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बार कौंसिल की अनुसाशन समिति के समक्ष हाजिर रुपेश अपने उपर लगे आरोप का नहीं दे सके जवाब

दीवानी कचहरी के अधिवक्ता रुपेश पाण्डेय पर विपक्षी से मिलकर परिवादी का मुकदमा वापस लेने का है आरोप

मऊ। विपक्षी से मिलकर मुकदमा वापस लेने वाले अधिवक्ता रुपेश कुमार पाण्डेय द्वारा अपने बचाव में आज रविवार को राज्य विधिज्ञ परिषद प्रयागराज में उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया गया।
रुपेश कुमार पाण्डेय पर विपक्षी से मिलकर परिवादी द्वारा माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल मुकदमे को वापस लेने का आरोप है। रुपेश पाण्डेय द्वारा इस मुकदमे को वापस लेने से पहले परिवादी के खिलाफ जिले के एक गिरोहबंद बदमाश से मिलकर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है।

रुपेश पाण्डेय के द्वारा परिवादी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के बाद बिना परिवादी की सहमति के विपक्षी से मिलकर उसके मुकदमे वाप ले लिए गये है, इसी आरोप को लेकर परिवादी द्वारा बार कौंसिल में की गई शिकायत की सुनवाई में बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की अनुसाशन समिति ने अधिवक्ता अधिनियम की धारा ३५ के तहत जवाब तलब किया था। रुपेश द्वारा अपने जवाब में आरोप के मुताविक कोई तथ्यगत जवाब देने के बजाय परिवादी द्वारा फेसबुक पर बिना नाम की गई टिप्पड़ियों और उसके उपर दर्ज फर्जी मुकदमो की सूची दी गई है। परिवादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह ने रुपेश पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत जवाब की एक प्रति स्वीकार की हैं ।

अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि रुपेश पाण्डेय ने जो जवाब अनुसाशन समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए उसकी एक प्रति प्राप्त कराई गई है, उसमे उनके द्वारा अपने उपर लगे आरोप को स्वीकार कर लिया गया है। जल्द ही रुपेश के जवाब का प्रति उत्तर बार कौंसिल की अनुसाशन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

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