Breaking News

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास, 20 हजार अर्थदंड

पलामू। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश चतुर्थ व स्पेशल जज पोक्सो एक्ट के न्यायाधीश प्रेमनाथ पांडेय की अदालत ने नाबालिक से दुष्कर्म के दोषी बच्चन यादव को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 20 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मामले में हुसैनाबाद थाना अंतर्गत लंगरकोट निवासी सोनम देवी (बदला हुआ नाम) ने हुसैनाबाद थाना अंतर्गत बंशीबीघा नहर मोड़ निवासी बच्चन यादव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराई थी, जो हुसैनाबाद थाना कांड संख्या 8 सन 2020 तिथि 9 जनवरी 2020 को भारतीय दंड विधान की धारा 363, 376, एवं 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 3/(1) डब्लू (आर) (एस) अनुसूचित जाति और जनजाति निरसंसता निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था।

अभियुक्त पर आरोप था कि 8 जनवरी 2020 को पीड़िता को साइकिल से गांव के पोखरा तरफ ले गया और उसका अंडर गारमेंट्स खोलकर गलत काम किया। पीड़िता के साथ दुष्कर्म और प्रवेशन लैंगिक हमला किया। पीड़िता का इलाज हुसैनाबाद व सदर अस्पताल डालटनगंज में हुआ, जिस समय घटनाकारित हुई थी, पीड़िता 6 साल की थी।

Share and Enjoy !

Shares

Trending News

Copyright © 2024 खरी दुनिया | All Right Reserved.