जयपुर। जयपुर मेट्रो-प्रथम की महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष कोर्ट ने रिश्ते में लगने वाली विवाहित बहन के साथ दुष्कर्म व हत्या कर उसकी लाश खेत में छिपाने के अभियुक्त ममेरे भाई को जिंदा रहने तक कैद और 90 हजार रुपय जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार, मृतका के पिता ने 20 दिसंबर 2021 को लवाण थाना, दौसा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी विवाहित बेटी सोने व चांदी के जेवर और कपड़े लेकर मध्य रात्रि को किसी अनजान व्यक्ति के साथ चली गई है। पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू की। इस दौरान बस्सी के सियाराम गांव के एक खेत में किसी महिला की लाश दबी होने की सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर जाकर मृतका की लाश बरामद कर उसकी शिनाख्त कर उसकी पहचान की। पुलिस ने केस की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पाया कि जिस खेत से मृतका का शव बरामद हुआ वह अभियुक्त के पिता का था। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की। पूछताछ में अभियुक्त ने माना कि मृतका उसके बुआ की लड़की थी और उसके साथ पिछले दो साल से अवैध संबंध थे। मृतका उसके साथ शादी का दवाब डाल रही थी। इससे परेशान होकर उसने घटना वाली रात को मृतका को उसके साथ ले जाने के लिए बुलाया। बाद में उसने दुपट्टे से उसका गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को खेत में ही दबा दिया। कोर्ट ने सबूतों व गवाहों के बयानों पर अभियुक्त को जिंदा रहने तक कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।