Category: अपराध

  • माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ी, फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में दोषी,सजा बुधवार को

    माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ी, फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में दोषी,सजा बुधवार को

    वाराणसी। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। मंगलवार को फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में यहां विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने मुख्तार अंसारी को दोषी पाया है। न्यायालय बुधवार दोपहर में इस मामले में सजा सुनाएगी।

    अदालत ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर लगाए गए भ्रष्टाचार के मामले में दोषमुक्त कर दिया है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ साल 1990 में गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। 34 साल बाद मुख्तार अंसारी पर दोष सिद्ध हुआ है। अदालत में सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी वर्चुअल अदालत में पेश हुए। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। फिर सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद फैसले के लिए 12 मार्च की तिथि मुकर्रर की।

    —जुर्म की दुनिया में जब चल रहा था सिक्का,तब लिया था फर्जी तरीके से लाइसेंस

    माफिया मुख्तार अंसारी की जब गाजीपुर सहित पूरे पूर्वांचल के जनपदों में सियासत और जुर्म की दुनिया में सिक्का चलता था। तब उन्होंने रसूख का फायदा उठा कर दस जून 1987 को एक दोनाली बंदूक के लाइसेंस के लिए गाजीपुर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया था। इसके बाद अपने लोगों से साठ-गांठ कर गाजीपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से संस्तुति लेकर शस्त्र लाइसेंस ले लिया था। मामला गरमाने पर तब सीबीसीआईडी ने चार दिसंबर 1990 को गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाने में मुख्तार अंसारी, तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर सहित पांच नामजद और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जांच पड़ताल में तत्कालीन आयुध लिपिक गौरीशंकर श्रीवास्तव और मुख्तार अंसारी के खिलाफ न्यायालय में वर्ष 1997 में आरोप पत्र दाखिल हुआ था। लम्बी खिंच रही सुनवाई के दौरान ही लिपिक गौरीशंकर श्रीवास्तव की मृत्यु हो गई थी। इस केस में अभियोजन पक्ष नेे प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन और पूर्व डीजीपी देवराज नागर सहित दस गवाहों का बयान लिया था। इस मामले में सुनवाई कर रहे विशेष जज (एमपी एमएलए ) न्यायमूर्ति अवनीश गौतम की कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया है।

  • सीबीआई ने गाजियाबाद पासपोर्ट कार्यालय के चार अधिकारियों सहित पांच पर मामला दर्ज किया

    सीबीआई ने गाजियाबाद पासपोर्ट कार्यालय के चार अधिकारियों सहित पांच पर मामला दर्ज किया

    नई दिल्ली,। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिश्चत के आरोप में मंगलवार को गाजियाबाद पासपोर्ट कार्यालय व एक निजी व्यक्ति सहित पांच के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन पांचों पर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में विचाराधीन आवेदन निपटाने के एवज 157, 600 रुपये रिश्चत लेने का आराेप है।

    इसमें आरोपित रवि किशन, चंद्रकांत, पवन कुमार उर्फ पवन शर्मा और जनदैल सिंह का नाम शामिल है। इसके अलावा सीबीआई ने फरहान गौर नामक एक निजी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई के मुताबिक रिश्चत की यह रकम 14 जून से 2 जुलाई 2023 के बीच बैंक व यूपीआई एकाउंट से दोस्तों, परिजनों और रिश्तेदारों के माध्यम से ली गई थी।

    सीबीआई ने पासपोर्ट कार्यालय के जिन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वे गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर स्थित सीजीओ कांपलेक्स कार्यालय में कार्यरत थे। शिकायत के बाद सीबीआई की टीम ने मेरठ, मुजफ्फरपुर और गाजियाबाद में आरोपितों के आवास पर छापेमारी की थी। मामले की जांच अभी जारी है।

    सीबीआई के मुताबिक जिन आवेदकों के पासपोर्ट आवेदन पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद में लंबित थे। उनकी पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, दस्तावेजों की स्कैनिंग, पासपोर्ट की छपाई व पासपोर्ट भेजने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद में कार्यरत सभी अधिकारी फरहान गौर के माध्यम से रिश्चत लेते थे।

  • देवदह ग्राम प्रधान सुजाता ने मजदूर बन सरकारी खाते से निकाली रकम

    देवदह ग्राम प्रधान सुजाता ने मजदूर बन सरकारी खाते से निकाली रकम

    मऊ। विकास खंड रतानपुरा के ग्राम पंचायत देवदह मे ग्राम प्रधान सुजाता ने खुद को मजदूर करार दे सरकारी खाते से धन हड़पने मे जुटी हुई हैं । वर्ष २०२२ मे सुजाता ने ४८९१२ रुपये खुद को मजदूर बताकर सचिव को अपने साजिस मे लेकर अपने खाते मे उतार लिया है।


    विभागीय सूत्रों के अनुसार विकास खंड रतनपुरा की ग्राम प्रधान सुजाता के द्वारा सरकारी धनों की बंदरबाट मे जमकर पदीय अधिकारों की आड़ मे दुरुयोग किया जा रहा है।

    वर्ष २०२२२ के नवम्बर माह की १६ तारीख को सुजाता द्वारा ग्राम पंचायत के खाते से ४८९१२ रुपये की धनराशि को अपने ब्यक्तिगत खाते मे खुद को मजदूर बताकर हड़प लिया गया है। सुजाता का यह अपराधिक कृत्य एक बड़ा उदाहरण है।

    इस गाव मे अधिकांश ऐसे लोगो को ग्राम पंचायत के खाते से धन दिया गया है जो ग्राम प्रधान के करीबी है और वे मजदूरी भी नही किये है। सिर्फ मजदूरी के नम पर ग्राम पंचायत के खाते से निकाली गई धनराशि की जाँच कर दी जाये तो ग्राम प्रधान पर कार्यवाही नही रोकी जा सकेगी।

  • नाले में पड़ा मिला युवक का शव, पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुटी

    नाले में पड़ा मिला युवक का शव, पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुटी

    फिरोजाबाद,। थाना उत्तर क्षेत्र अन्तर्गत सोमवार को एक युवक का शव नाले में पड़ा मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू कर दिए हैं।

    उत्तर थाना क्षेत्र के रहना नाले में सोमवार को एक युवक का शव लोगों ने पड़ा देखा तो वह हैरान रह गए। शव देखकर आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। शव के नाले में पड़े होने की जानकारी मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव नाले के बीच में होने के कारण बुलडोजर मंगाई और बुलडोजर की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकलवाया। पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। मृतक की तलाशी में पुलिस टीम को मृतक के कपड़ों से शराब के दो क्वार्टर मिले। पुलिस के अनुसार युवक के शरीर पर चोट का निशान नहीं है और न ही उसके हाथ पर कोई नाम गुदा है।

    थाना प्रभारी उत्तर वैभव कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम गृह में रखवाया गया है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक कराए जा रहे हैं। साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे है।

  • पुलिसकर्मी की हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्त जीवाणु को सजा

    पुलिसकर्मी की हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्त जीवाणु को सजा

    जयपुर,। जिले के सत्र न्यायालय ने नाबालिग से छेडछाड की घटना की सूचना पर मौके पर कार्रवाई के लिए पुलिसकर्मी की हत्या करने के आशय से उसके सिर पर चोट मारने वाले अभियुक्त सिकंदर उर्फ जीवाणु को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियुक्त जीवाणु को पूर्व में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है।

    अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक राघवेन्द्र पारीक ने अदालत को बताया की 13 नवंबर, 2017 को कांस्टेबल सूरत सिंह ने भट्टा बस्ती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि दोपहर के वक्त पुलिस नियंत्रण कक्ष से थाने पर सूचना मिली कि बिहारी का टीला पर झगडा हो रहा है। सूचना पर वह अपने साथी जगदीश कांस्टेबल के साथ मौके पर पहुंचा। जहां लोगों ने बताया कि अभियुक्त छोटी उम्र की लडकियों से छेडछाड कर रहा है। इस पर उसने अभियुक्त को पकडना चाहा तो अभियुक्त ने लोहे के पाइप से बनाए गए हथियार से जगदीश कांस्टेबल के सिर पर वार किया और वहां से भाग गया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि वह लंबे समय से जेल में बंद है। ऐसे में उसे भुगती हुई सजा पर रिहा किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दस साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया है। गौरतलब है कि अभियुक्त जीवाणु पूर्व में कई बार छोटे नाबालिगों से दुष्कर्म कर चुका है। इसके चलते उसे पूर्व में दो बार आजीवन कारावास की सजा भी मिल चुकी है।

  • रिहायशी इलाके में गैस सिलेंडरों का भंडारण व रिफिलिंग करने वाले दो आरोपी पहुंचे जेल

    रिहायशी इलाके में गैस सिलेंडरों का भंडारण व रिफिलिंग करने वाले दो आरोपी पहुंचे जेल

    – कलेक्टर ने चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत की सख्त कार्रवाई

    इंदौर,। शहर में रिहायशी इलाके में अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण तथा रिफिलिंग करने वाले दो आरोपियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की गई है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह द्वारा सोमवार को चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों को 6-6 माह के लिए निरूद्ध किया गया है। दोनों आरोपियों को सेंट्रल जेल इंदौर भेजा गया है।

    कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश पर विगत दिनों अवैध रूप से ज्वलनशील एवं विस्फोटक सामग्री संग्रहित करने वालों के विरूद्ध संयुक्त टीम द्वारा खजराना क्षेत्र में छापामार कार्यवाही कर भारी मात्रा में गैस सिलेंडर एवं रिफिलिंग का सामान जप्त कर कार्यवाही की गई थी। खिजराबाद, खजराना में असद शेख पुत्र मुस्ताक शेख से 126 गैस सिलेंडर, रिफिलिंग मोटर एवं अन्य सामान जप्त किया गया। इसी तरह खिजराबाद, खजराना में ही शाकीर शाह पुत्र अब्दुल रहमान से लगभग 99 गैस सिलेंडर एवं रिफिलिंग मोटर आदि सामान जप्त कर दोनों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। दोनों प्रकरणों में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह द्वारा चोर बाजारी निवारण एवं अत्यावश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के तहत दोनों आरोपियों को 6-6 माह के लिए निरूद्ध किए जाने की कार्यवाही की गई है। आरोपितों को सेंट्रल जेल इंदौर भेजा गया है।

  • सुभासपा के ओपी राजभर की नसीहत की फरुखाबाद पुलिस ने निकाली हवा

    सुभासपा के ओपी राजभर की नसीहत की फरुखाबाद पुलिस ने निकाली हवा

    मऊ। सूबे के मंत्री और सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर द्वारा पीड़ितों को पीला गमछा लगा कर थाने मे जाने की दी गई नसीहत की फरुखाबाद पुलिस ने हवा निकल दी है। पीड़ित को न सिर्फ फरुखाबाद पुलिस ने थाने मे विठाया बल्कि मोबइल और गमछा भी उतरवा दिया।

    बताते चले कि उत्तर प्रदेश सरकार मे मंत्री की सपथ लेने के बाद पीड़ितों को थाने मे अपनी पार्टी का चिन्ह “गमछा” लगा कर कुछ ही दिन पहले सुभासपा के ओपी राजभर ने मंच से नसीहत दी थी कि वे पीला गमछा लगाकर थाने मे जाएंगे तो उनको पुलिस तब्जजों देगी।

    ओपी राजभर के द्वारा पीड़ितों को नसीहत दिये हफ्ते भर भी नही बिता कि फरुखाबाद पुलिस ने उनके द्वारा दी गई नसीहत की हवा निकालते हुए पार्टी के एक ब्यक्ति के साथ पुलिसिया मनमानी करते हुए गमछा उतार लिया।

    उधर जब इस मामले को लेकर खरी दुनिया द्वारा ओपो राजभर जी के मोबाइल पर रिंग की गई तो उनका फोन नही उठा। देखना है अब मंत्री जी फरुखाबाद पुलिस के इस आचरण पर कौन सी कार्यवाही करते है?

  • मेरठ में लापता युवक की हत्या, परिजनों का एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन

    मेरठ में लापता युवक की हत्या, परिजनों का एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन

    मेरठ,। सरुरपुर थाना क्षेत्र के डाहर गांव से 22 दिन से लापता युवक की हत्या कर दी गई। सोमवार को हत्या के आरोपितों पर कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया।

    डाहर गांव के लोगों ने सोमवार को एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण से शिकायत करके लोगों ने आरोप लगाया कि गौरव पुत्र राकेश 18 फरवरी को गायब हो गया था। पड़ोसी सहेन्द्र की पुत्री ललिता से गौरव का प्रेस प्रसंग था। इससे नाराज होकर एक महीने पहले सहेन्द्र, सोनू, रोहित, पंकज आदि ने गौरव के परिवार के साथ मारपीट की थी और जान से मारने की धमकी दी थी। गौरव के गायब होने पर परिजनों ने सरूरपुर थाने में गौरव की गुमशुदगी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 23 फरवरी को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की।

    दस मार्च को सरूरपुर पुलिस ने गौरव के परिजनों को बुलाया और बहसूमा थाने में अधजला शव दिखाया। परिजनों ने उसकी पहचान गौरव के रूप में की। परिजनों ने आरोप लगाया कि गौरव की हत्या करने के आरोपितों के खिलाफ सरूरपुर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर पुलिस समय से कार्रवाई करती तो गौरव को बचाया जा सकता था। एसएसपी ने इस मामले की जांच करके कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस को दिए।

  • तस्कर गिरफ्तार, एक किलो 110 ग्राम स्मैक बरामद

    तस्कर गिरफ्तार, एक किलो 110 ग्राम स्मैक बरामद

    देहरादून, । ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) व एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। उत्तराखंड एसटीएफ ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के अंतरराज्यीय तस्कर को एक किलो 110 ग्राम स्मैक की सप्लाई करते समय हरिद्वार से गिरफ्तार किया है।

    एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन सिंह ने बताया कि हरिद्वार के मंगलौर क्षेत्र से मो. बिन कासिम पुत्र जफर खान निवासी ग्राम खेलम थाना अलीगंज जनपद बरेली उत्तर प्रदेश को एक किलो 110 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। इस दौरान एक अन्य तस्कर सलमान पुत्र जहांगीर निवासी पीरपुर थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।

    गिरफ्तार तस्कर कासिम ने पूछताछ में बताया कि यह स्मैक बरेली से लेकर आया था, जिसे फरार तस्कर सलमान को देना था। एसटीएफ को पूछताछ में अन्य कई ड्रग्स तस्करों के नाम की जानकारी हुई है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

  • पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स का कर्मचारी गिरफ्तार

    पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स का कर्मचारी गिरफ्तार

    – पाकिस्तान की महिला जासूस के हनीट्रैप में फंसा था कल्पेश बाईकर

    मुंबई,। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (एमडीएल) के एक कर्मचारी को पाकिस्तानी खुफिया जासूस के साथ प्रतिबंधित क्षेत्रों की संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वह पाकिस्तान की महिला जासूस के हनी ट्रैप में फंसकर खुफिया जानकारी साझा कर रहा था।

    एटीएस के मुताबिक रायगढ़ जिले के अलीबाग के रहने वाले कल्पेश बाईकर (31 वर्ष) ने अलीबाग के एक आईटीआई कॉलेज से फिटर कोर्स पूरा किया। इसके बाद वह मई, 2014 में भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों, पनडुब्बियों और अपतटीय प्लेटफार्मों का निर्माण करने वाले मुंबई के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स में स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर पद पर भर्ती हुए थे।

    एटीएस को उनके बारे में कई महीनों से सोशल मीडिया पर एक महिला से चैट करने की सूचना मिली थी। दोनों की बातचीत इतनी आगे बढ़ गई कि देश की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील जगह पर काम करने वाले कल्पेश ने पैसे के बदले अपनी सोशल मीडिया मित्र के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। एटीएस सूत्रों का दावा है कि कल्पेश से बात करने वाली महिला पीआईओ की एजेंट थी और वह कल्पेश को हनीट्रैप में फंसाकर उससे संवेदनशील जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी।

    एटीएस इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कल्पेश पाकिस्तानी महिला जासूस से कब से जुड़े थे और अब तक कौन-कौन सी महत्वपूर्ण संवेदनशील जानकारी महिला जासूस के साथ साझा की है। एटीएस ने कल्पेश बाईकर और उनकी संपर्क सूची में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले की गहन छानबीन एटीएस की टीम कर रही है।