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सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के दिए निर्देश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि वो तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 10 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं करे। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी ने अभिषेक बनर्जी ने पूछताछ के लिए आखिरी बार 2022 में बुलाया था, जबकि उनकी पत्नी रूजिरा को सितंबर 23 में आखिरी बार बुलाया था। सिब्बल ने कहा कि अगर एजेंसी को पूछताछ करनी है तो ईडी को कोलकाता में ही करना चाहिए दिल्ली बुलाने का कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि मामला कोलकाता में दर्ज है जांच भी वहीं हो रही है। ईडी बताए कि वह क्या चाहती है तो हम जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

सिब्बल ने कहा कि चुनाव आ गए हैं अब ईडी क्यों बुला रही है वो कुछ दिन इंतजार ही कर लेते। याचिकाकर्ता तृणमूल कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी होने के साथ साथ लोकसभा सांसद हैं। वे कोलकाता के डायमंड हार्बर से प्रत्याशी हैं जहां एक जून को वोटिंग है। इसलिए जुलाई में सुनवाई की जाए।

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