का विषय है। पूर्व मे जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र मे युआईडी नंबर मे भी जारी कर्ता तत्कालीन सीएफओ ने बदल दिया है। वर्तमान इंस्पेक्शन और तत्कालीन NOC की युआईडी मे अंतर भी है।
पुराने रिहायसी भवन मे वंदना नर्सिंग होम के संचालन को CFO द्वारा NOC देने की तैयारी
दूसरी जगह वर्षो पुराने रिहायसी भवन मे वंदना नर्सिंग होम के संचालन को CFO के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की योजना पर काम किये जाने की भी खबर है।
सीएफओ करीब ८ फिट चौड़ी गली मे स्थित एक रिहायासी भवन मे वंदना नर्सिंग होम के संचालन कि योजनानुसार् अग्नि समन की अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की योजना पर काम कर रहे है। जबकि सीएफओ इस बात को जानबूझकर छुपाने की कोशिश कर कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग नेशनल बिल्डिंग कोड़ और महायोजना मे वर्णित कायदों के खिलाफ बिना सेट बैक और पार्किंग स्थल वाले रिहायासी भवन मे संचालित किया जा रहा है।
खरी दुनिया ने जब सीएफओ की इस करतूत को लेकर जब सवाल किया तो अग्नि समन अधिकारी के द्वारा खरी दुनिया को भी नेशनल बिल्डिंग कोड़ मे हॉस्पिटल भवन के चारो तरफ ६ मीटर खुले चौड़े रास्ते को लेकर गलत जानकारिया दी गई।सीएफओ ने कहा कि ६ मीटर की बाध्यता अब नही है।
बताते चले कि सीएफओ द्वारा पदीय अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए कई ऐसे हॉस्पिटलो के नाम अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिनके भवन नेशनल बिल्डिंग कोड़ और महायोजना मे वर्णित कायदों के खिलाफ निर्मित है और जिनके हॉस्पिटल भवन के चारो तरफ 6 मीटर चौड़े खुले रास्ते सेट बैक और पार्किंग जैसी मूलभुत जरूरतों का आभाव है।