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गैंगस्टर के पांच दोषियों को पांच-पांच वर्ष का कारावास

फिरोजाबाद, । न्यायालय ने मंगलवार को गैंगस्टर एक्ट के पांच दोषियों को 5-5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना टूंडला पुलिस ने 21 मई 1998 को हृदेश बिहार पुत्र बाबूराम, सत्यवीर पुत्र पंछी लाल, टिल्लू पुत्र केशव, सर्वेश पत्र मुंशीलाल, भुरंगी पुत्र रामजीलाल, फुलवर पुत्र सूबेदार तथा सर्वेश बिहारी पुत्र बाबूराम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद उनके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट संख्या नौ राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मुरारी लाल लोधी ने बताया कि मुकदमे के दौरान भूरंगी, फुलवर तथा सर्वेश की मौत हो गई।

न्यायालय के सामने कई साक्ष्य पेश किए गए। न्यायालय ने हृदेश, सत्यवीर, टिल्लू, सर्वेश तथा नीरेश को दोषी माना। न्यायालय ने उनको पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उन पर पांच-पांच हजार रुपया अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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