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  • लोकसभा चुनावः तीसरे चरण में मप्र के नौ लोकसभा क्षेत्रों में 127 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में

    लोकसभा चुनावः तीसरे चरण में मप्र के नौ लोकसभा क्षेत्रों में 127 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में

    -14 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र वापस लिए

    भोपाल। लोकसभा निर्वाचन-2024 के निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार तीसरे चरण में मध्य प्रदेश नौ संसदीय क्षेत्रों के लिए दाखिल किए गए नाम निर्देशन पत्रों की वापसी प्रक्रिया के बाद अब 127 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चुनाव मैदान में हैं। नाम वापस लेने के अंतिम दिन सोमवार को 14 अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। यह जानकारी प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने दी।

    अनुपम राजन ने बताया कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश के नौ संसदीय क्षेत्रों के लिए सोमवार को नाम निर्देशन पत्र वापस लेने का अंतिम दिन था। नाम वापसी के बाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-1 मुरैना में 15 अभ्यर्थी, क्रमांक-2 भिण्ड (अजा) में सात अभ्यर्थी, क्रमांक-3 ग्वालियर में 19 अभ्यर्थी, क्रमांक-4 गुना में 15 अभ्यर्थी, क्रमांक-5 सागर में 13 अभ्यर्थी, क्रमांक-18 विदिशा में 13 अभ्यर्थी, क्रमांक-19 भोपाल में 22 अभ्यर्थी, क्रमांक-20 राजगढ़ में 15 अभ्यर्थी एवं लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्र.-29 बैतूल (अजजा) में आठ अभ्यर्थी चुनाव मैदान में रह गये हैं।

    राजन ने बताया कि इन अभ्यर्थियों के शपथ पत्र एवं अन्य जानकारियां भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट की लिंक https://affidavit.eci.gov.in/ पर देखी जा सकती है। तीसरे चरण के लिए मंगलवार, 07 मई को मतदान होगा। मतगणना 04 जून को होगी।

    प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सोमवार को लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-1 मुरैना में एक अभ्यर्थी, क्रमांक-2 भिण्ड (अजा) में एक अभ्यर्थी, क्रमांक-3 ग्वालियर में दो अभ्यर्थियों, क्रमांक-4 गुना में दो अभ्यर्थियों, क्रमांक-5 सागर में एक अभ्यर्थी, क्रमांक-18 विदिशा में तीन अभ्यर्थियों, क्रमांक-19 भोपाल में तीन अभ्यर्थियों एवं लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्र.-29 बैतूल (अजजा) में एक अभ्यर्थी ने अपने नाम निर्देशन पत्र वापस ले लिए हैं।

  • अस्पताल के बाहर प्रसव का मामला : वरिष्ठ चिकित्सक एवं एनएनएम निलंबित

    अस्पताल के बाहर प्रसव का मामला : वरिष्ठ चिकित्सक एवं एनएनएम निलंबित

    पीएमओ को हटाया, अन्य नर्सिंग स्टाफ को 17 सीसीए के तहत नोटिस

    जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बूंदी जिले के नैनवां उप जिला चिकित्सालय में एक महिला का बैंच पर प्रसव होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई की है। प्रकरण में एक वरिष्ठ चिकित्सक एवं एक एएनएम को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है एवं पीएमओ नैनवा को पद से हटा दिया गया है। एक चिकित्सक के विरू़द्ध 16 सीसीए के तहत विभागीय जांच प्रस्तावित की गई है तथा अन्य कार्मिकों को 17 सीसीए के तहत नोटिस दिए गए हैं।

    चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्रभाव से कोटा जोन के संयुक्त निदेशक, उप निदेशक तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बूंदी को शामिल कर एक जांच कमेटी गठित की थी। साथ ही, जिला कलेक्टर बूंदी से प्रकरण की जानकारी ली और नैनवा उपखण्ड अधिकारी से भी रिपोर्ट मांगी गई। जिला कलेक्टर से मिली जानकारी, जांच कमेटी एवं उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए चिकित्सकों एवं अन्य कार्मिकों पर विभाग ने सख्त एक्शन लिया है।

    निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश माथुर ने बताया कि प्रकरण में ड्यूटी पर उपस्थित वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डॉ. मुरारीलाल मीणा एवं एएनएम कुसुमलता शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय निदेशालय, जयपुर किया गया है। साथ ही पर्यवेक्षणीय लापरवाही का दोषी मानते हुए पीएमओ नैनवां डॉ. समुन्दर लाल मीणा को हटाकर उनके स्थान पर वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डॉ. कृष्ण कुमार को उनका चार्ज दिया गया है।

    डॉ. माथुर ने बताया कि प्रकरण में अन्य नर्सिंग स्टाफ गायत्री मीणा, केला देवी मीणा, शिवदत्त, कौशल्या गुर्जर एवं हेमन्त महावर को सीसीए नियम 17 के तहत नोटिस दिए गए हैं।

  • पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को

    पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को

    रांची। बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन घोटाले के आरोप में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी पर मंगलवार को ईडी की विशेष अदालत में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई थी।

    हेमंत सोरेन ने जमानत की गुहार लगाते हुए 15 अप्रैल को अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दाखिल की है। इसी अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के 75 दिनों बाद जमानत की गुहार लगाई है। वह बड़गाई अंचल जमीन घोटाले के आरोप में 31 जनवरी से जेल में बंद है। मामले में ईडी ने जांच पूरी करते हुए 30 मार्च को हेमंत सोरेन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। दाखिल चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान भी ले लिया है।

  • लोस चुनाव : 24 अप्रैल को मेरठ में रहेंगे योगी, अखिलेश और मायावती

    लोस चुनाव : 24 अप्रैल को मेरठ में रहेंगे योगी, अखिलेश और मायावती

    मेरठ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान का समय निकट आ गया है। अपने राजनीतिक समीकरणों को धार देने के लिए मंगलवार को मेरठ में एक वर्तमान मुख्यमंत्री और दो पूर्व मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो होगा तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती जनसभाओं को सम्बोधित करेंगे।

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 दिन के अंदर मेरठ में पांचवीं बार आ रहे हैं। वे पुराने शहर में भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल के समर्थन में रोड शो करेंगे। उनका काफिला दलित, ब्राह्मण, वैश्य, पिछड़े वर्ग की आबादी से होते हुए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से भी गुजरेगा। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अभी कुछ दिन पहले ही मेरठ-हापुड़ सीट से भाजपा उम्मीदवार सुनीता वर्मा के समर्थन में हापुड़ रोड स्थित मुस्लिम बाहुल्य हाजीपुर गांव में जनसभा की थी। अब मंगलवार को बागपत लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मेरठ जनपद की सिवालखास विधानसभा क्षेत्र में उनकी जनसभा होगी। हर्रा-खिवाई नगर पंचायत की सीमा पर वे बागपत से सपा उम्मीदवार अमरपाल शर्मा के समर्थन में जनसभा को सम्बोधित करेंगे।

    इसी तरह बसपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी मंगलवार को हापुड़ रोड स्थित अलीपुर गांव में बसपा उम्मीदवार देवव्रत त्यागी के समर्थन में जनसभा करेंगी। दलित वोटरों को अपने पाले करने के साथ ही मुस्लिम मतदाताओं को भी पक्ष में लाने के लिए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जनसभा आयोजित की जा रही है। इन दोनों नेताओं की जनसभा के लिए भी पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं।

  • ममता ने कहा : जेल भेजना है भेज दीजिए लेकिन नौकरी गंवाने वालों के साथ खड़ी रहूंगी

    ममता ने कहा : जेल भेजना है भेज दीजिए लेकिन नौकरी गंवाने वालों के साथ खड़ी रहूंगी

    कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में 25 हजार से अधिक नियुक्तियां रद्द किए जाने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ लगातार मुखर रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि कोई मुझे जेल भेजना चाहता है तो भेज दे लेकिन जो लोग नौकरी गंवाए हैं उनके परिवार के साथ मैं खड़ी रहूंगी। रायगंज में एक चुनाव जनसभा को संबोधित करते हुए ममता ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट के फैसले पर भाजपा की छाया है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों का दोष नहीं भाजपा का असर है कि इस तरह के फैसले आ रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि भाजपा न्यायपालिका को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। न्यायालय को भाजपा का “विचारालय” करार देते हुए उन्होंने कहा कि अन्य लोग पीआईएल करते हैं तो उसे कोर्ट रद्द कर देता है भाजपा करती है तो उनके नेताओं को बेल मिल जाती है और हम लोग पीआईएल करते हैं तो जेल भेज दिया जाता है। यही अवस्था है। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे भी चाहें तो जेल भेज दें लेकिन जिन लोगों की नौकरी चाहिए उनके परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहूंगी।

  • सीआईडी ने ठगी मामले में पांच आरोपितों के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र

    सीआईडी ने ठगी मामले में पांच आरोपितों के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र

    रांची। एसबीआई बैंक से लोन दिलाने के नाम पर लोगों से दस्तावेज लेकर और लोन पास कराकर अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर पैसे की ठगी मामले में सीआईडी की टीम ने सोमवार को पांच आरोपितों के खिलाफ सीआईडी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है।

    यह आरोप पत्र कमल कुमार सिंह, मोहम्मद जमीर मियां, बिट्टू कुमार रजक, मेहुल कुमार और राहुल कुमार के खिलाफ दायर किया गया। रामगढ़ और पतरातू इलाके में रहने वाले ये आरोपित बैंक अधिकारियों को पांडेय गिरोह के नाम से डरा-धमका कर उनसे लोन पास करवाते थे।

    सीआईडी ने इन्हें 16 दिसंबर, 2023 को गिरफ्तार किया था। सीआईडी थाने में दर्ज शिकायत के आधार पर सीआईडी ने 09 नवंबर, 2023 को धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। रामगढ़ और पतरातू इलाके में रहने वाले अधिकतर सीसीएल कर्मी आरोपितों के टारगेट में रहते थे। ये आरोपित लोन दिलाने के नाम पर लोगों से दस्तावेज लेकर एसबीआई से उनके नाम पर लोन लेते थे और बिना उनकी जानकारी के लोन पास कराकर उनके पैसे को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर लेते थे।

  • अन्र्तराज्यीय साइबर अपराध गिरोह का भंडाफोड़, 06 शातिर अपराधी गिरफ्तार

    अन्र्तराज्यीय साइबर अपराध गिरोह का भंडाफोड़, 06 शातिर अपराधी गिरफ्तार


    -कब्जे से 16 मोबाईलफोन, 04 लैपटॉप, 30 एटीएम कार्ड, 15 चेकबुक, 48 सिम किट, 03 पासबुक व 02 मोटरसाईकिल बरामद

    मऊ- थाना सरायलखसी पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब गुरुवार को 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। प्रेसवार्ता में जानकारी देते हुए एएसपी महेश सिंह अत्री ने बताया कि देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर चांदमारी इमिलिया में रोड के किनारे बैठकर कूटरचित तरीके से पैसे का लेन-देन की बात कर रहे व लैपटापों की अदला-बदली कर रहे 06 शातिरों क्रमशः दुर्गेश गिरी पुत्र राजेश गिरी निवासी सेमरी जमालपुर थाना घोसी मऊ, दीपक कुमार वर्मा पुत्र चन्देश्वर प्रसाद निवासी तेजपुरवा सरन बिहार, पी रोहन कुमार पुत्र पी प्रभु कुमार, हिमांशू साहू पुत्र दानेश्वर निवासीगण जामुल दुर्ग छत्तिसगढ़, रोशन कुमार पुत्र अनिल कुमार निवासी चकजोहरा, धनरूवा पटना बिहार व विजय मुण्डा पुत्र स्व० कृष्ण मुण्डा निवासी बरकाकाना रामगढ़ झारखण्ड को पकड़कर उनके कब्जे से 16 मोबाईलफोन, 04 लैपटॉप, 30 एटीएम कार्ड, 15 चेकबुक, 48 सिम किट, 03 पासबुक व 02 मोटरसाईकिल बरामद कर गिरफ्तार किया गया।कड़ाई से पूछताछ के दौरान करने पर उक्त द्वारा बताया गया कि हम लोगों द्वारा मोबाइल व लैपटॉप के माध्यम से दूसरा व्यक्ति बनकर लोगों से छलपूर्वक पैसा बैंक के माध्यम से ले लेते हैं तथा मूल्यवान प्रतिभूति (चेकबुक, पासबुक भिन्न-भिन्न नामों का) छल करने के लिये व उसे कूटरचित करके उसे असली के रुप में प्रयोग करते हैं और लोगों के खाते से विश्वास दिलाकर कूटरचित व फरेब छल द्वारा उसे असली के रुप में प्रयोग करके लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे को बैंक के माध्यम से निकाल लेते हैं तथा उसी पैसे से हम लोग अपना तथा अपने परिवार कर भरण-पोषण करते हैं। तथा आनलाईन बेटिंग व आईपीएल में सट्टेबाजी में लोगो से पैसा लगवाते है। गिरफ्तार/बरामदकर्ता पुलिस टीम में निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना सरायलखंसी, उ०नि० प्रभात चन्द्र पाठक उ०नि०यू०टी० मनमोहन सिंह, हे0का0 सुनील यादव, हे०का० लव कुमार (चालक) हे0का0 सुरजीत कुमार व का० पंकज कुमार थाना सरायलखंसी शामिल रहे।

  • लोकसभा चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर बलिया में धारा 144 लागू

    लोकसभा चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर बलिया में धारा 144 लागू

    बलिया। लोकसभा चुनाव, रामनवमी व महावीर जयंती के मद्देनजर जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने जनपद की सीमा के भीतर 12 जून तक धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है। डीएम के इस आदेश के बाद किसी भी प्रकार के जुलूस व सभा के लिए अनुमति लेनी होगी।

    धारा 144 लागू करने के आदेश देते हुए मंगलवार को उन्होंने कहा कि नागरिक सुरक्षा, सार्वजनिक शांति व्यवस्था तथा जन-जीवन को सामान्य बनाए रखने, मानव जीवन को स्वस्थ रखने एवं खतरों से निवारण करने, बलवा अथवा किसी अन्य दंगों के निवारण के लिए निरोधात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि इतना समय नहीं है कि उन पर नोटिस की तामिली की जा सके। इसलिए यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है।

    जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों व उनके प्रतिनिधियों के द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन में मत प्राप्त करने के लिए किसी धर्म, संप्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल, उम्मीदवार व कार्यकर्ता की सांप्रदायिक और धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचाने, किसी की भी शासकीय, सार्वजनिक संपत्ति, स्थल, भवन या परिसर में विज्ञापन, वॉल राइटिंग, होर्डिंग और बैनर न लगाने का आदेश पारित किया है।

    उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए वाहनों, लाउडस्पीकर और साउंड बॉक्स का प्रयोग, टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन, प्रचार तथा सभा, रैली व जुलूस का आयोजन और कोई मुद्रक, प्रकाशक या किसी व्यक्ति के द्वारा निर्वाचन प्रचार सामग्री के प्रकाशन से पहले जिला प्रशासन की अनुमति प्राप्त करने सहित अन्य बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश पारित किया है।

    उन्होंने कहा है कि उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। उन्होंने इस आदेश का संबंधित थाना क्षेत्रों में डुग्गी पिटवाकर तथा लाउडस्पीकर से प्रचार प्रसार करने का आदेश दिया है।

  • आजमगढ़: कार में मिले तीन लाख रुपये एफएसटी टीम ने जब्त किए

    आजमगढ़: कार में मिले तीन लाख रुपये एफएसटी टीम ने जब्त किए

    आजमगढ़। जनपद में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में चलाये जा रहे चेकिंग के दौरान एफएसटी टीम ने मंगलवार को एक कार से तीन लाख रुपये जब्त किया है। बरामद रुपये का कार मालिक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका।

    टीम प्रभारी रामतीर्थ यादव जुनैदगंज चौराहे पर वाहनों की जांच कर रहे थे। जांच के दौरान उन्होंने वहां से गुजर रही एक कार को रोककर तलाशी ली। कार से तीन लाख रुपये मिले। कार स्वामी निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरहाबाद निवासी दीपक सिंह है। टीम ने इन रुपयों के बारे में पूछा तो दीपक ने बताया कि वह अपनी एक पुरानी कार को बेंचकर उसका रुपया कहीं देने के लिए जा रहे थे। लेकिन इस संबंध में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। इस पर एफएसटी टीम ने कार समेत रुपये को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।

  • हाईकोर्ट से 79 वर्षीय रेल कर्मी को मिला न्याय

    हाईकोर्ट से 79 वर्षीय रेल कर्मी को मिला न्याय

    –सेवा समाप्ति आदेश रद्द कर सेवा जनित परिलाभ के भुगतान का निर्देश

    प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेलवे के सीनियर रक्षक की सेवा समाप्ति आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया और सेवा जनित सभी परिलाभ पाने का हकदार ठहराया है।

    कोर्ट ने काम नहीं तो दाम नहीं के सिद्धांत के तहत कहा कि याची को बकाया वेतन नहीं मिलेगा। किंतु सेवा जनित अन्य परिलाभ पाने का उसे हक है, जिसे रेलवे को तीन माह में भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने पांचू गोपाल घोष की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

    मालूम हो कि बिना विभागीय जांच के याची को सेवा से हटा दिया गया। अपील भी खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने 7 मार्च 2010 के आदेश से बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगाते हुए विभागीय जांच कर नये सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश दिया। इसके बाद विभागीय जांच शुरू की गई। पांच आरोप लगाये गये। जांच कमेटी ने 4 मई 12 को जांच रिपोर्ट दी और कहा कि मामला 35 साल पुराना है। आरोप साबित करने के लिए दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। आरोप सिद्ध नहीं पाया गया। किंतु यह भी कारण नहीं बताया कि आखिर साक्ष्य क्यों उपलब्ध नहीं थे।

    विभागीय अधिकारी इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुए। कहा कि 1976 की बर्खास्तगी आदेश को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए था। और 1976 के बर्खास्तगी आदेश के आधार पर नये सिरे से 5 जून 12 को बर्खास्त कर दिया। कोर्ट ने इसे कल्पनातीत दिग्भ्रमित आदेश करार देते हुए रद्द कर दिया। कहा कि हाईकोर्ट ने जांच का आदेश दिया था। जांच रिपोर्ट में पांचों आरोप सिद्ध नहीं हुए। सिद्ध करने के लिए साक्ष्य नहीं मिले।

    कोर्ट ने कहा याची को 79 साल की आयु में विभाग को फिर निर्णय लेने के लिए भेजना उचित नहीं होगा। कहा विभाग के काम के चलते यह स्थिति पैदा हुई। जांच में आरोप साबित नहीं हुआ। इसलिए बर्खास्तगी अवैध है।