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  • ग्राम देवदह की जाँच मे आई तेजी, अभिलेखो के लिए ग्राम सचिव को लिखा गया पत्र

    ग्राम देवदह की जाँच मे आई तेजी, अभिलेखो के लिए ग्राम सचिव को लिखा गया पत्र

    — विकास खंड रतनपुरा के ग्राम देवदह मे विकास मे बिना निर्माण निकाले गये धनों के साथ ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी खाते से अपने खाते मे उतारे गये धनों की भी जाँच शुरु

    — ग्राम पंचायतो के टेंडर प्रकाशन के बदले मे भी ग्राम प्रधान ने सरकारी खाते से अपने खाते मे उतारी है विज्ञापन की रकम

    मऊ। विकास खंड रतानपुरा के ग्राम सभा मे बिना निर्माण कराये मजदूरी, मरम्मत आदि के नाम पर ग्राम प्रधान द्वारा लाखो की रकम को अपने खाते मे उतारने आदि की जाँच ने शुक्रवार को गति पकड़ ली है। उच्च न्यायालय ने खरी दुनिया की याचिका पर सुनवाई कर मामले की जाँच को ६ हफ्ते मे पुरा करने का आदेश दिया है। ६ हफ्ते का दिन ऑर्डर की तारीख से गिना जायेगा। ऑर्डर २८ फ़रवरी २०२४ का है।


    विभागीय सूत्रों के अनुसार विकास खंड रतनपुरा के ग्राम पचांयत देवदह मे विकास कार्यो को बिना कराये ग्राम प्रधान द्वारा कही खुद को मजदूर बताकर धन की निकासी होने खाते मे की गई है तो कही, फर्म बताकर धन निकाल लिया गया है।

    ग्राम प्रधान के द्वारा किये गये इस अपराधिक कृत्यो को लेकर खरी दुनिया ने जब सपथ पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी से शिकायत किया तो मामले अभिलेख नही मिलने का बहना कर जाँच अधिकारी ने मामले की जाँच नही की।

    28 फरवरी 2024 को हाई कोर्ट ने डीएम को छ हफ्ते मे जाँच पुरी करने का दिया है आदेश,

    शिकायत किये जब साल भर से अधिक का समय बित गया और विभाग ने जांच पुरी नही की तो बतौर शिकायतकर्ता खरी दुनिया द्वारा उच्च न्यायालय मे अर्जी लगा कर मामले मे जाँच की मांग की गई। बीते २८ फ़रवरी २०२४ को अदालत ने मामले की जांच को आदेश की तारीख से ६ हफ्ते के अंदर जाँच को पुरा करने का आदेश जारी है। इधर आज शुक्रवार को विभाग मे इस आदेश को लेकर हलचल देखी गई।

    ..ग्राम प्रधान ने विज्ञापन की भी धनराशि को लिया है अपने खाते मे

    ग्राम प्रधान ने २०१८से २०२० के बींच खुद को अख़बार का मालिक भी बता कर प्रकाशित टेंडर का भुगतान खुद के खाते मे उतारा है।
    विभागीय सूत्रों की माने तो जिस बिल के माध्यम से २५०० और ३००० की धनराशि प्रकाशित विज्ञापन के बदले मे है या बिना प्रकाशन ही सरकारी खाते से धन उतारा गया है ? यह जाँच का विषय है, जाँच हुई तो यह भी खुलासा होगा की इतना ग्राम प्रधान किस किस अख़बार का खुद को स्वामी बताया है।

  • मऊ के लोगो के दिलो मे आज भी राज करते है पूर्व के एसपी मऊ और आज के एडीजी वाराणसी पीयूष मॉर्डिया

    मऊ के लोगो के दिलो मे आज भी राज करते है पूर्व के एसपी मऊ और आज के एडीजी वाराणसी पीयूष मॉर्डिया

    (ब्रह्मा नन्द पाण्डेय)

    मऊ। वर्तमान मे एडीजी वाराणसी और पूर्व के पुलिस अधीक्षक पीयूष मोर्डिया साहब आज भी मऊ की जनता के दिलो पर राज करते है। अपराध और अपराधियों पर नकल कसने का तरीका हो या फिर फरियादियों से मिलने का सलीका, मऊ की जनता आज भी इनको सराहने से बाज नही आती है।

    सूत्रों की माने तो सूबे के वरिष्ठ आईपीएस पियूष मॉर्डिया को जैसे ही वाराणसी मे बतौर एडीजी ल्कार्यभार लेने की जानकारी लगी ,लोगो को खुशी का ठिकाना नही रहा। साहब को जनपद के करीब पा फूले नही समा रहे लोग उनके सुखमय सफल जीवन की कामना करते है। सवाल उठता है क्या साहब के जैसे उनके बाद जिले मे कोई पुलिस अधीक्षक नही आये ? आये लेकिन वे साहब के जैसे लोगो के दिलो को नही जीत सके।

    साहब जब से वाराणसी मे बतौर एडीजी तैनात हुए है जैसे मानो वे मऊ मे हो, लोग उनके गुणों का गान करते नही थक रहे है। साहब का अपराध और अपराधियों पर सिकंजे का तरीका और लोगो से मिलने की शैली ने लोगो को उनका दीवाना बना दिया । ऐसा नही साहब के जाने के बाद जिले मे कोई एसपी नही आये, लेकिन साहब की कार्यशैली ने मऊ की जनता के दिलो पर जो छाप छोड़ी वह आज तक कोई और नही ले सका।

  • दो महिलाओं सहित दस तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे, भारी मात्रा में मादक पदार्थ और देशी शराब जब्त

    दो महिलाओं सहित दस तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे, भारी मात्रा में मादक पदार्थ और देशी शराब जब्त

    जयपुर। जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने ऑपरेशन ‘‘क्लीन स्वीप’’ के तहत ड्रग्स एवं अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ विद्याधर नगर, खो-नागोरियान, विश्वकर्मा, ट्रांसपोर्ट नगर, मुहाना, करधनी, मालपुरा गेट, शिवदासपुरा, महेश नगर एवं मुरलीपुरा थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट एवं आबकारी अधिनियम में 10 प्रकरण दर्ज कर दो महिला सहित दस आरोपितों को गिरफ्तार किया। जिनके पास से अवैध मादक पदार्थ गांजा 01 किलो 160 ग्राम, देशी शराब के 873 पव्वे (लगभग 18 पेटी) एवं बिक्री राशि 9 हजार 970 रुपये बरामद किये गये है। फिलहाल आरोपितों से पूछताछ की जा रही है।

    जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को मध्यनजर रखते हुए जयपुर शहर में अवैध नशा तस्करों के खिलाफ चलाये जा रहे ऑपरेशन ‘‘क्लीन स्वीप’’ के तहत सीएसटी ने अवैध मादक पदार्थ एवं शराब की तस्करी एवं बेचने वालों के खिलाफ विद्याधर नगर, खो-नागोरियान, विश्वकर्मा, ट्रांसपोर्ट नगर, मुहाना, करधनी, मालपुरा गेट, शिवदासपुरा, महेश नगर एवं मुरलीपुरा थाना इलाके में कार्रवाई हुए इन्द्रा सांसी पत्नी निवासी विद्याधर नगर जयपुर, मुन्ना लाल निवासी बोली जिला सवाई माधोपुर हाल खोह नागोरियान जयपुर,नरेश कुमार निवासी नांगल चौधरी जिला महेंद्रगढ़ (हरियाणा) हाल विश्वकर्मा जयपुर, किशनसिंह निवासी खोह नागोरियान जयपुर ,मनीष कुमार निवासी ओबरा जिला औरंगाबाद (बिहार)हाल मुहाना जयपुर, सौदागर सांसी निवासी बरौनी जिला टोंक हाल करधनी जयपुर, रामगोपाल शर्मा निवासी शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण, सीता देवी निवासी शिवदासपुरा जयपुर,अजय निवासी महेश नगर जयपुर और श्रीचन्द निवासी मुरलीपुरा जयपुर को गिरफ्तार किया। जिनके पास से अवैध मादक पदार्थ गांजा एक किलो 160 ग्राम, देशी शराब के 873 पव्वे एवं बिक्री राशि 9 हजार 970 रुपये जब्त किए है। पुलिस आरोपितों से अवैध मादक पदार्थ और शराब की खरीद-फरोख्त के बारे में पूछताछ कर रही है।

  • मोतिहारी में 80 किलो चरस व एक किलो गांजा के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

    मोतिहारी में 80 किलो चरस व एक किलो गांजा के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

    पूर्वी चंपारण। जिला पुलिस टीम ने सुगौली थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम मादक पदार्थों की तस्करी की योजना को नाकाम करते हुए तीन तस्करों को 80 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है।

    इस संबंध में एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना के सत्यापन एवं कार्रवाई के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक सदर के नेतृत्व में थानाध्यक्ष, सुगौली एवं जिला आसूचना इकाई दल ने नाकाबंदी कर सुगौली थानाक्षेत्र अंतर्गत अर्द्धनिर्मित टॉल प्लाजा के पास सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान जांच क्रम में दो मोटरसाईकिल पर सवार दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जिनके पास से करीब 15-15 किलो ग्राम चरस जैसा मादक पदार्थ बरामद किया गया।

    पूछताछ के क्रम में पकड़े गए व्यक्तियों की निशानदेही पर सुगौली थानाक्षेत्र के ग्राम छोटा बंगरा स्थित राज किशोर सिंह के दलान से 50 किलो ग्राम चरस जैसा मादक पदार्थ एवं 01 किलो ग्राम गांजा जैसा मादक पदार्थ बरामद कर राजकिशोर सिंह को गिरफ्तार किया गया।

    बरामद मादक पदार्थ के संबंध में पूछने पर बताया कि उक्त मादक पदार्थ को नेपाल के रास्ते लाकर अपने घर पर रखा था। इस संदर्भ में सुगौली थाना अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार तस्करों में बेतिया जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र निवासी आलम मियां, ओम प्रकाश कुमार राम एवं सुगौली थाना क्षेत्र का राज किशोर सिंह शामिल है। जिसमें आलम मियां वर्ष 2023 में बेतिया जिला अंतर्गत मझौलिया थाना से मारपीट के मामले में जेल जा चुका है।

    छापामारी दल में सहायक पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी, सुगौली थानाध्यक्ष मुन्ना कुमार, तकनीकी शाखा के प्रभारी मनीष कुमार व सिपाही नित्यानंद दुबे सहित सुगौली थाना के सशस्त्र बल शामिल थे।

  • एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक मामला: चार और आरोपितों को कोर्ट ने भेजा जेल

    एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक मामला: चार और आरोपितों को कोर्ट ने भेजा जेल

    जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक कर और डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास करने वाले राजेंद्र उर्फ राजू, राजेन्द्र यादव शिक्षक, हर्षवर्धन पटवारी और शिवरतन को गुरुवार कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। अब इस मामले में एसओजी अन्य संदिग्ध सब इंस्पेक्टरों पर कार्रवाई की तैयारी में है। इस मामले में करीब दौ सौ से अधिक सब इंस्पेक्टर एसओजी की राडार पर है जिनके नम्बर सहित अन्य मामलों में गड़बडी की बात सामने आई है। परीक्षा रिक्रिएशन के माध्यम से एसओजी ने पेपर लीक और डमी केडिडेंट बैठाने की बात को सही साबित करने के लिए साक्ष्य जुटाए है जो कि आगामी समय में जरुरत पड़ने पर कोर्ट में पेश किए जा सकते है।

    एसओजी एडीजी वीके सिंह ने कहा कि पेपर लीक होने से कई योग्य अभ्यर्थी चयन से बाहर हो गए। वह पेपर लीक से जुड़े हर संदिग्ध तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जो मेहनत से भर्ती हुए हैं, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। जांच पूरी होने पर ही निर्णय हो पाएगा कि परीक्षा निरस्त हो या नहीं।

  • रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एडीओ पंचायत गिरफ्तार

    रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एडीओ पंचायत गिरफ्तार

    लखीमपुर खीरी। परिवार रजिस्टर में नाम सही करने के नाम पर एडीओ पंचायत खीरी को एंटी करप्शन की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसके बाद खीरी थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवकुमार मौर्य निवासी गांव मन्दूरा थाना खमरिया ने परिवार रजिस्टर में नाम गलत होने और उसे सही करने को लेकर एडीओ पंचायत शिवाशीष शरण श्रीवास्तव को अनुरोध किया था। इसके बाद एडीओ पंचायत द्वारा शिकायतकर्ता शिवकुमार मौर्य से 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई।

    शिवकुमार मौर्य ने एंटी करप्शन ब्यूरो से इसकी शिकायत की। शिकायत के बाद गुरुवार को एंटी करप्शन की टीम ने एडीओ पंचायत शिवाशीष शरण श्रीवास्तव को शिवम गैराज चौराहा पटेल नगर से रंगे हाथों 50 हजार रुपये की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। मामले में एंटी करप्शन की टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद खीरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

  • व्यापारी के घर सीबीआई का छापा

    व्यापारी के घर सीबीआई का छापा

    बस्ती । जनपद के दुबौलिया थाना क्षेत्र के साँड़पुर (चपरा) गांव में गुरुवार की सुबह दिल्ली से आई सीबीआई की 6 सदस्यीय टीम रंजीत भारती नाम के एक यहां छापेमारी कर रही है। रंजीत भारती कृष्णा ऐग्रो फर्म का मालिक है और छत्तीसगढ़ में 6 किसानों से 16 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में दो एजेंटों के साथ 2016 में जेल जा चुका है।

    सूत्रों की मानें तो एक महिला सहित 6 सदस्यों के साथ साँड़पुर (चपरा) पहुंची सीबीआई की टीम घर के अन्दर तमाम दस्तावेज को खंगालने में लगी है। रंजीत कवर्धा जिले के विकरोना गांव में किराए पर रहकर किसानों को सस्ते दामों पर ब्रांडेड कंपनी की दवा देने का झांसा देता था। ऐसा करके छह किसानों से करीब साढ़े 16 लाख रुपए लिए थे।

    रंजीत का दोना पत्तल बनाने का भी कारोबार है। उम्मीद है सबीबाआई टीम बड़ा खुलासा करने वाली है। फिलहाल अचानक शुरू हुई इस कार्यवाही को लेकर जिले में हड़कम्प मचा है।

  • पिता पेंशनर तो कर्मचारी मां की मौत पर आश्रित की नियुक्ति से इंकार का आदेश रद्द

    पिता पेंशनर तो कर्मचारी मां की मौत पर आश्रित की नियुक्ति से इंकार का आदेश रद्द

    -उप नगर आयुक्त फिरोजाबाद को पुनर्विचार करने का निर्देश

    प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप नगर आयुक्त नगर निगम फिरोजाबाद को याची की मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है।

    इससे पहले यह कहते हुए नियुक्ति से इंकार कर दिया गया था कि याची के पिता पेंशन पा रहे हैं। इसलिए नगर निगम कर्मचारी मां की मृत्यु पर उसे मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने उप नगर आयुक्त के नियुक्ति से इंकार करने के आदेश 20 मार्च 23 को रद्द कर दिया है।

    यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने रवि आजाद की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने खंडपीठ के एक फैसले का हवाला दिया जिसमें पेंशन पाने के आधार पर आश्रित नियुक्ति से इंकार करने को नियमावली के विपरीत करार दिया गया है। कहा गया कि नियमावली के उपबंधों के तहत आश्रित होने के तथ्यों पर विचार किया जाय। याची का मामला भी वैसा ही है।

  • भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो नौकरी मिलेगी : अखिलेश यादव

    भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो नौकरी मिलेगी : अखिलेश यादव

    लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो लोकतंत्र बचेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान बचेगा। भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो नौकरी मिलेगी, किसानों को एमएसपी मिलेगी। यह बातें समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कही। वे गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों को सम्बोधित कर रहे थे।

    उन्होंने कहा कि देश में किसानों को हक दिलाने के लिए चौधरी चरण सिंह जी से बड़ा नेता कोई नहीं रहा। उन्हीं के रास्ते पर चलने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे, हमें उम्मीद है आने वाले समय में भाजपा का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा।

    अखिलेश ने कहा कि भाजपा हटेगी तो देश बचेगा। मतदान तो करना ही पड़ेगा लेकिन मतदान तक हम सबको सावधान रहना पड़ेगा। अकाउंट इसलिए सीज़ हो रहे हैं क्योंकि चंदा चोरी में भाजपा सबसे आगे है।

    सपा अध्यक्ष ने कोरोना कॉल में लगाई गई वैक्सीन को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। इस देश की भोली भाली जनता को पता ही नहीं चला की वैक्सीन वालों से भी यह चंदा ले लेंगे, पैसा वसूल लेंगे।

  • नाबालिग के दुष्कर्मियों को 15-15 वर्ष का कारावास, 11 हजार अर्थदण्ड

    नाबालिग के दुष्कर्मियों को 15-15 वर्ष का कारावास, 11 हजार अर्थदण्ड

    मीरजापुर। जमालपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अभियोग में न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), अपर सत्र न्यायाधीश ने गुरूवार को दो दोषियों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास एवं 11-11 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

    जमालपुर थाने पर नामजद आरोपितों के विरूद्ध नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में तहरीर दी गई थी। इसके आधार पर जमालपुर थाना पर मु0अ0सं0-74/2020 धारा 376,506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नामजद आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा था। सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी एसपीपी सुनीता गुप्ता, विवेचक उपनिरीक्षक विजय कुमार सरोज व कोर्ट मुहर्रिर महिला आरक्षी सुनीता आदि ने प्रभावी पैरवी की।

    परिणाम स्वरूप विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) व अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार त्रिपाठी ने अन्तर्गत धारा 376 भादवि व समतुल्य धारा-4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा 506 भादवि में दोष सिद्ध होने पर सोनू पुत्र मुन्ना बियार निवासी भभौरा व दिनेश पुत्र शंकर निवासी देवरिल्ला को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास एवं 11-11 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।