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  • सपा के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति एवं उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

    सपा के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति एवं उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

    अमेठी, । समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें कम होने का नाम ही ले रही है। वर्तमान में गायत्री प्रसाद प्रजापति बलात्कार के आरोप में जेल में बंद है। गुरुवार की सुबह करीब पांच बजे प्रवर्तन निदेशालय की दो टीमों ने एक साथ अमेठी कस्बे के आवास विकास स्थित गायत्री प्रसाद प्रजापति एवं उनकी बेहद गरीबी गुड्डा देवी के घर पर छापेमारी की है।

    प्रवर्तन निदेशालय की टीम में एक दर्जन से अधिक अधिकारी मौजूद हैं और गायत्री प्रजापति के घर के अंदर खनन मामले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। पिछले पांच घंटे से लगातार ईडी के अधिकारी घर के अंदर सभी लोगों को कैद कर जांच पड़ताल कर रहे हैं। घर के अंदर पूर्व मंत्री की पत्नी एवं अमेठी से समाजवादी पार्टी की विधायक महाराज जी प्रजापति और उनके बेटे अनुराग मौजूद हैं।

    गायत्री प्रसाद प्रजापति के दोनों बेटे अनुराग प्रजापति एवं अनिल प्रजापति के ऊपर मनी लांड्रिंग के मामले भी चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम इसके बाद गायत्री प्रसाद प्रजापति के ड्राइवर रामराज के घर टिकरी स्थित आवास पर भी जा सकती है। कार्रवाई करने आई पूरी टीम में एक दर्जन से अधिक प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान मौजूद है।

  • मां की डांट से क्षुब्ध किशोरी ने फांसी लगाकर दी जान

    मां की डांट से क्षुब्ध किशोरी ने फांसी लगाकर दी जान

    मीरजापुर,। मां की डांट से क्षुब्ध किशोरी ने बुधवार की देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना कछवां थाना क्षेत्र के बजरडीहा गांव की है।

    बजरडीहा निवासी दिनेश गौड़ की 14 वर्षीय पुत्री महिमा को उसकी मां ने किसी बात को लेकर फटकार लगाई थी। इससे क्षुब्ध होकर वह अपने कमरे को अंदर से बंद कर लिया और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

  • मुख्यमंत्री योगी दो दिवसीय भ्रमण पर आज पहुंचेंगे बलरामपुर

    मुख्यमंत्री योगी दो दिवसीय भ्रमण पर आज पहुंचेंगे बलरामपुर

    बलरामपुर,। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को दो दिवसीय भ्रमण पर बलरामपुर पहुंचेंगे। जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा सुरक्षा सहित विभिन्न बिंदुओं पर तैयारी की गई है। सीएम के द्वारा कल शुक्रवार को जनपद के कोई लारा में मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी करेंगे शिलान्यास कार्यक्रम में जनपद प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल भी शामिल होंगे।

    मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री आज शाम पांच बजे शक्तिपीठ मंदिर देवीपाटन द्वारा संचालित मां पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे। वहां से कार के द्वारा देवीपाटन मंदिर पहुंचेंगे। मंदिर में रात्रि विश्राम कर अगले दिन शुक्रवार को मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। देवीपाटन मंदिर में रात्रि विश्राम के दौरान मुख्यमंत्री नौ अप्रैल से देवी पाटन में लगने वाले चैत्र नवरात्रि पर राजकीय मेले की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं।

  • कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान का जनपद में हुआ स्वागत

    कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान का जनपद में हुआ स्वागत

    मऊ/बस्ती ) प्रदेश के कारागार मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दारा सिंह चौहान का बुधवार को बस्ती के अनेक सामाजिक, राजनीतिक दलों के लोगों ने रामकेश चौहान के नेतृत्व में बडे वन के निकट फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। वे सड़क मार्ग से महराजगंज जा रहे थे। दारा सिंह चौहान ने उपस्थित लोगों से कहा कि भाजपा की सरकार चौहान समाज के साथ ही सर्व समाज के हितों के लिये लगातार काम कर रही है।

    आगामी लोकसभा के चुनाव में चौहान समाज के लोग पूरी ताकत से भाजपा प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने में जुट जाय। स्वागत करने वालों में मुख्य रूप से धर्मेन्द्र सिंह चौहान, रमेश चौहान, लालमन चौहान, भगवत प्रसाद, धर्मेन्द्र चौहान, जगदीश चौहान, रामपाल चौहान, वृजभान चौहान, आत्मा चौहान, रामनरेश चौहान, शैलेन्द्र सिंह चौहान, महेश चौहान, प्रभुनाथ चौहान, हरिश्चन्द्र चौहान, लालमन चौहान, धर्मेन्द्र आदि शामिल रहे।

  • पहली नौकरी के तथ्य को छुपाकर मऊ मे हथिया ली दूसरी नौकरी

    पहली नौकरी के तथ्य को छुपाकर मऊ मे हथिया ली दूसरी नौकरी

    मऊ मे मनरेगा का हाल, 2005 मे गाजीपुर मे तैनात थे मुन्नीलाल


    मऊ। विकास खंड रतनपुरा के देवदह ग्राम पंचायत मे मनरेगा के तहत बतौर तकनिकी सहायक मुन्नीलाल चौहान ने तथ्यगोपन कर मऊ मे यह नौकरी हथियाने का काम किया है। “खरी दुनिया” के द्वारा मांगी गई जनसूचना मे मुन्नीलाल के द्वारा किये गये इस कारनामें का खुलासा हुआ है।


    विभागीय सूत्रों के अनुसार विकास खंड रतनपुरा के ग्राम पंचायय देवदह मे बतौर तकनिकी सहायक मुन्नी लाल चौहान वर्ष २००७ मे यहा पर तैनाती ली है।

    इसके पहले मुन्नी लाल के द्वारा गाजीपुर के विकास खंड मुहम्मदाबाद मे २००५ मे तैनात रहे है। मुन्नीलाल ने इसी तथ्य को छुपाते हुए यहां पर उसी पद पर नौकरी हथियाने का किया है जिसपर वह् गाजीपुर मे तैनात थे।

    विभाग ने खरी दुनिया को जारी जानकारी के पहले पन्ने के 17 वे नंबर पर मुन्नी लाल को वाहा पर तैनात होने की जानकारी तो दी है लेकिन कब तक मुन्नी लाल वाहा पर तैनात रहे है ,कब इन्होने वहा पर त्यागपत्र दिया है? की जानकारी नही दी है। “खरी दुनिया” जनहित मे जाँच के बाद कार्यवाही की अपेक्षा करती है।

    मऊ मे नौकरी लेने के बाद मुन्नीलाल द्वारा गाजीपुर मे नौकरी किये जाने को लेकर जाँच कर दोषी पाए जाने पर मामले मे विधिक कार्यवाही के साथ वेतन रिकवरी हो सकती है।

  • छात्र अपहरण के चार दोषियों को आजीवन कारावास

    छात्र अपहरण के चार दोषियों को आजीवन कारावास

    फिरोजाबाद, । न्यायालय ने बुधवार को छात्र अपहरण के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

    थाना उत्तर क्षेत्र निवासी 5 वर्षीय चिराग उर्फ हार्दिक 15 नवम्बर 2016 को झलकारी नगर में ट्यूशन पढ़ने गया था। ट्यूशन पढ़ने के बाद वह वापस नहीं आया। उसके ना आने पर परिवार के लोगों ने बालक की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस व परिवार के लोग उसकी तलाश में जुट गए। 20 नवम्बर को उसके पास सर्वेश पुत्र राम भरोसे निवासी पीपल नगर अपने साथियों के साथ आया। उसने हार्दिक को छोड़ने के लिए दो लाख रुपए की मांग की। बाद में पुलिस ने बालक को मुक्त करा लिया।

    बालक की मां रीता ने सर्वेश पुत्र राम भरोसे राठौर व भूदेव पुत्र महेंद्र निवासी पीपल नगर थाना उत्तर, विजय राम पुत्र प्रेम पाल राठौर तथा उसके बेटे विपिन राठौर निवासी सूरजपुर कांपिल फर्रुखाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद चारों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

    मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र कोर्ट संख्या एक नवनीत कुमार गिरि की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजय शर्मा ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। जिसके आधार पर न्यायालय ने चारों को दोषी माना। न्यायालय ने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 50-50 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

  • छात्र अपहरण के चार दोषियों को आजीवन कारावास

    छात्र अपहरण के चार दोषियों को आजीवन कारावास

    फिरोजाबाद,। न्यायालय ने बुधवार को छात्र अपहरण के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

    थाना उत्तर क्षेत्र निवासी 5 वर्षीय चिराग उर्फ हार्दिक 15 नवम्बर 2016 को झलकारी नगर में ट्यूशन पढ़ने गया था। ट्यूशन पढ़ने के बाद वह वापस नहीं आया। उसके ना आने पर परिवार के लोगों ने बालक की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस व परिवार के लोग उसकी तलाश में जुट गए। 20 नवम्बर को उसके पास सर्वेश पुत्र राम भरोसे निवासी पीपल नगर अपने साथियों के साथ आया। उसने हार्दिक को छोड़ने के लिए दो लाख रुपए की मांग की। बाद में पुलिस ने बालक को मुक्त करा लिया।

    बालक की मां रीता ने सर्वेश पुत्र राम भरोसे राठौर व भूदेव पुत्र महेंद्र निवासी पीपल नगर थाना उत्तर, विजय राम पुत्र प्रेम पाल राठौर तथा उसके बेटे विपिन राठौर निवासी सूरजपुर कांपिल फर्रुखाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद चारों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

    मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र कोर्ट संख्या एक नवनीत कुमार गिरि की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजय शर्मा ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। जिसके आधार पर न्यायालय ने चारों को दोषी माना। न्यायालय ने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 50-50 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

  • पति से विवाद के बाद पत्नी ने फंदा लगाकर की आत्महत्या

    पति से विवाद के बाद पत्नी ने फंदा लगाकर की आत्महत्या

    हमीरपुर। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के अतरैया ग्राम पंचायत के मजरा गौरी में एक नवविवाहिता ने बुधवार को घर के अंदर पति से झगड़ने के बाद फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतका के पिता ने दहेज हत्या करने का आरोप लगाया है।

    अतरैया ग्राम पंचायत के मजरा गौरी निवासी मंगल सविता कस्बे में बाल काटने की दुकान खोल रखी है। दो वर्ष पूर्व उसकी शादी मटौंध थाना क्षेत्र के बसहरी गांव निवासी कमला से हुई थी। शादी के कुछ दिनों के बाद वह अपनी पत्नी कमला (22) के साथ परिवार से अलग रहने लगा था। वह शराब पीकर घर पहुंचा था और किसी बात को लेकर पति-पत्नी में विवाद हो गया तो पत्नी ने उसी कमरे में पंखे के लिए लगे पाइप में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

    पत्नी को फंदे से लटकता देखकर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतका के पिता चंद्रभान सविता ने ससुरालीजनों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है।

  • 11 साल पहले हुए गैंगवार में तत्कालीन जेलर समेत 14 को आजीवन कारावास

    11 साल पहले हुए गैंगवार में तत्कालीन जेलर समेत 14 को आजीवन कारावास

    जालौन। जिला कारागार में 14 साल पहले हुए गैंगवार में दो बंदियों की हत्या के मामले में बुधवार को जिला जज की कोर्ट में फैसला सुनाया गया। न्यायाधीश ने मुकदमे में नामजद तत्कालीन जेलर समेत 14 लोगों को कारावास की सजा सुनाई है। आठ अन्य आरोपितों को भी दोषी करार दिया गया है, जिनको गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी।

    20 मार्च 2010 को जिला कारागार में मुख्तार गैंग के सदस्य प्रिंस एवं चुर्खी थाना क्षेत्र के ग्राम औंता निवासी नासिर की गैंगवार में हत्या कर दी गई थी। तत्कालीन जेलर नत्थू सिंह सेंगर ने प्रिंस अहमद और उसके साथियों पर जेल में बम विस्फोट करने एवं बंदियों पर ही उसकी हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन 28 मार्च को गैंगवार में मारे गए नासिर के पिता आयूब खान ने 28 मार्च 2010 को जेल कर्मी राजकुमार, नृपेंद्र, राम अवतार, अनिल शर्मा, डिप्टी जेलर मिश्राजी तत्कालीन जेलर नत्थू सिंह, जेल अधीक्षक अविनाश गौतम के विरुद्ध तहरीर दी।

    आरोप लगाया गया कि अवैध वसूली न देने पर उसके पुत्र नासिर और बंदी प्रिंस अहमद को जेल अधीक्षक और डिप्टी जेलर के आदेश से सुघर सिंह, रामनारायण, लला, राजा भैया, मुन्ना, राजू तितरा, राजकुमार, नृपेंद्र, रामऔतार, अनिल शर्मा ने मारपीट कर हत्या की कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और सुघर सिंह, सत्यभान उर्फ लाला, राजा भैया, राजू तीतरा, अखिलेश, मुन्ना केवट, रामनारायण, जेलर नत्थू सिंह सेंगर , राममनोरथ, रामशरण, राजकुमार, नृपेंद्र, अनिलशर्मा, शशिकांत तिवारी जेल अधीक्षक अविनाश गौतम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

    14 साल चले ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई। जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने बताया जिला जज लल्लू सिंह ने सभी आरोपितों को दोषी करार दिया है। तत्कालीन जेलर नत्थू सिंह समेत 14 लोगों को आजीवन कारावास एवं एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

  • दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा, 10 हजार का जुर्माना

    दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा, 10 हजार का जुर्माना

    जौनपुर, । अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट काशी प्रसाद सिंह यादव ने सुजानगंज क्षेत्र में हुई नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को 10 वर्ष की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा बुधवार को सुनायी।

    घटना की प्राथमिकी पीड़िता की मां ने दर्ज करायी थी। वादी के अनुसार घटना 6 मई 2019 को रात 1:00 बजे आरोपित नन्हें यादव ने पीड़िता को फोन करके बुलाया और बहला फुसला कर अपहरण कर ले गया। दो दिन तक अपने दोस्त के यहां रखा। फिर वहां से प्रयागराज ले गया। फिर मुंबई ले गया। वहां पीड़िता के साथ दुराचार किया। आरोपित के घर से फोन आया तो वह पीड़िता को इलाहाबाद ले आकर छोड़ दिया।

    प्रयागराज से पीड़िता के बड़े पिता और आरोपित नन्हें के पिता उसे लेकर घर आए। पुलिस ने पीड़िता का डाॅक्टरी परीक्षण कराया तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का बयान दर्ज़ हुआ। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील राजेश उपाध्याय व कमलेश राय ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपित नन्हें को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनायी।