Category: अपराध

  • यासिन मलिक को फांसी की सजा पर दिल्ली हाई कोर्ट मई में करेगा सुनवाई

    यासिन मलिक को फांसी की सजा पर दिल्ली हाई कोर्ट मई में करेगा सुनवाई

    नई दिल्ली, 14 फरवरी (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने हत्या और टेरर फंडिंग के मामले में दोषी करार दिए गए यासिन मलिक को फांसी की सजा पर सुनवाई टाल दी। हाई कोर्ट ने इस याचिका पर अगली सुनवाई मई में करने का आदेश दिया।

    दरअसल, इस मामले की सुनवाई करने वाली बेंच आज सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं थी, जिसकी वजह से सुनवाई टली है। हाई कोर्ट ने एनआईए की याचिका पर सुनवाई करते हुए 29 मई, 2023 को यासिन मलिक को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने यासिन मलिक के ऊपर लगे आरोपों को सही पाया था। उन्होंने कहा था कि यह अजीब है कि कोई भी देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश करे और बाद में कहे कि मैं अपनी गलती मानता हूं और ट्रायल का सामना न करे। यह कानूनी रूप से सही नहीं है। एनआईए के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि मलिक ने कश्मीर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की।

    पटियाला हाउस कोर्ट ने 25 मई, 2022 को हत्या और टेरर फंडिंग के मामले में दोषी करार दिए गए यासिन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने यासिन मलिक पर यूएपीए की धारा 17 के तहत उम्रकैद और दस लाख रुपये का जुर्माना, धारा 18 के तहत दस साल की कैद और दस हजार रुपये का जुर्माना, धारा 20 के तहत दस वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 38 और 39 के तहत पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने यासिन मलिक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत दस वर्ष की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना, धारा 121ए के तहत दस साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने कहा था कि यासिन मलिक को मिली ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसका मतलब की अधिकतम उम्रकैद की सजा और दस लाख रुपये की सजा प्रभावी होगी।

    एनआईए के मुताबिक हाफिद सईद ने हुर्रियत कांफ्रेंस के नेताओं के साथ मिलकर हवाला और दूसरे चैनलों के जरिये आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन का लेन-देन किया। इस धन का उपयोग वे घाटी में अशांति फैलाने, सुरक्षा बलों पर हमला करने, स्कूलों को जलाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया। इसकी सूचना गृह मंत्रालय को मिलने के बाद एनआईए ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121, 121ए और यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, 20, 38, 39 और 40 के तहत केस दर्ज किया था।

  • ससुर से संबंध नहीं बनाया तो बहरीन में रह रहे पति ने दिया तीन तलाक, मुकदमा दर्ज

    ससुर से संबंध नहीं बनाया तो बहरीन में रह रहे पति ने दिया तीन तलाक, मुकदमा दर्ज

    फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के मलवा थाना क्षेत्र की एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके ससुर ने छेड़छाड़ करते हुए अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। विरोध करने पर जान से मारने की कोशिश की गई। इस बात की जानकारी बहरीन में रह रहे जब पति को हुई तो उसने अपने पिता का विरोध करने की बजाए मुझे तलाक दे दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मंगलवार को आरोपित पिता-पुत्र पर दहेज उत्पीड़न एवं छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

    फतेहपुर महिला थाना प्रभारी संगीता सिंह ने पत्रकारों को बताया कि मामला संज्ञान में आया है। रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी 2015 में कानपुर के किदवई नगर में रहने वाले सफदर अली के बेटे खालिद अली से हुई थी। उनकी दो बेटियां हैं। शादी के बाद से ही दहेज के लिए बाप-बेटे आए दिन उसे प्रताड़ित करते रहते हैं। मौजूदा समय में पति खालिद बहरीन में हैं और वह बेटियों को लेकर ससुराल में रहती हैं।

    महिला का आरोप है कि बीते 20 दिसंबर 2023 को जब वह घर पर अकेली थी तभी ससुर ने बुरी नीयत से उसके साथ छेड़खानी का प्रयास किया। जब विरोध किया तो उसने अलग चाल चली। ससुर ने नहाते वक्त उसकी वीडियो बनाई और अपनी बात मानने के लिए महिला को ब्लैकमेल करने लगा। विरोध करने पर गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। किसी तरह वह ससुर के चंगुल से छूट कर दूसरे कमरे गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया।

    पीड़िता ने बताया, जब मैंने पति को वीडियो कॉलिंग के जरिए घटना के बारे में बताया तो उसने कहा कि जैसा अब्बा कह रहे हैं वैसा करो। मैंने जब इसका विरोध किया तो ऐसा न करने पर पति ने गाली-गलौज करते हुए मुझे तीन तलाक दे दिया। साथ ही धमकी भरे लहजे में बोला कि यहां मोदी का राज नहीं है कि तुम मेरा कुछ कर लोगी।

    इस घटना के बाद पाड़ित महिला अपने दोनों बच्चियों को लेकर मायके चली गई और अपने परिजनों को आपबीती बताई। इसके बाद पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

  • सुलतानपुर : चर्चित गायिका विजय लक्ष्मी का शव कमरे में लटका मिला

    सुलतानपुर : चर्चित गायिका विजय लक्ष्मी का शव कमरे में लटका मिला

    सुलतानपुर। चर्चित गायिका और अभिनेत्री विजय लक्ष्मी उर्फ मल्लिका राजपूत का शव मंगलवार को उनके कमरे में लटका हुआ मिला है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने खुदकुशी का मान रही है।

    कोतवाली नगर के सीताकुंड स्थित मोहल्ले में गायिका विजय लक्ष्मी उर्फ मल्लिका राजपूत अपने परिवार साथ रहती थी। मंगलवार को उनका शव कमरे में लटका हुआ पाया गया है। मां सुमित्रा सिंह की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटनास्थल की फोरेंसिक जांच कर साक्ष्य को एकत्र किया है। पूछताछ में मां ने बताया कि बेटी ने यह कदम क्याें उठाया है इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नही है। कोई ऐसी बात नहीं थी हालांकि हमसे ही थोड़ी बहुत बात बेटी से हुई थी अमूमन सभी के घर में होता हैं।

    कोतवाली प्रभारी श्रीराम पाण्डेय ने बताया कि प्रथम दृष्टया तो मामला सुसाइड का ही लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही स्पष्ट हो पाएगा। रिपोर्ट के आधार पर ही अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

    पदमश्री भजन सम्राट अनूप जलोटा संग काम किया

    गायिका विजय लक्ष्मी उर्फ मल्लिका राजपूत ने करीब छह हजार गजलें गाई हैं। वे एक फिल्म, दो वेब सीरीज में काम कर चुकी हैं। पदमश्री भजन सम्राट अनूप जलोटा और जगजीत सिंंह संग काम किया है। फिल्म रिवाल्वर रानी में अभिनेत्री कंगना रानौत के साथ विजय लक्ष्मी ने बतौर सह अभिनेत्री का किरदार निभाया है।

  • सीबीआई ने एमसीडी के मलेरिया इंस्पेक्टर सहित दो लोगों को रंगे हाथों किया गिरफ्तार

    सीबीआई ने एमसीडी के मलेरिया इंस्पेक्टर सहित दो लोगों को रंगे हाथों किया गिरफ्तार

    नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली नगर निगम ( एमसीडी) पश्चिमी क्षेत्र राजा गार्डन के मलेरिया इंस्पेक्टर मुकेश और एक पूर्व-संविदा कर्मचारी रोहित को 10,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

    शिकायतकर्ता की शिकायत पर पूर्व-संविदा कर्मचारी रोहित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई के मुताबिक आरोपित के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में भी शिकायत दर्ज है।

    आरोपित (पूर्व संविदा कर्मचारी) ने शिकायत को बंद करने और आगे कानूनी कार्रवाई न करने के लिए शिकायतकर्ता से 10,000 रु. रुपये की रिश्वत की मांग की थी। इसे सीबीआई ने रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। कार्यवाही के दौरान पूर्व संविदा कर्मचारी ने खुलासा किया कि एमसीडी मलेरिया इंस्पेक्टर ने उससे रिश्वत की मांग की थी।

    इसके बाद सीबीआई ने पश्चिमी क्षेत्र राजा गार्डन के मलेरिया इंस्पेक्टर को पूर्व संविदा कर्मचारी से रिश्वत लेते हुए इस रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई मामले की गहनता से जांच कर रही है। इस क्रम में आरोपितों के परिसरों की तलाशी ली जा रही है।

  • एनआईए की विशेष अदालत ने चार माओवादियों को उम्रकैद की सजा सुनाई

    एनआईए की विशेष अदालत ने चार माओवादियों को उम्रकैद की सजा सुनाई

    नई दिल्ली । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) छत्तीसगढ़ की एक विशेष अदालत ने 2014 में राज्य में घात लगाकर किए गए हमले में शामिल प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) के चार सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ( सीआरपीएफ) के 11 और चार पुलिस कर्मियों सहित 16 लोग मारे गए थे। एनआईए के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि इस मामले में जगदलपुर की अदालत ने राज्य के बस्तर और सुकमा जिलों के महादेव नाग, कवासी जोगा, दयाराम बघेल और मनीराम माड़िया को दोषी ठहराया।

    एनआईए के एक अधिकारी के मुताबिक ये माओवादी वरिष्ठ सीपीआई (माओवादी) नेताओं की देखरेख और निर्देशों के तहत काम करने वाले एक “गैरकानूनी संघ” के सदस्य थे। मार्च 2014 में सुकमा जिले के तहकवाड़ा इलाके में 100 सशस्त्र माओवादियों ने एक संयुक्त सड़क उद्घाटन दल पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 11 सीआरपीएफ कर्मी, चार राज्य पुलिस कर्मी और एक नागरिक की मौत हो गई थी।

    एनआईए के मुताबिक जांच से पता चला है कि आरोपितों ने हमले के लिए “जन मिलिशिया”, स्थानीय ग्रामीणों और “संगम” सदस्यों को भी संगठित किया था। उन्होंने प्रतिबंधित संगठन के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर घात लगाकर किए गए हमले का नेतृत्व किया। इस दौरान आईईडी विस्फोट किया और सुरक्षा कर्मियों पर गोलीबारी की। हमलावरों ने सुरक्षाकर्मियों की हत्या कर दी और उनके हथियार लूट लिये।

    यह मामला तोंगपाल पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। एनआईए ने 28 मार्च, 2014 को मामले को दोबारा दर्ज करने के बाद इसकी जांच अपने हाथ में ले ली थी और 18 अगस्त, 2015 को 11 आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।

  • पॉक्सो के दोषी को 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

    पॉक्सो के दोषी को 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

    फिरोजाबाद। न्यायालय ने मंगलवार को पॉक्सो एक्ट के एक दोषी को 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर अर्थ दंड भी लगाया है, जिसे न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

    थाना रसूलपुर क्षेत्र में 20 जुलाई 2019 को एक 10 वर्षीय बालिका बकरी चराने गई थी। इस दौरान अशोक कुमार पुत्र भरत सिंह निवासी सती नगर असफाबाद उसके साथ गाली-गलौज करने लगा। उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। बदनीयती से उसके कपड़े उतार दिए और रेप का भी प्रयास किया। बालिका के चिल्लाने पर वह भाग गया। बालिका ने घर पहुंच कर अपनी मां को घटना के बारे में बताया। बालिका को लेकर उसके माता-पिता युवक के घर पहुंचे। उनका कहना है शिकायत करने पर उन लोगों ने मारपीट तथा गाली गलौज की। बालिका के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। हारकर उसने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने अशोक कुमार, भोला तथा फूलवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

    मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन संजय कुमार यादव द्वितीय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। न्यायालय ने तीनों को मारपीट, धमकी के मामले में दोष मुक्त कर दिया। वहीं अशोक कुमार को पॉक्सो के तहत दोषी माना। न्यायालय ने अशोक कुमार को 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 15000 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है, जिसे जमा नहीं कराने पर उसे 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

  • मंदिर परिसर में बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या

    मंदिर परिसर में बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या

    गाजियाबाद। नगर कोतवाली इलाके में रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक मंदिर में 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या की दी गयी। बुजुर्ग का शव मंदिर में तख्त पर पड़ा मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

    डीसीपी नगर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि शहर कोतवाली इलाके में रेलवे स्टेशन के पास शिव हरी मंदिर में रहने वाली शीला देवी शर्मा का शव मंगलवार को मंदिर में ही तख्त पर पड़ा मिला। महिला की गला रेत कर हत्या की गई है। सूचना पर नगर कोतवाली पुलिस मौके पर जांच में जुटी है। अभी तक हत्यारे पुलिस पकड़ से बाहर हैं।

    उन्होंने बताया कि शीला देवी मंदिर में ही अपने सचिन नाम के बेटे के साथ रहती थी। सचिन सुरक्षाकर्मी है। सचिन ड्यूटी से आज लौटे तो उन्हें मां का शव तख्त पर खून से लथपथ मिला। सचिन ने पुलिस को सूचना दी।शुरुआती जांच में पता चला कि कुछ समय पहले एक युवक महिला के पास रहने आया था। उसकी तलाश की जा रही है।

  • ग्राम प्रधान इटौरा डोरीपुर को डीएम मऊ की नोटिस, 7 लाख 95 हजार से अधिक का गबन

    ग्राम प्रधान इटौरा डोरीपुर को डीएम मऊ की नोटिस, 7 लाख 95 हजार से अधिक का गबन

    —-15 दिन में स्पष्ट जवाब देने का दिया निर्देश
    स्थलीय जांच में 795 961 रुपए के गबन का हुआ खुलासा

    ( ब्रह्मा नन्द पाण्डेय )

    मऊ(खरी दुनिया)। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्रा ने घोसी ब्लॉक के इटोरा डोरी प्रोग्राम पंचायत के प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी को 795961 रुपए की सरकारी धन के गबन का दोषी पाया है। तीन सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान को कारण बताओं नोटिस जारी किया है।

    जारी आदेश में जिलाधिकारी ने कहा है कि इटौरा डोरीपुर गांव के शिकायत कर्ता रीतेश राजभर कि शिकायत पर तत्कालीन जिलाधिकारी अरुण कुमार ने नवंबर 2023 को जांच समिति का गठन कर जांच क्या 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था जांच समिति में जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी तथा अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को जांच की जिम्मेदारी दी गई थी।

    जिलाधिकारी द्वारा दी गई समयावधि बीत जाने के बाद जांच रिपोर्ट 17 नवंबर को जांच टीम गांव में पहुंची तो प्रधान और सेक्रेटरी गांव में मौजूद ही नहीं थे। प्रधान को फोन करके जांच समिति ने मौके पर बुलाया तो वह 2 घंटे बाद पहुंचे लेकिन शिकायत संबंधी कोई भी अभिलेख जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। शिकायतकर्ता द्वारा बार-बार चक्कर लगाने के बाद भी जांच समिति के समक्ष प्रधान न तो उपस्थित हुए और नहीं अभिलेख प्रस्तुत किया।

    इस पर शिकायतकर्ता सहित गांव के अन्य लोगों ने जांच अधिकारियों पर ही ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी को गांव में विकास कार्यों की निवेश बदलने का समय देने का आरोप लगाने लगे बाद में जाट समिति में नौ बिंदुओं से संबंधित विकास कार्यों की अभिलेखीय और स्थलीय जांच की। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट मैं लिखा है कि ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी में गांव में कई विकास कार्यों के नाम पर बिना कोटेशन और गांव में खुली बैठक के ही साधना ट्रेडर्स मूंग मास और भावनपुर की एक संस्था को डेस्क बेंच और ह्यूम पाइप आदि का भुगतान किया गया दर्शाया गया है।

    स्थलीय जांच में परिषदीय विद्यालय में डेस्क बेंच लगे नहीं मिले। नव बिंदु पर जांच रिपोर्ट में समिति ने 7 लाख 95 हजार 961 रुपए का गबन का आरोप ग्राम प्रधान अनुपमा देवी और सेक्रेटरी पर लगाते हुए जिलाधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित कर दिया।

    जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए नोटिस का जवाब 15 दिनों के अंदर देने का निर्देश दिया है जिलाधिकारी ने वीडियो घोषित खंड विकास अधिकारी घोसी को आदेश दिया है कि नोटिस ग्राम प्रधान को तामील करा कर उसकी पावती अधोहस्ताक्षरी को तुरंत भेजें।

    उधर ग्राम पंचायत में विकास कार्य में हुई अनियमितता की शिकायत करने वाले रितेश राजभर और उसके परिजनों को ग्राम प्रधान की ओर से लगातार धमकियां दी जा रही थी और शिकायत को वापस लेने का दबाव डाला जा रहा था जिसकी शिकायत उसने पुलिस अधीक्षक से की है।

    लेखक – इलाहाबाद हाई कोर्ट मे अधिवक्ता है

  • बाराबंकी में हरियाणा के दो तस्कर गिरफ्तार

    बाराबंकी में हरियाणा के दो तस्कर गिरफ्तार

    बाराबंकी। हैदरगढ़ पुलिस ने बिहार से डोडा (पोस्ता छिलका) खरीद कर हरियाणा जा रहे दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। चार पहिया वाहन बरामद हुआ है। पुलिस ने दोनों तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है।

    हैदरगढ़ थाना पुलिस ने मैनुअल इन्टेलीजेन्स के आधार पर दो तस्कर पंजाब राज्य के रहने वाले सुखचैन सिंह, गोपी सिंह को बड़ा गांव कस्बा के पास से गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 89 किलो 33 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा (पोस्ता छिलका), कार और अन्य चीजें बरामद हुई है। थाना प्रभारी निरीक्षक अजय प्रकाश त्रिपाठी ने बताया तस्कर मादक पदार्थ बिहार से खरीदकर हरियाणा ले जाया जा रहा था। बरामदगी के आधार पर पुलिस ने दोनों तस्करों के विरुद्ध थाना हैदरगढ़ में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया है।

  • आजमगढ़ में ऑटो रिक्शा में दो बोरी में पशु का मांस मिला

    आजमगढ़ में ऑटो रिक्शा में दो बोरी में पशु का मांस मिला

    आजमगढ़। जहानागंज थाना के जहानागंज कस्बा में सोमवार को ऑटो रिक्शा में पशु का मांस दो बोरी मिलने से सनसनी मच गई। स्थानीय लोगों ने ऑटो रिक्शा रोक लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मांस की बोरियो व ऑटो रिक्शा को कब्ज़े में ले लिया।

    जहानागंज कस्बा में सोमवार को जा रहे एक ऑटो रिक्शा में लदी दो बोरियों से खून टपकता देख स्थानीय लोगों ने ऑटो को रुकवाया तो चालक ऑटो को छोड़कर फरार हो गया। लोगों ने बोरी में पशु के मांस को देखा तो इसकी सूचना जहानागंज थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर बोरी समेत ऑटो रिक्शा को जब्त कर लिया। बरामद मांस समेत ऑटो रिक्शा को पुलिस जहानागंज थाना पर ले गई।

    मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि जहानागंज कस्बा में ऑटो रिक्शा में दो बोरी मांस के साथ एक पोटली में काले रंग की पड़वे की खाल बरामद की गई है। जिससे प्रतीत हो रहा है कि यह मांस भी पड़वे का है। मांस की जांच के लिए पुलिस इसको प्रयोगशाला भेज रही है। मामले में शीघ्र ही आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। विवेचना के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।