Category: अपराध

  • युवक का सिर फोड़ हत्या कर लाश सडक किनारे फेंकी

    युवक का सिर फोड़ हत्या कर लाश सडक किनारे फेंकी

    जयपुर,। शिवदासपुरा थाना इलाके में एक युवक का सिर फोड़कर हत्या कर लाश फेंकने का मामला सामने आया है। हत्यारों ने युवक को मारने के बाद शव को कंबल से ढक सड़क किनारे डालकर फरार हो गए। बदबू आने पर लोगों को कंबल से ढकी लाश होने का पता चलने पर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। मृतक युवक की पहचान होने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया।

    थानाधिकारी रणजीत सिंह ने बताया कि थाना इलाके में स्थित प्रहलादपुरा रीको एरिया महल रोड के पास कंबल से ढकी एक युवक की लाश मिलने की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका-मुआयना कर शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मोर्चरी में भिजवाया।

    थानाधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान कमल (35) निवासी नयापुरा कोटा के रूप में हुई है जो मानसरोवर स्थित एक होटल में सफाई का काम करता था। पुलिस की प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया कि उसके सिर पर भारी हथियार से वार कर हत्या की गई है। साथ ही हाथ-पैर के साथ शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान मिले हैं। जिसे अन्य दूसरी जगह मारने के बाद हत्यारों ने किसी वाहन में लाश को यहां फेंक फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे है और साथ ही मृतक के परिजनों से भी जानकारी की जा रही है।

  • सीबीआई ने संदेशखाली केस के मुख्य आरोपित शाहजहां के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा भी जोड़ी

    सीबीआई ने संदेशखाली केस के मुख्य आरोपित शाहजहां के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा भी जोड़ी

    कोलकाता, सीबीआई ने संदेशखाली केस के मुख्य आरोपित और तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी है। सीबीआई ने शुक्रवार को संदेशखाली में शाहजहां के घर समेत कई जगहों की तलाशी ली। इसके बाद केस में धारा 307 जोड़ी।

    सीबीआई ने कहा है कि पांच जनवरी को संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले की जांच में फॉरेंसिक टीम की मदद ली गई। साक्ष्य जुटाए गए। साक्ष्यों से पता चलता है कि उसने 28 बार कॉल किया। इसके बाद हजारों लोगों ने ईडी अधिकारियों पर हमला किया।

    उल्लेखनीय है कि मंगलवार को हाई कोर्ट के आदेश पर केस की जांच सीबीआई ने शुरू की। अगले दिन संदेशखाली घटना पर तीन एफआईआर दर्ज कीं। उनमें से एक ईडी की शिकायत पर आधारित एफआईआर है। बाकी दो में से एक राज्य पुलिस की शिकायत पर आधारित है और दूसरी राशन वितरण में अनियमितता के आरोपों पर आधारित है। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद आखिरकार 55 दिन बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। अदालत की दखल के बाद उसे सीबीआई को सौंपा गया है।

  • बंगाल की जेलों में महिला कैदियों के गर्भवती होने पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट

    बंगाल की जेलों में महिला कैदियों के गर्भवती होने पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट

    कोलकाता। पश्चिम बंगाल की विभिन्न जेलों में बंद महिला कैदियों के गर्भवती होने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और अजय कुमार गुप्त की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई।

    सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जो महिलाएं जेल में कैदी हैं, वे प्रेग्नेंट हो रही हैं, इससे बड़ी सुरक्षा चूक नहीं हो सकती। पांच अप्रैल तक राज्य सरकार लिखित में बताए कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह की घटना समाज पर क्या प्रभाव डाल रही है, यह समझा जा सकता है। पहले तो वे महिलाएं जेल में बंद हैं और उसके बाद उनके साथ इस तरह का आचरण उनकी मानसिकता पर किस तरह का प्रभाव डाल रहा होगा, यह समझा जा सकता है। उन्होंने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इसमें विस्तृत रिपोर्ट चाहिए कि आखिर यह सब हुआ कैसे।

    उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल की जेलों में बंद 196 महिला कैदियों के बच्चे हो चुके हैं, जिन्हें विभिन्न होम में रखा गया है। ये ऐसी महिलाएं हैं जो कैद में रहने के एक साल के बाद गर्भवती हुईं और बच्चे का जन्म हुआ। जेल में महिला कैदियों के गर्भवती होने के कई और मामले सामने आए हैं जिसे लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की पूरे देश में किरकिरी हुई है।

  • सपा विधायक इरफान पर कोर्ट में आरोप तय, फर्जी आधार कार्ड से की थी हवाई यात्रा

    सपा विधायक इरफान पर कोर्ट में आरोप तय, फर्जी आधार कार्ड से की थी हवाई यात्रा

    कानपुर, । महाराजगंज जेल में बंद सीसामऊ विधानसभा सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक ओर जहां उनके व उसके साथियों के ऊपर महिला के प्लाट पर आगजनी का आरोप है तो वहीं इसी मामले में पुलिस के खौफ से इरफान हवाई यात्रा कर मुंबई भाग गया था। इस यात्रा में उसने फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग किया था, जिस पर बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने आरोप तय कर दिया।

    इरफान के वकील शिवकांत दीक्षित ने बताया कि एमपी-एमएलए कोर्ट ने इरफान पर फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत सात आरोपितों के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किये हैं। अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।

    वहीं, जाजमऊ में महिला के प्लाट पर आगजनी मामले में इरफान के साथ अन्य छह लोगों पर न्यायलय द्वारा आरोप तय कर दिए गए। महाराजगंज जेल में बंद विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के केस में अभी फैसला नहीं आया।

    इरफान के वकील ने बताया कि राज्य सरकार ने इस मामले में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका पर फैसला होने के बाद ही कानपुर कोर्ट से फैसला आएगा। फिलहाल इरफान को अभी जेल में ही रहना होगा।

  • गैर इरादतन हत्या के दोषी को सात वर्ष का कारावास

    गैर इरादतन हत्या के दोषी को सात वर्ष का कारावास

    फिरोजाबाद,। न्यायालय ने बुधवार को गैर इरादतन हत्या के दोषी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

    सुहाग नगर निवासी एक युवक को 14 जनवरी 2009 को लाठी डंडों से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। बाद में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक के पिता दलवीर पुत्र नेकसे लाल निवासी सुहाग नगर ने रामचंद्र के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

    मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय कोर्ट नंबर 2 अतुल चौधरी की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी मनोज शर्मा ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए।

    गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने रामचंद्र को दोषी पाया। न्यायालय ने उसे सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर 10 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

  • जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सात साल की सजा

    जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सात साल की सजा

    जौनपुर। एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सात साल की सजा सुनाई है। पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

    उल्लेखनीय है कि जौनपुर लाइन बाजार थाना क्षेत्र में नमामि गंगे परियोजना के तहत जनपद में चल रहे कार्य के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण व रंगदारी वसूलने के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह व संतोष विक्रम को अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी ने मंगलवार को दोषी करार ठहराया है। धनंजय सिंह को पुलिस ने न्यायिक अभीरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया है। 

  • चेक बाउंस मामले में अभिनेत्री अमीषा पटेल पैसे वापस करने को राजी

    चेक बाउंस मामले में अभिनेत्री अमीषा पटेल पैसे वापस करने को राजी

    दो करोड़ 75 लाख पांच किस्तों में करेंगी वापस

    रांची,। चेक बाउंस मामले में बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी डीएन शुक्ला की अदालत में सुनवाई हुई। फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल बुधवार को चेक बाउंस से जुड़े केस में बकाया राशि देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने आपसी समझौते के आधार पर पांच किस्तों में दो करोड़ पचहत्तर लाख रुपये शिकायतकर्ता अजय सिंह को देने की पेशकश की है। यह जानकारी अभिनेत्री अमीषा के अधिवक्ता जय प्रकाश ने अदालत को दी।

    इसके बाद कोर्ट ने गुरुवार को अभिनेत्री अमीषा पटेल को कोर्ट के समक्ष सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अभिनेत्री के अधिवक्ता ने अदालत से 13 मार्च को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित करने की मांग की लेकिन शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह के अधिवक्ता विजयालक्ष्मी श्रीवास्तव ने बार-बार समय मांगे जाने का विरोध किया। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि सात मार्च को निर्धारित की है।

    क्या है मामला

    फिल्म मेकर अजय कुमार सिंह ने अभिनेत्री अमीषा पटेल पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। देशी मैजिक फिल्म बनाने के नाम पर अजय कुमार सिंह से अमीषा पटेल ने रुपये लिये थे लेकिन फिल्म नहीं बनी। अजय कुमार सिंह द्वारा पैसा मांगने पर अमीषा पटेल ने दो चेक दिये थे लेकिन दोनों चेक बाउंस कर गये। इसे लेकर अजय कुमार सिंह ने अमीषा पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला वर्ष 2018 में दर्ज कराया था। कोर्ट ने मामले में अमीषा पटेल के खिलाफ सात अप्रैल को, 2023 को वारंट जारी किया था। इसके बाद अमीषा ने 17 जून को कोर्ट में सरेंडर कर जमानत ली थी।

  • कैदियों को कट्टरपंथी बनाने के मामले में सात राज्यों में 17 स्थानों पर एनआईए की छापेमारी

    कैदियों को कट्टरपंथी बनाने के मामले में सात राज्यों में 17 स्थानों पर एनआईए की छापेमारी

    नई दिल्ली। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जेल में बंद कैदियों को कट्टरपंथी बनाने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मंगलवार की सुबह 7 राज्यों में एक साथ छापेमारी की। यह छापेमारी बेंगलुरु और तमिलनाडु के अलावा देश के अन्य पांच राज्यों में भी की गई।

    एनआईए प्रवक्ता के मुताबिक जांच एजेंसी की टीम ने मंगलवार को 17 स्थानों पर तलाशी ली। टीम ने मोहम्मद उमर, मोहम्मद फैसल रब्बानी, तनवीर अहमद और मोहम्मद फारूक के साथ-साथ भगोड़े जुनैद के ठिकानों पर की गई छापेमारी में 7.3 लाख रुपये नकद जब्त किए। एजेंसी ने कई डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए हैं।

    इस दौरान जांच से पता चला है कि बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी टी नजीर हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कैदियों को कट्टरपंथी बना रहा था। उमर, रब्बानी, अहमद, फारूक और जुनैद सेंट्रल जेल, परप्पाना अग्रहारा, बेंगलुरु में कैद के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य और उम्रकैद की सजा काट रहे टी नजीर के पहले भी संपर्क में आए थे।

    यह मामला मूल रूप से अक्टूबर में बेंगलुरु सिटी पुलिस द्वारा सात पिस्तौल, चार हथगोले, एक मैगजीन, 45 लाइव राउंड और चार वॉकी-टॉकी की जब्ती के बाद दर्ज किया गया था। बेंगलुरु सिटी पुलिस ने 18 जुलाई, 2023 को सात आरोपितों के कब्जे से बरामदगी तब की, जब सातों लोग एक आरोपित के घर में एकत्र हुए थे।

    इस साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बेंगलुरु लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) जेल कट्टरपंथ और ‘फिदायीन’ (आत्मघाती) हमले की साजिश रचने के मामले में एक आजीवन कारावास की सजा पाने वाले और दो भगोड़ों सहित आठ लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

    आरोपपत्र में शामिल लोगों में केरल के कन्नूर जिले का टी नसीर भी है, जो 2013 से बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। जुनैद अहमद उर्फ जेडी और सलमान खान के विदेश भाग जाने का संदेह है। अन्य की पहचान सैयद सुहैल खान उर्फ सुहैल, मोहम्मद उमर उर्फ उमर, जाहिद तबरेज उर्फ जाहिद, सैयद मुदस्सिर पाशा और मोहम्मद फैसल रब्बानी उर्फ सदाथ के रूप में हुई है। सभी आठ आरोपितों पर भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।

  • झारखंड के दुमका में स्पेनिस टूरिस्ट महिला से गैंगरेप के पांच अन्य आरोपित गिरफ्तार, भेजे गए जेल

    झारखंड के दुमका में स्पेनिस टूरिस्ट महिला से गैंगरेप के पांच अन्य आरोपित गिरफ्तार, भेजे गए जेल

    दुमका (झारखंड)। स्पेन के टूरिस्ट बाइक राइडर दंपति से मारपीट, लूट और महिला से गैंगरेप मामले में हंसडीहा पुलिस पांच अन्य आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में मंगलवार को जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपितों में बाबूजी सोरेन, बुधलाल मराण्डी, बबलू हेम्ब्रम, बसिस मुर्मू एवं समीर किस्कू शामिल हैं। सभी थाना क्षेत्र के कुरमाहाट निवासी हैं।

    यह जानकारी दुमका के एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि विदेशी महिला से दुष्कर्म के मामले में पुलिस थाना कांड संख्या 18/24 के तहत भादवी की धारा 395 एवं 376 डी के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई थी। मामले में तीन आरोपितों की पूर्व में गिरफ्तारी को चुकी है। आज पांच अन्य आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मामले में अब तक कुल आठ आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस पीड़ित दंपति का मजिस्ट्रेट की उपस्थित में 164 का बयान दर्ज करा फास्ट ट्रैक के तहत दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाएगी।

    एसपी ने बताया कि घटनास्थल पर स्पेशल ब्रांच, फॉरेंसिक टीम एवं सीआईडी की टीम जांच में जुटी थी। हाई कोर्ट भी मामले में सात मार्च को डीजीपी से जवाब तलब किया है। अनुसंधान के क्रम में विदेशी दंपति से लूटा गया घड़ी, चांदी के विदेशी सिक्का एवं बांग्लादेश का डॉलर बरामद हुआ।

    दरअसल, पीड़िता महिला पति के साथ बाइक से विश्व भ्रमण पर निकली है। बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करने के बाद दुमका के रास्ते नेपाल जा रही थी। एक मार्च की शाम स्पेनिश दंपति रात्रि विश्राम के लिए हंसडीहा थाना के कुरमाहाट में टेंट लगाकर रुक गया। इसी बीच आरोपितों ने टेंट में घुसकर पति को बांध दिया और महिला को टेंट से बाहर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। साथ ही दंपति के साथ मारपीट करते हुए विदेशी मुद्रा लूट लिया। देर रात गश्त पर निकली हंसडीहा थाना पुलिस ने दंपति को सड़क किनारे देखा और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया।

  • मुख्यमंत्री योगी को बम से उड़ाने की मिली धमकी,पुलिस जांच में जुटी

    मुख्यमंत्री योगी को बम से उड़ाने की मिली धमकी,पुलिस जांच में जुटी

    लखनऊ। राजधानी लखनऊ के पुलिस कंट्रोल रूम में आए एक कॉल से हड़कंप मच गया है। यह कॉल के जरिये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुरक्षा मुख्यालय में तैनात मुख्य आरक्षी ने महानगर थाना में इसकी शिकायत दर्ज करायी है।

    उल्लेखनीय है कि यह कॉल शनिवार को पुलिस कंट्रोल रूम के सीयूजी नंबर पर आया था। इसके बाद कंट्रोल रूम में तैनात हेड कांस्टेबल ने तुरंत धमकी वाले नंबर की शिकायत दर्ज कराई। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

    थाना प्रभारी अखिलेश कुमार ने सोमवार को बताया कि सुरक्षा मुख्यालय में तैनात मुख्य आरक्षी उधम सिंह की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है। उसने बताया कि दो मार्च को उनके मोबाइल पर एक अंजान नम्बर से फोन आया। सिपाही द्वारा फोन उठाते ही सामने वाले व्यक्ति ने बताया कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ा दिया जाएगा। नाम पता पूछने पर उसने फौरन फोन काट दिया। इसके बाद सिपाही ने महानगर थाना में अज्ञात के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी को जान से मारने की धमकी के मामले में शिकायत दर्ज करायी है। पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है।