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  • महिला से मारपीट के आरोप में ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज, आरोपित गिरफ्तार

    महिला से मारपीट के आरोप में ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज, आरोपित गिरफ्तार

    मुरादाबाद,। जिले के थाना मूंढापांडे क्षेत्र निवासी महिला ने थाना क्षेत्र निवासी ईंट भट्टे पर ठेकेदारी करने के आरोपित ठेकेदार पर मारपीट का आरोप लगाया। बुधवार शाम को आरोपित ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया।

    मूंढापांडे थाना क्षेत्र के गांव खाईखेड़ा में रामपुर के कैमरी निवासी बाबू अपनी पत्नी के साथ छह साल से ईंट भट्ठे पर काम करते हैं। काम के दौरान बाबू ने ठेकेदार से पैसे लिए थे। उन्होंने किसी और को पैसे दिलवाए थे। निर्धारित समय बाद भी पैसे नहीं दिए तो ठेकेदार लइक अहमद ने मजदूरों की बाइक भट्टे पर खड़ी करवा ली।

    पैसे देने के बाद ही बाइक ले जाने की बात कही। ठेकेदार लईक अहमद ने बाबू की पत्नी मोबीना के साथ मारपीट की थी। मारपीट का किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। थाना प्रभारी शैलेन्द्र कुमार ने बताया कि महिला से मारपीट करने वाले ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही, ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया है।

  • तीन वनडे और पांच टी20 मैचों के लिए वेस्टइंडीज की मेजबानी करेगी पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम

    तीन वनडे और पांच टी20 मैचों के लिए वेस्टइंडीज की मेजबानी करेगी पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम

    नई दिल्ली। पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम अप्रैल में तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की मेजबानी करेगी। सीरीज के सभी मैच कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम (एनबीएस) में होंगे।

    वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच तीन वनडे मैच आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2022-25 का हिस्सा होंगे। पहला वनडे मैच 18 अप्रैल को होगा। वहीं, दूसरा और तीसरा मैच क्रमश: 21 और 23 अप्रैल को होगा।

    तीन मैचों की 50 ओवरों की श्रृंखला के बाद 26 अप्रैल से 3 मई तक पांच मैचों की टी20ई खेली जाएगी, जिससे पाकिस्तान और वेस्टइंडीज दोनों को आगामी महिला टी20 विश्व कप की तैयारियों में मदद मिलेगी।

    नवंबर 2021 के बाद वेस्टइंडीज की महिलाओं का यह पहला पाकिस्तान दौरा होगा। पिछली बार उन्होंने तीन एकदिवसीय मैचों के लिए देश का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की थी।

    आईसीसी ने पाकिस्तान की महिला क्रिकेट प्रमुख तानिया मलिक के हवाले से कहा, “हम आगामी श्रृंखला के लिए वेस्टइंडीज महिला टीम का पाकिस्तान में हार्दिक स्वागत करते हैं। 2022-25 चक्र के भीतर घर पर चौथी महिला चैंपियनशिप श्रृंखला की मेजबानी करना महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने और हमारे खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करने के लिए पीसीबी की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है।”

    उन्होंने कहा, “वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी श्रृंखला सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं है; यह क्रिकेट खेलने वाले देशों के बीच संबंधों को विकसित करने और संबंधों को मजबूत करने के बारे में है। आईसीसी महिला चैम्पियनशिप 2022-25 पाकिस्तान महिला टीम के लिए अपने समापन पर आ रही है, दांव पहले से कहीं अधिक है। टीम आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्व कप के लिए सीधे क्वालीफाई करेगी। पाकिस्तान महिला टीम की वर्तमान स्थिति हमारे दृढ़ संकल्प और समर्पण को दर्शाती है, और हमारा लक्ष्य घरेलू मैदान पर तीन चैंपियनशिप मैचों से अधिकतम अंक एकत्र करना है।”

    श्रृंखला का कार्यक्रम इस प्रकार है:

    18 अप्रैल: पहला वनडे, कराची (आईसीसी महिला चैम्पियनशिप)।

    21 अप्रैल: दूसरा वनडे, कराची (आईसीसी महिला चैम्पियनशिप)।

    23 अप्रैल: तीसरा वनडे, कराची (आईसीसी महिला चैम्पियनशिप)।

    26 अप्रैल: पहला टी20 मैच, कराची।

    28 अप्रैल: दूसरा टी20 मैच, कराची।

    30 अप्रैल: तीसरा टी20 मैच, कराची।

    2 मई: चौथा टी20 मैच, कराची।

    3 मई: 5वां टी20 मैच, कराची।

  • अपात्रों को बंदूक लाइसेंस जारी करने के मामले में सीबीआई ने 15 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दायर की

    अपात्रों को बंदूक लाइसेंस जारी करने के मामले में सीबीआई ने 15 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दायर की

    नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में अपात्रों को बंदूक के लाइसेंस जारी करने के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार काे 15 आरोपितों के खिलाफ दो आरोप-पत्र दायर किए हैं। यह आरोप पत्र सीबीआई द्वारा श्रीनगर स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत दायर किए गए। मामला वर्ष 2012-16 के दौरान का है। जब इस अवधि के दौरान नियमों का उल्लंघन करके अपात्र व्यक्तियों को जम्मू-कश्मीर में बड़ी संख्या में फायर आर्म्स लाइसेंस जारी किया गया। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है।

    अपात्र व्यक्तियों को बड़ी संख्या में ऐसे लाइसेंस जारी करने के मामले में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट कुपवाड़ा इतरत हुसैन रफीकी, 4 गन हाउस डीलरों एवं मध्यस्थ व्यक्तियों सहित 10 आरोपितों के विरुद्ध आरपीसी, पीसी अधिनियम व शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एक आरोप पत्र दायर किया गया।

    एक अन्य आरोप पत्र तत्कालीन एडीएम कुपवाड़ा रविंदर कुमार भट्ट एवं 4 अन्य गन हाउस डीलर और मध्यस्थ व्यक्तियाें के विरुद्ध उक्त धाराओं के तहत दायर किया गया। सीबीआई के मुताबिक जांच में तत्कालीन लाइसेंसिंग प्राधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट की बिचौलियों और अन्य गन हाउस डीलरों के साथ सांठगांठ का खुलासा हुआ।

    सीबीआई ने जांच में पाया कि आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाते हुए गन हाउस डीलरों ने देश में दूर-दराज के स्थानों पर तैनात रक्षा कर्मियों को लालच दिया। बैगर पुलिस सत्यापन के अवैध तरीके से जिला कुपवाड़ा से उनके हथियार लाइसेंस जारी करवा लिए। इसके एवज में गन हाउस डीलरों और बिचौलियों द्वारा कथित तौर पर प्रति लाइसेंस अवैध रकम की उगाही की गई ।

    सीबीआई के मुताबिक कुपवाड़ा जैसे सीमावर्ती जिले में अपात्र व्यक्तियों को अवैध तरीके से बड़ी संख्या में हथियार लाइसेंस जारी करना गंभीर चिंता का विषय है और कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।

  • आयकर निदेशालय ने लोकसभा चुनाव के लिए शुरू किया कंट्रोल रूम, जारी किया टोल-फ्री मोबाइल नंबर

    आयकर निदेशालय ने लोकसभा चुनाव के लिए शुरू किया कंट्रोल रूम, जारी किया टोल-फ्री मोबाइल नंबर

    नई दिल्ली। आयकर निदेशालय जांच, दिल्ली ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक 24×7 नियंत्रण कक्ष और टोल-फ्री मोबाइल नंबर 9868168682 जारी किया है। इस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-एनसीआर के अंदर नकदी, सोना-चांदी और अन्य कीमती वस्तुओं के संदिग्ध आवागमन या वितरण को रोकने तथा निगरानी करने में मदद मिलेगी। ये नियंत्रण कक्ष दिल्ली में आदर्श आचार संहिता की पूरी अवधि के दौरान कार्यरत रहेगा।

    वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि लोकसभा (आम चुनाव), 2024 के लिए अन्य उपायों के तहत आयकर निदेशालय ने सिविक सेन्टर, नई दिल्ली में 24X7 नियंत्रण कक्ष खोला है। इसके साथ ही निदेशालय ने सिविक सेंटर, नई दिल्ली में एक टोल-फ्री नंबर भी जारी किया है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति एनसीटी दिल्ली में बेहिसाब नकदी, बूलियन और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की संदिग्ध आवाजाही या वितरण के संबंध में आयकर विभाग से बातचीत कर सकता है और जानकारी भी दे सकता है।

    मंत्रालय के मुताबिक इस नियंत्रण कक्ष का विवरण इस प्रकार है :- कमरा नंबर 17, भूतल, सी-ब्लॉक, सिविक सेंटर, नई दिल्ली-110002 तथा टोल फ्री नंबर:- 1800112300, लैंडलाइन नंबर: 011-23232312/31/67/76 और मोबाइल नंबर:- 9868168682 है। मंत्रालय ने कहा कि इसके जरिए कोई निवासी टोल-फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन करने वाले को नियंत्रण कक्ष के समक्ष किसी भी व्यक्तिगत विवरण, जैसे नाम या पहचान के अन्य विवरण का खुलासा करने की जरूरत नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि प्राप्त जानकारी विश्वसनीय और कार्रवाई योग्य हो।

    आयकर विभाग का नियंत्रण कक्ष आदर्श आचार संहिता की संपूर्ण अवधि के दौरान दिल्ली में क्रियाशील रहेगा। यह आम चुनाव, 2024 की घोषणा की तारीख से जब तक दिल्ली में चुनाव खत्म नहीं हो जाते जारी रहेगा। विभाग ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की भावना के साथ नागरिकों से अनुरोध किया जाता है कि वे दिल्ली एनसीटी के संबंध में प्रासंगिक जानकारी उपर्युक्त नंबरों के माध्यम से आयकर निदेशालय से साझा करके अपनी सहायता प्रदान करे। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।

  • केन्द्र ने पीआईबी के तहत तथ्य जांच इकाई को आधिकारिक इकाई के रूप में किया अधिसूचित

    केन्द्र ने पीआईबी के तहत तथ्य जांच इकाई को आधिकारिक इकाई के रूप में किया अधिसूचित

    नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के तहत गठित तथ्य जांच इकाई (फैक्ट चेक यूनिट) को आधिकारिक तथ्य जांच इकाई के रूप में अधिसूचित किया है।

    बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रेस सूचना ब्यूरो के तहत फैक्ट चेक यूनिट केंद्र सरकार की आधिकारिक तथ्य-जांच इकाई के रूप में काम करेगी।

    उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने अपने संचालन से संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सामग्री की निगरानी के लिए आधिकारिक तौर पर एक तथ्य-जांच इकाई (एफसीयू) की स्थापना की है। यह कदम हाल ही में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुरूप है।

  • रिश्वत मामले में गिरफ्तार ईडी अधिकारी अंकित तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

    रिश्वत मामले में गिरफ्तार ईडी अधिकारी अंकित तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गिरफ्तार ईडी अधिकारी अंकित तिवारी को अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया। कोर्ट ने अंकित तिवारी की याचिका पर तमिलनाडु सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने अंकित तिवारी को निर्देश दिया कि वो गवाहों को प्रभावित करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करेंगे। अंकित तिवारी ने मद्रास हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर किया था। मद्रास हाईकोर्ट ने अंकित तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर दिया था जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

    इस मामले में ईडी ने याचिका दायर कर कहा है कि उसके अधिकारी अंकित तिवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों की जांच तमिलनाडु पुलिस से हटाकर सीबीआई को दी जाए। ईडी ने कहा है कि तमिलनाडु पुलिस एफआईआर की प्रति उपलब्ध नहीं करा रही है।

  • मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में आरोपितों को बिना सुनवाई हिरासत में रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार

    मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में आरोपितों को बिना सुनवाई हिरासत में रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड माइनिंग घोटाला मामले में अब तक चार पूरक चार्जशीट दाखिल करने पर ईडी को फटकार लगाई है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पूरक चार्जशीट दाखिल कर आरोपित की वैधानिक जमानत के अधिकार को खत्म करने की कोशिश की जा रही है।

    कोर्ट ने कहा कि ट्रायल शुरू किए बिना किसी आरोपित को लगातार हिरासत में रखना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट झारखंड माइनिंग घोटाला मामले के आरोपित और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी प्रेम प्रकाश की वैधानिक जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने इस बात पर आपत्ति जताई कि इस मामले में ईडी ने 01 मार्च को चौथी पूरक चार्जशीट दाखिल किया है। प्रेम प्रकाश को अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। अगस्त 2022 में प्रेम प्रकाश के रांची स्थित घर पर मारे गए छापे में दो एके-47 राईफल, 60 जिंदा कारतूस और दो मैगजीन बरामद किए गए थे। प्रेम प्रकाश के खिलाफ आर्म्स एक्ट और मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत मामला चल रहा है।

  • न्यूज क्लिक मामले की जांच के लिए पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 10 दिन का और समय दिया

    न्यूज क्लिक मामले की जांच के लिए पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 10 दिन का और समय दिया

    नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत लगे आरोपों के मामले में जांच करने के लिए 10 दिनों का और समय दे दिया है। एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने ये आदेश दिया।

    इसके पहले भी कोर्ट दिल्ली पुलिस को जांच के लिए दो बार अतिरिक्त समय दे चुकी है। कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को जांच के लिए 60 दिनों का समय और दिया था। उसके बाद 23 फरवरी को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए 20 दिनों का और समय दिया था।

    कोर्ट ने 09 जनवरी को अमित चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी थी। बता दें कि प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 03 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं। खबर के मुताबिक अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए धन दिए।

    03 अक्टूबर 2023 को इस मामले में कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा डाला गया था। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक न्यूज क्लिक को चलाने वाली कंपनी पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने देश को बदनाम करने के लिए पेड न्यूज के जरिए विदेशों से धन हासिल किया।

  • सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के दिए निर्देश

    सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के दिए निर्देश

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि वो तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 10 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं करे। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

    अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी ने अभिषेक बनर्जी ने पूछताछ के लिए आखिरी बार 2022 में बुलाया था, जबकि उनकी पत्नी रूजिरा को सितंबर 23 में आखिरी बार बुलाया था। सिब्बल ने कहा कि अगर एजेंसी को पूछताछ करनी है तो ईडी को कोलकाता में ही करना चाहिए दिल्ली बुलाने का कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि मामला कोलकाता में दर्ज है जांच भी वहीं हो रही है। ईडी बताए कि वह क्या चाहती है तो हम जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

    सिब्बल ने कहा कि चुनाव आ गए हैं अब ईडी क्यों बुला रही है वो कुछ दिन इंतजार ही कर लेते। याचिकाकर्ता तृणमूल कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी होने के साथ साथ लोकसभा सांसद हैं। वे कोलकाता के डायमंड हार्बर से प्रत्याशी हैं जहां एक जून को वोटिंग है। इसलिए जुलाई में सुनवाई की जाए।

  • मुफ्त चीजों के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा

    मुफ्त चीजों के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त की घोषणा किए जाने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर कल यानि 21 मार्च को सुनवाई करेगा। आज इस याचिका पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की गई जिसके बाद कोर्ट ने 21 मार्च को सुनवाई करने का आदेश दिया।

    याचिका भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने चुनावी वादे में कई मुफ्त की घोषणाएं करती हैं। ऐसा करना मतदाताओं को प्रभावित करना और उन्हें रिश्वत देने जैसा है। ऐसा करने से लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होंगी और चुनाव प्रक्रिया पर असर पड़ेगा।