इलाहाबाद उच्च न्यायालय से राहुल गांधी को मिली राहत, इंडियन स्टेट वाले बयान पर एफआईआर की मांग वाली याचिका खारिज

0
6

 

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कांग्रेस नेता राहुल गांधी काे शुक्रवार काे बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस मुख्यालय इन्दिरा भवन के उद्घाटन के मौके पर कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी के इंडियन स्टेट को लेकर दिए बयान काे लेकर उच्च न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने संबंधी याचिका काे खारिज कर दिया है।

दरअसल, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 15 जनवरी 2025 को नए कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन के मौके पर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन स्टेट से है। इस बयान में इंडियन स्टेट पर हंगामा मच गया था। इस बयान काे लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सिमरन गुप्ता ने एक याचिका भी दायर की थी। इसी याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ओपन कोर्ट में अपना फैसला सुनाते हुए यह याचिका खारिज कर दी है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने से पहले सिमरन गुप्ता ने संभल की चंदौसी कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी की याचिका दाखिल की थी। चंदौसी कोर्ट ने 7 नवंबर 2025 को याचिका खारिज कर दी थी। चंदौसी कोर्ट के फैसले को सिमरन गुप्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय में 8 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here