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दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा, 10 हजार का जुर्माना

जौनपुर, । अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट काशी प्रसाद सिंह यादव ने सुजानगंज क्षेत्र में हुई नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को 10 वर्ष की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा बुधवार को सुनायी।

घटना की प्राथमिकी पीड़िता की मां ने दर्ज करायी थी। वादी के अनुसार घटना 6 मई 2019 को रात 1:00 बजे आरोपित नन्हें यादव ने पीड़िता को फोन करके बुलाया और बहला फुसला कर अपहरण कर ले गया। दो दिन तक अपने दोस्त के यहां रखा। फिर वहां से प्रयागराज ले गया। फिर मुंबई ले गया। वहां पीड़िता के साथ दुराचार किया। आरोपित के घर से फोन आया तो वह पीड़िता को इलाहाबाद ले आकर छोड़ दिया।

प्रयागराज से पीड़िता के बड़े पिता और आरोपित नन्हें के पिता उसे लेकर घर आए। पुलिस ने पीड़िता का डाॅक्टरी परीक्षण कराया तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का बयान दर्ज़ हुआ। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील राजेश उपाध्याय व कमलेश राय ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपित नन्हें को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनायी।

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