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दिल्ली आबकारी घोटालाः मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का सीबीआई ने किया विरोध, 22 मार्च को सुनवाई

नई दिल्ली,। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपित दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया है। सीबीआई ने दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में कुछ हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी।

सीबीआई ने कहा कि इस मामले में जांच चल रही है और अगर सिसोदिया को जमानत दी जाती है तो जांच पर असर पड़ेगा। सीबीआई ने कहा कि अधिकारियों की वजह से देरी नहीं हो रही है। सीबीआई का कहना है कि उसके द्वारा उचित प्रक्रिया अपनाई जा रही है और इस मामले में जांच बहुत महत्वपूर्ण चरण में है। सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया पूरी साजिश के मुख्य आरोपित और सरगना हैं। उनका संवेदनशील दस्तावेजों और सबूतों से सामना कराया गया है और वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। सीबीआई ने कहा कि जिस दिन मामले में केस दर्ज किया गया था, उसी दिन उन्होंने फोन नष्ट किए थे। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि मामले में कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि सिसोदिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका दाखिल की गई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। 25 नवंबर 2022 को सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 15 दिसंबर 2022 को पहली चार्जशीट का संज्ञान लिया था। कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे। पहली चार्जशीट में कोर्ट ने जिन आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया है, उनमें कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू शामिल हैं।

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