Category: अपराध

  • जेठ ने किया महिला से दुष्कर्म का प्रयास, एसएसपी से शिकायत

    जेठ ने किया महिला से दुष्कर्म का प्रयास, एसएसपी से शिकायत

    -पति और जेठ पर लगाया अवैध हथियारों की तस्करी का आरोप

    मेरठ, । लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की महिला ने अपने जेठ पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया है। गुरुवार को एसएसपी से शिकायत करके अपने पति और जेठ पर अवैध हथियार सप्लाई करने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की। एसएसपी ने पुलिस को जांच कर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

    लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की एक महिला गुरुवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची। उसने एसएसपी रोहित सिंह सजवाण से शिकायत करते हुए कहा कि उसका पति अपने बड़े भाई से अवैध संबंध बनाने का दबाव बना रहा है। जेठ उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास कर चुकी है। इतना ही नहीं, उसका पति और जेठ पूरे प्रदेश में अवैध हथियारों की सप्लाई करते हैं। महिला ने अपने पति के अवैध हथियारों के साथ इंटरनेट मीडिया पर वायरल फोटो एसएसपी को दिखाए। महिला का आरोप है कि उसका पति अब जान से मारने की धमकी दे रहा है। पति अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले अपने दोस्तों को घर बुलाता है, जो पीड़िता पर गलत नजर रखते हैं। विरोध करने पर आरोपित पत्नी की पिटाई करता है। इसी कारण कुछ दिन पहले महिला ने खुद को आग लगा ली थी। पीड़ित पत्नी ने पति पर साइबर ठगी का भी आरोप लगाया। एसएसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना पुलिस को जांच कर तत्काल कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

  • महादेव ओवरब्रिज पर खुराफातियों ने फाड़े धार्मिक पोस्टर, हिंदू संगठन में आक्रोश

    महादेव ओवरब्रिज पर खुराफातियों ने फाड़े धार्मिक पोस्टर, हिंदू संगठन में आक्रोश

    बरेली,। जनपद में एक दिन पहले ही महादेव ओवरब्रिज का शुभारंभ हुआ। ओवरब्रिज के दोनों ओर मुख्यमंत्री योगी, महापौर उमेश गौतम और धार्मिक तस्वीरों के पोस्टर लगे हुए थे। गुरुवार की रात विजय कश्यप नाम का युवक ओवरब्रिज से गुजर रहा था, इस दौरान उसे कई पोस्टर फटे हुए जमीन पर पड़े दिखाई दिए। पोस्टरों पर गुटखा भी थूका गया था। आरोप लगाया गया है कि भगवान भोलेनाथ की तस्वीर के साथ भी अपमानजनक हरकत की गई है। मामले की सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के लोग भी मौके पर पहुंच गए।

    हिंदू संगठन के लोगों ने कहा कि इस घटना से धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है। जिसके बाद विजय कश्यप के साथ गौ रक्षक चंदन, ध्रुव, मंगला माता मंदिर गली नवाबन के महंत अजय शर्मा समेत कई लोग कोतवाली पहुंच गए। उन्होंने ओवरब्रिज पर कैमरे लगवाए जाने और मामले की जांच कर आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की।

    सीओ फर्स्ट संदीप सिंह ने बताया कि नव निर्मित पुल पर लगे हुए कुछ पोस्टर फटे हुए पाए गए थे जिस पर हिंदू संगठन द्वारा आपत्ति व्यक्त करते हुए शिकायत की गई। फटे हुए पोस्टरों को वहां से हटवा दिया गया है, हिंदू संगठन द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की जायेगी, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

  • विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमें में 19 को आएगा फैसला

    विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमें में 19 को आएगा फैसला

    – दो अभियुक्तों के जमानत पर होने के कारण बांड दाखिल न होने पर कोर्ट ने दी अगली तारीख

    कानपुर,। महराजगंज जेल में बंद कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी पर गुरुवार को आने वाला कोर्ट का फैसला टल गया। एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद 19 मार्च की तारीख तय की है। इरफान की पेशी वीडियो क्रॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। अगली पेशी के लिए इरफान सोलंकी को कोर्ट ने तलब किया है। दो आरोपितों के जमानत बॉन्ड न होने से फैसले को टाला गया है। इस मुकदमे में अभियोजन के 18 और बचाव पक्ष के तीन गवाहों की गवाही कराई गई थी। अन्य साक्ष्य भी अदालत में रखे गए थे।

    डिफेंस कालोनी जाजमऊ निवासी नजीर फातिमा ने जाजमऊ थाने में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ आठ नवंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि सात नवंबर 2022 को रात आठ बजे उसका परिवार भाई की शादी में गया था। तभी रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने मेरे घर में आग लगा दी। साजिश के तहत यह लोग हमेशा प्रताड़ित करते हैं ताकि हम लोग घर छोड़ कर चले जाएं और मेरे प्लाट पर कब्जा कर लें। आग से गृहस्थी, फ्रिज, टीवी, सिलेंडर और बाकी सामान खाक हो गया है। बाद में पुलिस ने विवेचना में शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो. एजाज, मुर्सलीन भोलू, शकील चिकना को भी अभियुक्त बनाया था।

    जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिलीप अवस्थी ने बताया कि इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले के खिलाफ विचारण पूरा हो चुका है। गुरुवार को अदालत इन पांचों के खिलाफ फैसला आना था लेकिन दो अभियुक्तों के जमानत पर होने के कारण बांड दाखिल न होने पर कोर्ट ने दी अगली तारीख 19 कर दी है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भास्कर मिश्र ने बताया कि इस मुकदमे में अभियोजन ने 18 गवाह पेश किए थे।

    इरफान के वकील सईद नकवी ने बताया कि इरफान व रिजवान पूरे तरह से निर्दोष हैं। पुलिस केवल न्यायालय को गुमराह कर रही है, जिस समय आगजनी का मामला हुआ, उस समय रिजवान की लोकेशन लखनऊ थी और इरफान कानपुर के अलग-अलग जगहों पर था। इस मामले में पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। इरफान के वकील ने यह भी कहा कि जिस प्लाट में आगजनी हुई है, उसके ठीक बगल में इरफान का प्लाट है और कौन है जो अपने ही घर के बगल में आग लगा देगा, सिर्फ न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है।

  • छात्र अपहरण के चार दोषियों को आजीवन कारावास

    छात्र अपहरण के चार दोषियों को आजीवन कारावास

    फिरोजाबाद,। न्यायालय ने बुधवार को छात्र अपहरण के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

    थाना उत्तर क्षेत्र निवासी 5 वर्षीय चिराग उर्फ हार्दिक 15 नवम्बर 2016 को झलकारी नगर में ट्यूशन पढ़ने गया था। ट्यूशन पढ़ने के बाद वह वापस नहीं आया। उसके ना आने पर परिवार के लोगों ने बालक की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस व परिवार के लोग उसकी तलाश में जुट गए। 20 नवम्बर को उसके पास सर्वेश पुत्र राम भरोसे निवासी पीपल नगर अपने साथियों के साथ आया। उसने हार्दिक को छोड़ने के लिए दो लाख रुपए की मांग की। बाद में पुलिस ने बालक को मुक्त करा लिया।

    बालक की मां रीता ने सर्वेश पुत्र राम भरोसे राठौर व भूदेव पुत्र महेंद्र निवासी पीपल नगर थाना उत्तर, विजय राम पुत्र प्रेम पाल राठौर तथा उसके बेटे विपिन राठौर निवासी सूरजपुर कांपिल फर्रुखाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद चारों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

    मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र कोर्ट संख्या एक नवनीत कुमार गिरि की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजय शर्मा ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। जिसके आधार पर न्यायालय ने चारों को दोषी माना। न्यायालय ने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 50-50 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

  • पति से विवाद के बाद पत्नी ने फंदा लगाकर की आत्महत्या

    पति से विवाद के बाद पत्नी ने फंदा लगाकर की आत्महत्या

    हमीरपुर। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के अतरैया ग्राम पंचायत के मजरा गौरी में एक नवविवाहिता ने बुधवार को घर के अंदर पति से झगड़ने के बाद फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतका के पिता ने दहेज हत्या करने का आरोप लगाया है।

    अतरैया ग्राम पंचायत के मजरा गौरी निवासी मंगल सविता कस्बे में बाल काटने की दुकान खोल रखी है। दो वर्ष पूर्व उसकी शादी मटौंध थाना क्षेत्र के बसहरी गांव निवासी कमला से हुई थी। शादी के कुछ दिनों के बाद वह अपनी पत्नी कमला (22) के साथ परिवार से अलग रहने लगा था। वह शराब पीकर घर पहुंचा था और किसी बात को लेकर पति-पत्नी में विवाद हो गया तो पत्नी ने उसी कमरे में पंखे के लिए लगे पाइप में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

    पत्नी को फंदे से लटकता देखकर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतका के पिता चंद्रभान सविता ने ससुरालीजनों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है।

  • 11 साल पहले हुए गैंगवार में तत्कालीन जेलर समेत 14 को आजीवन कारावास

    11 साल पहले हुए गैंगवार में तत्कालीन जेलर समेत 14 को आजीवन कारावास

    जालौन। जिला कारागार में 14 साल पहले हुए गैंगवार में दो बंदियों की हत्या के मामले में बुधवार को जिला जज की कोर्ट में फैसला सुनाया गया। न्यायाधीश ने मुकदमे में नामजद तत्कालीन जेलर समेत 14 लोगों को कारावास की सजा सुनाई है। आठ अन्य आरोपितों को भी दोषी करार दिया गया है, जिनको गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी।

    20 मार्च 2010 को जिला कारागार में मुख्तार गैंग के सदस्य प्रिंस एवं चुर्खी थाना क्षेत्र के ग्राम औंता निवासी नासिर की गैंगवार में हत्या कर दी गई थी। तत्कालीन जेलर नत्थू सिंह सेंगर ने प्रिंस अहमद और उसके साथियों पर जेल में बम विस्फोट करने एवं बंदियों पर ही उसकी हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन 28 मार्च को गैंगवार में मारे गए नासिर के पिता आयूब खान ने 28 मार्च 2010 को जेल कर्मी राजकुमार, नृपेंद्र, राम अवतार, अनिल शर्मा, डिप्टी जेलर मिश्राजी तत्कालीन जेलर नत्थू सिंह, जेल अधीक्षक अविनाश गौतम के विरुद्ध तहरीर दी।

    आरोप लगाया गया कि अवैध वसूली न देने पर उसके पुत्र नासिर और बंदी प्रिंस अहमद को जेल अधीक्षक और डिप्टी जेलर के आदेश से सुघर सिंह, रामनारायण, लला, राजा भैया, मुन्ना, राजू तितरा, राजकुमार, नृपेंद्र, रामऔतार, अनिल शर्मा ने मारपीट कर हत्या की कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और सुघर सिंह, सत्यभान उर्फ लाला, राजा भैया, राजू तीतरा, अखिलेश, मुन्ना केवट, रामनारायण, जेलर नत्थू सिंह सेंगर , राममनोरथ, रामशरण, राजकुमार, नृपेंद्र, अनिलशर्मा, शशिकांत तिवारी जेल अधीक्षक अविनाश गौतम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

    14 साल चले ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई। जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने बताया जिला जज लल्लू सिंह ने सभी आरोपितों को दोषी करार दिया है। तत्कालीन जेलर नत्थू सिंह समेत 14 लोगों को आजीवन कारावास एवं एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

  • दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा, 10 हजार का जुर्माना

    दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा, 10 हजार का जुर्माना

    जौनपुर, । अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट काशी प्रसाद सिंह यादव ने सुजानगंज क्षेत्र में हुई नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को 10 वर्ष की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा बुधवार को सुनायी।

    घटना की प्राथमिकी पीड़िता की मां ने दर्ज करायी थी। वादी के अनुसार घटना 6 मई 2019 को रात 1:00 बजे आरोपित नन्हें यादव ने पीड़िता को फोन करके बुलाया और बहला फुसला कर अपहरण कर ले गया। दो दिन तक अपने दोस्त के यहां रखा। फिर वहां से प्रयागराज ले गया। फिर मुंबई ले गया। वहां पीड़िता के साथ दुराचार किया। आरोपित के घर से फोन आया तो वह पीड़िता को इलाहाबाद ले आकर छोड़ दिया।

    प्रयागराज से पीड़िता के बड़े पिता और आरोपित नन्हें के पिता उसे लेकर घर आए। पुलिस ने पीड़िता का डाॅक्टरी परीक्षण कराया तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का बयान दर्ज़ हुआ। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील राजेश उपाध्याय व कमलेश राय ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपित नन्हें को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनायी।

  • सीबीआई ने सीजीएसटी इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया

    सीबीआई ने सीजीएसटी इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया

    कानपुर,। फर्म के पंजीकरण के नाम पर रिश्वत लेना सेन्ट्रल जीएसटी के इंस्पेक्टर को मंहगा पड़ गया। पीड़िता ने सीबीआई को मामले से अवगत करा दिया और बुधवार को जब पीड़ित इंस्पेक्टर को रिश्वत का रुपया दे रहा था उसी दौरान रंगे हाथों सीबीआई ने इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया।

    केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के दिल्ली ऑफिस से अधिकारिक जानकारी दी गई कि कानपुर के रावतपुर स्थित सेंट्रल जीएसटी में एक इंस्पेक्टर की बराबर शिकायतें मिल रही थी कि वह बिना रिश्वत के काम नहीं करता। हाल ही में कानपुर के ही एक पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उपरोक्त इंस्पेक्टर फर्म के पंजीकरण के नाम पर 10 हजार रुपये मांग रहा है। इस पर सीबीआई की टीम ने इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए रणनीति बनाई। रणनीति के तहत पीड़ित शिकायतकर्ता ने किसी तरह से मान मनौव्वल करते हुए इंस्पेक्टर को पांच हजार रुपये में तैयार कर लिया। शिकायतकर्ता और सीबीआई की टीम की आपसी सामंजस्य से सुनिश्चित हुआ कि बुधवार को रिश्वत का रुपया इंस्पेक्टर को देना है। सीबीआई ने रिश्वत के रुपयों में केमिकल लगा दिया और शिकायतकर्ता वहीं रुपया इंस्पेक्टर को दे दिया। इसके फौरन बाद ऑफिस में दाखिल हुई सीबीआई की टीम ने रंगे हाथों अधिकारी को दबोच लिया। गिरफ्तारी करने के बाद हाथ धुलवाकर टीम ने तकनीकी रुप से पुष्टि कर दी कि इंस्पेक्टर ने रिश्वत ली। इसके बाद सीबीआई टीम इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करते हुए उसके घर भी पहुंची और जांच पड़ताल के बाद किसी अज्ञात स्थान पर इंस्पेक्टर से पूछताछ कर रही है।

  • महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या, मामले में फरार इनामी गिरफ्तार

    महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या, मामले में फरार इनामी गिरफ्तार

    फिरोजाबाद, । जसराना थाना पुलिस, एसओजी टीम ने बुधवार को हत्या के मामले में वांछित इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है।

    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने बताया कि हत्या में वांछित 15 हजार रुपये का इनामी ग्राम एनी सनौरा निवासी अभियुक्त राजकुमार उर्फ रामकुमार को उतरारा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया है।

    एसएसपी ने बताया कि छह जनवरी को पलिया दोयम निवासी निर्मला देवी ने थाना जसराना पर अपनी पुत्रवधु द्वारा अपने प्रेमी व अन्य साथियों के साथ मिलकर पुत्र सोनू की हत्या कर शव को फंदे पर लटकाने का मुकदमा दर्ज कराया था।

    पुलिस जांच में सामने आया कि सोनू की पत्नी प्रीती ने अपने पति व अपनी सास को नींद की दवा देकर अपने प्रेमी व अन्य साथियों के सहयोग से अपने पति की हत्या कर फंदे पर लटका दिया था।

    पुलिस ने इस मामले में घटना में शामिल दो अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सह अभियुक्त राजकुमार उर्फ रामकुमार फरार था, जिस पर 15 हजार रुपये का इनाम था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है।

  • पूर्व प्रधान की हत्या मामले में पिता-पुत्र समेत पांच को आजीवन कारावास

    पूर्व प्रधान की हत्या मामले में पिता-पुत्र समेत पांच को आजीवन कारावास

    – सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने सुनाया निर्णय

    चित्रकूट। जमीनी विवाद की रंजिश में पूर्व प्रधान की हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने पिता-पुत्र समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 15 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

    जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुन्दर मिश्रा ने बुधवार को बताया कि बीती 11 नवम्बर 2017 को मानिकपुर थाने में गढ़चपा गांव के निवासी राजधर विश्वकर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार उसके पिता बब्बू विश्वकर्मा 11 नवम्बर 2017 की शाम 6:30 बजे भैंस लेकर घर से डेरा की ओर जा रहे थे। रास्ते में एयरटेल टॉवर के पास रोड़ में ही अशोक की पंचर की दुकान में कुछ लोग बैठे थे। उसके पिता बब्बू के वहां पहुंचने पर पहले से घात लगाए बैठे छेरिहाई गढ़चपा निवासी अशोक शुक्ला उर्फ नोहर, उसका बेटा संदीप, गढ़चपा निवासी कल्लू विश्वकर्मा, उसका बेटा शुभम उर्फ भगवानदास व तीरथ प्रसाद गौतम ने लाठ, झूमर, हथौड़ा और सब्बल से हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले से उसके पिता मौके पर ही गिर गए। उनकी चीख-पुकार सुनकर सामने खेत में काम कर रहे उसके चाचा और वह स्वयं मौके पर पहुंच गए। इस दौरान पिता को बुरी तरह से घायल कर हमलावर पहाड़ों की ओर भाग निकले। जिस पर उन्होंने डायल 100 को सूचना दी और घायल पिता को लेकर जिला अस्पताल सोनेपुर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    राजधर के अनुसार उसके पिता पूर्व प्रधान बब्बू विश्वकर्मा का जमीनी मुकदमा न्यायालय में हमलावरों के साथ चल रहा था। जिसकी पैरवी वह करते थे। इसके चलते उन पर यह हमला किया गया था। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद हमलावरों को गिरफ्तार किया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

    बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने बुधवार को निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी अशोक शुक्ला उर्फ नोहर, संदीप, कल्लू विश्वकर्मा, शुभम उर्फ भगवानदास व तीरथ प्रसाद गौतम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।