— ग्राम प्रधान ने विज्ञापन छपने के बदले मे 3 साल पहले दी गई रकम को खिलाफ खबर छपते ही उधारी की दी करार, फिर पुलिस ने बनाया रंगदारी का इतिहास, दर्ज किया फर्जी मुकदमा
(तथ्य से सत्य तक)
मऊ। “खरी दुनिया” को बिज्ञापन की रकम दिये ग्राम प्रधान के काले कारनामो का प्रकाशन होते ही, ग्राम प्रधान ने बिज्ञापन मद मे दी रकम को उधार लिया बताते हुए मांगने पर खरी दुनिया पर खबरें प्रकाशित करने का लगाया आरोप तो खबरों से खार खाई पुलिस ने ग्राम प्रधान द्वारा विज्ञापन मद मे दी गई रकम को “रंगदारी” मे ली गई रकम का आरोप लगा “खरी दुनिया” को जेल भेजनें मे फर्जी मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र देने की तैयारी मे जुट गई है।
” पुलिस् ने खरी दुनिया की इस ऑडिओ क्लिप का जानबूझकर नही लिया संज्ञान् , आरोप पत्र बाद इसी आदियों क्लिप के साथ पुलिसिया आरोप पत्र को चुनौती देने की तैयारी मे है”
तथ्य् के अनुसार विकास खंड रत्नपुरा के देवदह ग्राम प्रधान द्वारा वर्ष 2020 मे उनके मुटाविक बिज्ञापन प्रकाशन बाद खरी दुनिया के खाते मे दी गई रकम को ग्राम प्रधान ने 3 साल बाद उसी रकम को इधारी की बता कर खरी दुनिया पर उधारी की रकम को माँगने पर खबर प्रकाशन का आरोप लगाया गया।
“खरी दुनिया” की खबरों से खार खाये एसपी को मौका मिला और उन्होंने मामले मे खरी दुनिया के खिलाफ थाना हलधरपुर मे अपराध संख्या २५०/२3 अंतर्गत धारा 389,506 का अपराध दर्ज कर तुरंत खरी दुनिया की गिरफ्तारी कर ली।
जबकि मुकदमे के मुताविक अपराध जमानतीय था और पुलिस को ही जमानत पर आरोपी को रिहा किया जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने खरी दुनिया को जेल भेजनें की मंशा से रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जहा पर डांट सुनने के बाद विभेचक ने पीबी पर हस्ताक्षर करवाते हुए 41ए की नोटिस पर भी हस्ताक्षर करवाए थे।
इस मामले के सिवाय पूर्व के एक मामले मे पुलिस ने गिरफरारी दौरान अदालती आदेशों की अवहेलना भी करने से बाज नही आई जिसको लेकर खरी दुनिया ने अवमान अधिनियम का सहारा लेते हुए मा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटया है।
जमानतीय अपराध मे गिरफ्तारी दौरान अदालती आदेश की अवमान मे , अब हाई कोर्ट घूमेगी पुलिस
मऊ । खरी दुनिया के खिलाफ विद्वेषपूर्ण अभियोजन मे पुलिस ने अदालती आदेशों को भी ताक पर रखने से पीछे नही हटी है। पुलिस गिरफ्तारी दौरान मा० सुप्रीम कोर्ट द्वारा श्री डी के बसू बनाम पश्चिम बंगाल मे पारित दिशा निर्देशों का पुलिस ने उल्लंघन किया है।
हालाँकि पुलिस द्वारा खरी दुनिया की गिरफ्तारी दौरान ही अदालती आदेशो की अवहेलना नही की गई है।
पुलिस अधीक्षक अविनाश पाण्डेय के कार्यकाल मे जिन भी मामलो मे गिरफ्तारी हुई है उसमे से अधिकांश मामलो मे गिरफ्तारीं दौरान मा उच्चतम न्यायालय के द्वारा श्री डी के बसु बनाम् पश्च्छिम बंगाल के मामले मे परित दिशा निर्देशों की खुलेआम् अवहेलना की गई है। खुद के खिलाफ पुलिसिया इस अपराधिक कृत्य को लेकर “खरी दुनिया” ने अवमान अधिनियम का सहारा लिया है।
ग्राम प्रधान से वर्ष 2020 के बाद 2023 मे कुल ८ बार ही उसकी मोबाइल पर वार्ता हुई है। इसके बाद ग्राम प्रधान से खरी दुनिया की कभी बात नही हुई है।