फिरोजाबाद। न्यायालय ने बुधवार को युवक का अपहरण कर हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना रामगढ़ क्षेत्र के कोहिनूर रोड दीदामई निवासी हसनूर ने 13 जनवरी 2014 को थाना रामगढ़ में मुकदमा दर्ज कराया कि आरिफ पुत्र निजामुद्दीन निवासी गली 07 मौहल्ला शीतल खां रोड़ थाना रामगढ़ व बन्ने खां पुत्र नन्ने खां निवासी मौहल्ला हथौडा कस्बा थाना जलेसर जनपद एटा ने उसके पुत्र अली हसन की हत्या करने के लिए उसका अपहरण किया और फिर हत्या कर शव को गायब कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद दोनों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 09 राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी प्रिय प्रताप चौहान ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरिफ व बन्ने खां को दोषी माना। न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उन पर 35-35 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें दो-दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।