राहुल गांधी मानहानि मामले में सुनवाई टली , अब 6 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

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सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर में न्यायालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में सुनवाई एक बार फिर सोमवार को टल गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।

परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने सोमवार को बताया कि यह सुनवाई राहुल गांधी की वास्तविक आवाज और आरोप के तहत जमा की गई सीडी की आवाज के विधि विज्ञान प्रयोगशाला में मिलान को लेकर रिवीजन कोर्ट में होने वाली बहस के चलते टली है। यह मामला लगभग आठ वर्ष पुराना है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता में तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह पर कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान दिया था।

इस बयान से आहत होकर सुलतानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने दीवानी न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था। एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस परिवाद को स्वीकार करते हुए मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। मामले में राहुल गांधी अपनी जमानत करवा चुके हैं और अपना बयान भी दर्ज करवा चुके हैं। सुनवाई के दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ता ने राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान की जमा की गई सीडी की आवाज और उनकी वास्तविक आवाज का मिलान करवाने का अनुरोध किया था। निचली अदालत ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया था।

निचली अदालत के फैसले के खिलाफ विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने एडीजे-5 की अदालत में रिवीजन याचिका दाखिल की थी। पिछली सुनवाई में वादी विजय मिश्रा उपस्थित नहीं हुए थे, जिसके बाद एडीजे-5 की अदालत ने उन्हें अंतिम मौका देते हुए 30 जून की तारीख तय की थी। वहीं, मूल मुकदमे में सुनवाई के लिए 6 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई है।

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