Category: अपराध

  • अंकित सक्सेना मर्डर केस में दोषियों की संपत्ति, आय के बारे में हलफनामा दाखिल

    अंकित सक्सेना मर्डर केस में दोषियों की संपत्ति, आय के बारे में हलफनामा दाखिल

    नई दिल्ली। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में बुधवार को 2018 के अंकित सक्सेना मर्डर केस में दोषियों को सजा देने के मामले में दोषियों की ओर से जुर्माना और मुआवजे के लिए उनकी संपत्ति और आय के बारे में जानकारी देते हुए हलफनामा दाखिल किया गया। एडिशनल सेशंस जज सुनील कुमार शर्मा ने मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को करने का आदेश दिया।

    कोर्ट ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को अंकित सक्सेना के परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे का आकलन करते हुए पीड़ित के प्रभाव की रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। इससे पहले 15 जनवरी को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली विधिक सहायता प्राधिकार और दोषियों के वकीलों को हलफनामा दाखिल करके दोषियों की आमदनी, उनकी जिम्मेदारी और पूर्व के आपराधिक इतिहास का विस्तृत विवरण देने का निर्देश दिया था।

    सुनवाई के दौरान दोषियों के वकील ने मीडिया रिपोर्टिंग पर सवाल उठाते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की। दोषियों की ओर से पेश इस दलील का दिल्ली पुलिस की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि दोषी करार देने का आदेश मीडिया में चलाया गया है, जो सार्वजनिक दस्तावेज के आधार पर चलाया जा रहा है।

    पश्चिमी दिल्ली के ख्याला में 1 फरवरी, 2018 को अंकित सक्सेना की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। अंकित सक्सेना के दूसरे धर्म की लड़की से प्रेम संबंध थे। कोर्ट ने 23 दिसंबर, 2023 को इस हत्याकांड के तीन आरोपितों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत दोषी करार दिया था। धारा 302 के तहत उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है।

    कोर्ट ने अंकित सक्सेना की हत्या के मामले में लड़की के माता-पिता और उसके मामा को भी दोषी करार दिया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से 28 गवाहों के बयान और उनकी ओर से पेश साक्ष्य दर्ज किये गए थे। 28 गवाहों में अंकित सक्सेना के पिता और शिकायतकर्ता यशपाल सक्सेना, मां कमलेश और अंकित के दो दोस्त नितिन और अनमोल सिंह बयान प्रमुख थे।

  • मुठभेड़ में हत्यारोपित इनामी गिरफ्तार, पैर में गोली लगी

    मुठभेड़ में हत्यारोपित इनामी गिरफ्तार, पैर में गोली लगी

    फिरोजाबाद। जसराना थाना पुलिस टीम ने मंगलवार की देर रात को हत्या में वांछित इनामी बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रण विजय सिंह ने बुधवार को यह बताया कि थाना जसराना प्रभारी विनय कुमार मिश्र पुलिस टीम के साथ खेरिया अहमद तिराहे से दिनौली गोरवा जाने वाले मार्ग पर संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मोटर साइकिल पर एक व्यक्ति को रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस टीम पर फायर करते हुए भागने लगा।

    घेराबंदी व मुठभेड़ में अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लग गयी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम शिकोहाबाद निवासी हरिकांत उर्फ टिंकू उर्फ रिंकू बताया। उसके कब्जे से एक तमंचा, पांच कारतूस, एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घायल अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा में इलाज चल रहा है।

    एएसपी ने बताया कि छह जनवरी को सोनू यादव की उसकी पत्नी प्रीती उसके प्रेमी सुरदीप तथा अन्य तीन लोगों ने गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव को पंखे से लटका दिया था। मृतक की मां ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। गिरफ्तार अभियुक्त हरिकांत भी इस हत्याकांड में वांछित था। उस पर 15 हजार का इनाम घोषित था। वह शिकोहाबाद थाने का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है। इस हत्याकांड में मृतक सोनू की पत्नी प्रीति को पहले ही जेल भेजा जा चुका है, जबकि अन्य फरार हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम प्रयासरत है।