Category: दिल्ली

  • राज्यों को चुनाव आयोग की सख्त हिदायत, अधिकारियों का तबादला उसी संसदीय क्षेत्र में न हो

    राज्यों को चुनाव आयोग की सख्त हिदायत, अधिकारियों का तबादला उसी संसदीय क्षेत्र में न हो

    नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि अधिकारियों को जिले से बाहर स्थानांतरित करते समय यह ध्यान रखा जाए कि उन्हें उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाए।

    चुनाव आयोग के अनुसार आयोग ने मौजूदा स्थानांतरण नीति को मजबूत किया है। आयोग ने उन मामलों का संज्ञान लेते हुए ऐसा फैसला किया है, जिनमें राज्य सरकार अधिकारियों को एक ही संसदीय क्षेत्र के भीतर निकटवर्ती जिलों में स्थानांतरित/तैनाती कर देती है। यह नियम उन तबादलों और पोस्टिंग पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है जिन्हें आयोग के पूर्व निर्देशों के अनुसार पहले ही लागू किया जा चुका है।

    स्थानांतरण नीति का अक्षरश: पालन हो: आयोग

    ईसीआई नीति के अनुसार अपने गृह जिले में तैनात या एक स्थान पर तीन साल पूरे कर चुके सभी अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। पहले ही इसके निर्देश दिए जा चुके हैं।

  • कच्चा तेल 82 डॉलर प्रति बैरल के करीब, पेट्रोल-डीजल की कीमत स्थिर

    कच्चा तेल 82 डॉलर प्रति बैरल के करीब, पेट्रोल-डीजल की कीमत स्थिर

    नई दिल्ली,। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा है। पिछले 24 घंटे में ब्रेंट क्रूड का मूल्य घटकर 82 डॉलर और डब्ल्यूटीआई क्रूड 77 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमत में शनिवार को कोई बदलाव नहीं किया है।

    इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक, दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये, डीजल 89.62 रुपये, मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये, डीजल 94.27 रुपये, कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये, डीजल 92.76 रुपये, चेन्नई में पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर की दर पर उपलब्ध है।

    अंतरराष्ट्रीय बाजार में हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन आज ब्रेंड क्रूड 2.05 डॉलर यानी 2.45 फीसदी की गिरावट के साथ 81.62 डॉलर प्रति बैरल पर स्थिर है। वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड भी 2.12 डॉलर यानी 2.70 फीसदी लुढ़ककर 76.49 डॉलर प्रति बैरल पर टिका हुआ है।

  • न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतिम टी20 मैच से बाहर हुए डेविड वॉर्नर

    न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतिम टी20 मैच से बाहर हुए डेविड वॉर्नर

    नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर चोट के कारण ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतिम टी20 मैच से बाहर हो गए हैं, लेकिन उनके अगले महीने आईपीएल की शुरुआत तक फिट होने की उम्मीद है।

    क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने शनिवार को एक आधिकारिक बयान में कहा, “वॉर्नर को एक संक्षिप्त रिकवरी अवधि की आवश्यकता होगी, हालांकि इससे आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप से पहले आगामी इंडियन प्रीमियर लीग के लिए उनकी उपलब्धता प्रभावित होने की उम्मीद नहीं है।”

    वॉर्नर के फिट होने की समय सीमा लगभग सात से 10 दिन होने का अनुमान है।

    श्रृंखला के अंतिम मैच में चूकने का मतलब है कि वॉर्नर का द्विपक्षीय अंतरराष्ट्रीय करियर अब जून में आगामी टी20 विश्व कप के साथ समाप्त हो जाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए उनकी आखिरी प्रतियोगिता होगी। उन्होंने वेलिंग्टन में पहले मैच में 20 गेंदों में 32 रन बनाए थे।

    वॉर्नर की अनुपस्थिति से स्टीवन स्मिथ को शीर्ष क्रम में एक बार फिर से मौका मिल सकता है क्योंकि वह विश्व कप टीम में अपना स्थान सुरक्षित करना चाहते हैं। उन्होंने दूसरे टी20 में 7 गेंदों में 11 रन बनाए, जिसमें लॉकी फर्ग्यूसन की पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होने से पहले एक शानदार स्कूप छक्का शामिल था।

    मैट शॉर्ट, जिन्होंने वेलिंगटन में पहला मैच खेला था, लेकिन उन्हें बल्लेबाजी या गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला, उन्हें संभवतः दूसरा मौका भी मिलेगा। ऐसी संभावना है कि मार्श को टेस्ट श्रृंखला से पहले आराम दिया जाएगा जिसका मतलब होगा कि मैथ्यू वेड टीम की कमान संभालेंगे।

    पहले दो मैच खेलने के बाद पैट कमिंस और जोश हेज़लवुड के भी रविवार के मैच से बाहर रहने की उम्मीद है। मिचेल स्टार्क और स्पेंसर जॉनसन प्रतिस्थापन होंगे।

  • प्रधानमंत्री ने कासगंज हादसे को बताया हृदय विदारक

    प्रधानमंत्री ने कासगंज हादसे को बताया हृदय विदारक

    नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के कांसगंज में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली के तालाब में गिरने और 15 लोगों की मृत्यु पर दुख जताते हुए इसे हृदयविदारक बताया है।

    प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक्स पर पोस्ट में कहा, “हृदयविदारक! उत्तर प्रदेश के कासगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में गिरने से हुआ हादसा दुख से भर देने वाला है। इसमें जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी शोक-संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की निगरानी में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हरसंभव मदद में जुटा है।”

    उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद में पटियाली दरियागंज मार्ग पर शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। जिला एटा से गंगा स्नान करने जा रहे करीब 40 श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में जा गिरी। हादसे में 15 लोगों की मृत्यु हो गई।

  • भारत ने चार दिनों के भीतर अदन की खाड़ी में दो विदेशी जहाजों को दी चिकित्सा सहायता

    भारत ने चार दिनों के भीतर अदन की खाड़ी में दो विदेशी जहाजों को दी चिकित्सा सहायता

    – एक बार फिर हुई व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के प्रति भारतीय प्रतिबद्धता की पुष्टि

    – समुद्री सुरक्षा संचालन के लिए भारतीय नौसेना ने मिशन पर तैनात किए जहाज

    नई दिल्ली। भारतीय नौसेना ने चार दिनों के भीतर अदन की खाड़ी में दो विदेशी जहाजों को चिकित्सा सहायता पहुंचाकर महत्वपूर्ण दवाएं प्रदान की हैं। मिशन पर तैनात भारत के युद्धपोतों ने एक बार फिर व्यापारिक नौवहन और नाविकों की सुरक्षा के प्रति भारतीय नौसेना की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।

    कमांडर विवेक मधवाल ने बताया कि पलाऊ ध्वजांकित एमवी आइलैंडर में 22 फरवरी को ड्रोन, मिसाइल के संभावित हमले के बाद आग लग गई। सूचना मिलने पर समुद्री सुरक्षा अभियानों के लिए अदन की खाड़ी में तैनात नौसेना के विध्वंसक जहाज संकट कॉल का तेजी से जवाब देते हुए दोपहर में आसपास के क्षेत्र में पहुंचे। इसके बाद भारतीय नौसेना के ईओडी विशेषज्ञ जहाज पर चढ़े और जहाज को आगे के पारगमन के लिए मंजूरी दे दी गई। मेडिकल टीम भी जहाज पर चढ़ गई और चालक दल के एक घायल सदस्य को चिकित्सा सहायता प्रदान की।

    उन्होंने बताया कि इसी तरह अदन की खाड़ी में तैनात आईएनएस शिवालिक ने 19 फरवरी को एक ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज (एफवी) अल अरीफी को चिकित्सा सहायता प्रदान की। इस पर 18 सदस्यीय पाकिस्तानी चालक दल सवार था। चिकित्सा आपातकाल की चेतावनी पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जहाज ने संकटग्रस्त चालक दल को विशेषज्ञ चिकित्सा सलाह और महत्वपूर्ण दवाएं प्रदान कीं।

    उन्होंने बताया कि आईएनएस शिवालिक को प्रधानमंत्री के सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) के दृष्टिकोण के व्यापक दायरे के तहत समुद्री सुरक्षा संचालन के भारतीय नौसेना के आदेश के अनुरूप क्षेत्र में तैनात किया गया है। कमांडर मधवाल का कहना है कि भारतीय युद्धपोतों के अथक प्रयास व्यापारिक नौवहन और नाविकों की सुरक्षा के प्रति भारतीय नौसेना की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

  • कांग्रेस-आप गठबंधन पर भाजपा का निशाना, कहा- सेवादारों के सामने भ्रष्टाचारियों की केमिस्ट्री चलने वाली नहीं

    कांग्रेस-आप गठबंधन पर भाजपा का निशाना, कहा- सेवादारों के सामने भ्रष्टाचारियों की केमिस्ट्री चलने वाली नहीं

    नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली में लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़ने के फैसले पर निशाना साधते हुए उन्हें भ्रष्टाचारियों का गठबंधन बताया है। भाजपा ने साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के मत प्रतिशत का ब्योरा हुए कहा कि राजनीति गणित नहीं केमिस्ट्री होती है। भ्रष्टाचारियों की अलग और सेवादारों की अलग केमिस्ट्री होती है। सेवादारों के सामने भ्रष्टाचारियों की केमिस्ट्री चलने वाली नहीं है।

    शनिवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में केन्द्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ही आम आदमी पार्टी को खड़ा किया है। पार्टी का निशान झाड़ू थामने वाले हाथ दोनों भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। दिल्ली में आप और कांग्रेस का गठबंधन साफ बताता है कि वे सभी सीट हारने वाले हैं। इस गठबंधन से आप पार्टी अपनी हार का ठीकरा फोड़ने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में अकेले भाजपा को करीब 57 प्रतिशत का वोट शेयर मिला था। कांग्रेस को 22.51 प्रतिशत और आम आदमी पार्टी को 18.11 प्रतिशत वोट शेयर मिला था। दोनों को मिला कर भी भाजपा से ज्यादा वोट नहीं मिले। दिल्ली में लोकसभा की सातों सीटें भाजपा जीतेगी।

    उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 2019 बच्चों की कसम खाई थी और कहा था कि वे कभी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। 2013 में आम आदमी पार्टी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है और कांग्रेस में सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं। आज 10 साल बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में प्रतियोगिता चल रही है कि कौन ज्यादा भ्रष्टाचारी है।

    दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि आप और कांग्रेस दोनों एक दूसरे को यही साबित करने में लगे रहते थे कि कौन सबसे बड़ा चोर है। कौन कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है। आज दोनों के बीच गठबंधन बता रहा है कि दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। उन्होंने कहा कि आज दोनों दलों को साथ देखकर संतोष हो रहा है। राजनीति का गणित इसके विपरीत होता है। दिल्ली में दोनों दल लोकसभा सीटों के मामले में शून्य पर है। भाजपा को अपने नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। हमने दस सालों में जनता का काम किया है। जनता बहुत समझदार है।

  • 29 फरवरी को आएंगे 2023-24 की तीसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े

    29 फरवरी को आएंगे 2023-24 की तीसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े

    नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े 29 फरवरी को जारी होंगे। विश्लेषकों की जारी रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में देश की जीडीपी 6.8 फीसदी की दर से बढ़ सकती है।

    आर्थिक विश्लेषकों ने शनिवार को दी जानकारी में बताया कि बाहरी क्षेत्र की अनिश्चितताओं और कृषि और उद्योग में धीमी वृद्धि के कारण चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो गई है। विश्लेषकों के मुताबिक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से 29 फरवरी, 2024 को चालू वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही की जीडीपी की वृद्धि दर 7 फीसदी से कम रहने का अनुमान है।

    उधर, एक दिन पहले बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) की जारी रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में जीडीपी 6.8 फीसदी की दर से बढ़ सकती है। वहीं, वित्त वर्ष 2024-25 में विकास दर 6.75 से 6.8 फीसदी रहने का अनुमान जताया है। हालांकि, भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के मुताबिक तीसरी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 6 फीसदी रह सकती है।

  • दिल्ली विधानसभा से भाजपा विधायकों के निलंबन मामले में अगली सुनवाई 26 को

    दिल्ली विधानसभा से भाजपा विधायकों के निलंबन मामले में अगली सुनवाई 26 को

    नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा ने कहा है कि भाजपा के निलंबित सात विधायकों के खिलाफ चल रही कार्यवाही बिना देरी के खत्म हो जाएगी और उनका निलंबन असहमति के आवाज को खत्म करना कतई नहीं है। दिल्ली विधानसभा ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में ये बातें कही। मामले में अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी।

    आज सुनवाई के दौरान दिल्ली विधानसभा की ओर से पेश वकील सुधीर नंद्राजोग ने जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच से कहा कि विधायकों का निलंबन विपक्षी विधायकों के गलत आचरण के खिलाफ स्व-अनुशासन की एक प्रक्रिया है। नंद्राजोग ने सात विधायकों की ओर से दाखिल याचिका का विरोध करते हुए कहा कि विधानसभा अपनी गरिमा बनाए रखने को लेकर विवेक का इस्तेमाल करता है। उन्होंने कहा कि जब विधायकों ने उप-राज्यपाल को माफी मांगते हुए पत्र लिखा तो उन्हें विधानसभा को भी ऐसा ही पत्र लिखना चाहिए। तब कोर्ट ने विधायकों की ओर से पेश वकील जयंत मेहता से कहा कि इस मामले को सुलझाएं और विधानसभा को सम्मानपूर्वक पत्र लिखें।

    सुनवाई के दौरान नंद्राजोग ने कहा कि निलंबित विधायकों ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि विधायकों को निलंबित किए जाने को आम आदमी पार्टी के बहुमत के राजनीतिक रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में विपक्ष के नेता भी बराबर के दोषी हैं लेकिन उन्हें निलंबित नहीं किया गया। अगर असहमति की आवाज को बंद करना होता तो विपक्ष के नेता को भी निलंबित कर दिया जाता। नंद्राजोग ने कहा कि विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने अभी कोई कार्यवाही नहीं की है। इस मामले में देरी इसलिए की जा रही है क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है। विशेषाधिकार समिति की देर करने की मंशा नहीं है। किसी भी अंतिम फैसला पर पहुंचने से पहले इन विधायकों का पक्ष सुना जाएगा।

    दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 फरवरी को दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति से कहा था कि वो निलंबित किए गए सात भाजपा विधायकों के खिलाफ कार्रवाई स्थगित रखें। कोर्ट ने कहा था कि चूंकि ये मामला कोर्ट में लंबित है इसलिए विशेषाधिकार समिति को कार्रवाई जारी नहीं रखनी चाहिए। सुनवाई के दौरान बीजेपी विधायकों की ओर से पेश वकील जयंत मेहता ने कहा था कि निलंबित विधायक 21 फरवरी को विधानसभा के स्पीकर से मिले थे। कोर्ट के इस आदेश के बाद इन विधायकों ने स्पीकर से मुलाकात की थी। 21 फरवरी को सात निलंबित विधायकों की ओर से कहा गया था कि विधायकों ने उप-राज्यपाल से मिलकर माफी मांग ली है।

    बता दें कि 20 जनवरी को कोर्ट ने भाजपा विधायकों से पूछा था कि क्या वे विधानसभा के स्पीकर से मुलाकात कर और उप-राज्यपाल से माफी मांग सकते हैं। सुनवाई के दौरान विधानसभा स्पीकर ने सुझाव दिया था कि अगर भाजपा विधायक उनसे मुलाकात करें और उप-राज्यपाल से माफी मांग ले तो इस विवाद का हल निकाला जा सकता है। 19 जनवरी को इन विधायकों की ओर से वकील जयंत मेहता ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये पहले ही कह चुका है कि आप अनिश्चित काल तक किसी को निलंबित नहीं रख सकते हैं। जयंत मेहता ने कहा था कि पहली घटना पर किसी विधायक को तीन दिनों की अधिकतम सजा दी जा सकती है और दूसरी बार सात दिनों की अधिकतम सजा दी जा सकती है। इस मामले में इन विधायकों की ये पहले सजा है, ऐसे में उन्हें तीन दिन से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती है।

    दरअसल, 15 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में उप-राज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान कथित तौर पर बाधा डालने के आरोप में सात भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया गया। आप विधायक दिलीप पांडेय ने विधानसभा में सातों विधायकों के निलंबन का प्रस्ताव रखा जिसे पारित कर दिया गया। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने विधायकों की ओर से बाधा डालने के मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया। जिन सात विधायकों को निलंबित किया गया उनमें मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वाजपेयी, जीतेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता शामिल हैं।

  • मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि 12 मार्च तक बढ़ी

    मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि 12 मार्च तक बढ़ी

    नई दिल्ली,। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपित और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत अवधि 12 मार्च तक बढ़ा दी। स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया। आज सीबीआई ने इस मामले में सीलबंद लिफाफे में जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। कोर्ट ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट गोपनीय है और इसके परीक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती।

    मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी। इसलिए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। पांच फरवरी को कोर्ट ने आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। पांच फरवरी को ही कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए हफ्ते में एक दिन की कस्टडी पेरोल की अनुमति दी थी।

    उल्लेखनीय है कि सिसोदिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका खारिज करने के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका दाखिल की गई है। वह अभी लंबित है। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। 25 नवंबर, 2022 को सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने उस पर 15 दिसंबर को संज्ञान लिया।

    कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए। पहली चार्जशीट में कोर्ट ने जिन आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया उनमें कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू शामिल हैं।

  • दिल्ली विस की विशेषाधिकार समिति निलंबित 7 भाजपा विधायकों के खिलाफ कार्रवाई स्थगित रखेः हाई कोर्ट

    दिल्ली विस की विशेषाधिकार समिति निलंबित 7 भाजपा विधायकों के खिलाफ कार्रवाई स्थगित रखेः हाई कोर्ट

    नई दिल्ली,। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति से निलंबित किए गए 7 भाजपा विधायकों के खिलाफ कार्रवाई स्थगित रखने को कहा है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा कि चूंकि ये मामला कोर्ट में लंबित है, इसलिए विशेषाधिकार समिति को कार्रवाई जारी नहीं रखनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी।

    आज सुनवाई के दौरान भाजपा विधायकों की ओर से पेश वकील जयंत मेहता ने कहा कि वे 21 फरवरी को विधानसभा के स्पीकर से मिले। उन्होंने कहा कि आज एक बजे तक उन्हें विशेषाधिकार समिति को जवाब देने को कहा गया है। उसके बाद ढाई बजे से विशेषाधिकार समिति आगे की कार्यवाही शुरू कर देगी। उसके बाद कोर्ट ने विधानसभा की ओर से पेश वकील से कहा कि अब जब कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है तो विशेषाधिकार समिति की आगे की कार्यवाही रोक दी जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान विधायकों की ओर से पेश वकील जयंत मेहता ने कहा कि जिन विधायकों को निलंबित किया गया है, उनके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है।

    उल्लेखनीय है कि 21 फरवरी को कोर्ट ने भाजपा के निलंबित विधायकों को निर्देश दिया कि वे विधानसभा के स्पीकर से मुलाकात करें। कोर्ट के इस आदेश के बाद इन विधायकों ने स्पीकर से मुलाकात की थी। 21 फरवरी को 7 निलंबित विधायकों की ओर से कहा गया था कि विधायकों ने उप-राज्यपाल से मिलकर माफी मांग ली है। उन्होंने विधायकों की ओर से उप-राज्यपाल को दिए गए माफीनामे की प्रति कोर्ट को सौंपी। विधायकों की ओर से वकील जयंत मेहता ने कहा था कि इस मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता इस मामले को सांसद राघव चड्ढा के निलंबन से जोड़ रहे हैं। तब जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि कोर्ट राजनीतिक प्लेटफार्म नहीं है, विधायकों को स्पीकर से मुलाकात करनी चाहिए।

    20 जनवरी को कोर्ट ने भाजपा विधायकों से पूछा था कि क्या वे विधानसभा के स्पीकर से मुलाकात कर और उप-राज्यपाल से माफी मांग सकते हैं। सुनवाई के दौरान विधानसभा स्पीकर ने सुझाव दिया था कि अगर भाजपा विधायक उनसे मुलाकात करें और उप-राज्यपाल से माफी मांग लें तो इस विवाद का हल निकाला जा सकता है।

    इन विधायकों की ओर से 19 जनवरी को वकील जयंत मेहता ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये पहले ही कह चुका है कि आप अनिश्चितकाल तक किसी को निलंबित नहीं रख सकते। जयंत मेहता ने कहा था कि पहली घटना पर किसी विधायक को तीन दिनों की अधिकतम सजा दी जा सकती है और दूसरी बार सात दिनों की अधिकतम सजा दी जा सकती है। इस मामले में इन विधायकों की ये पहली सजा है, ऐसे में उन्हें तीन दिन से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती है।

    दरअसल, 15 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में उप-राज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान कथित तौर पर बाधा डालने के आरोप में सात भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया गया था। आम आदमी पार्टी विधायक दिलीप पांडेय ने विधानसभा में सातों विधायकों के निलंबन का प्रस्ताव रखा, जिसे पारित कर दिया गया।

    दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने विधायकों की ओर से बाधा डालने के मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया। जिन सात विधायकों को निलंबित किया गया उनमें मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वाजपेयी, जीतेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता शामिल हैं।