Category: मध्य प्रदेश

  • आईटी एक्ट के उल्लंघन पर सेवा प्रदाताओं और बैंक पर की गई कार्यवाही

    – प्रभावितों को हानि की शत-प्रतिशत क्षतिपूर्ति के साथ मानसिक प्रताड़ना पर ब्याज सहित जुर्माना

    भोपाल। सूचना प्रौद्योगिकी के निर्धारित मापदण्डों के उल्लंघन, दुरुपयोग को रोकने और नागरिकों के हितों के संरक्षण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में कई प्रावधान हैं। अधिनियम की धारा-43 एवं 43ए के उल्लंघन पर बैंक, दूरसंचार नेटवर्क प्रदाता को दोषी पाने पर प्रभावित व्यक्ति को हुई क्षति की पूर्ति कराने के प्रावधान हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के उप सचिव आदित्य सिंह ने बुधवार को बताया कि अधिनियम के तहत अब तक न्याय निर्णयन प्राधिकारी ने पंजीकृत 46 याचिकाओं में से 36 याचिकाएँ निराकृत की हैं।

    उन्होंने बताया कि पंजीकृत प्रकरणों और याचिकाओं में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया एवं दूरसंचार विभाग की गाइडलाईन के उल्लंघन से याचिकाकर्ताओं को हुई क्षति के लिए दोषी पाये जाने पर संबंधित सेवा प्रदाता से क्षतिपूर्ति अधिनियम की धारा 46 के तहत कराई जाती है। अधिनियम के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी हैं। उन्हें अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति कराने की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

    विभिन्न प्रकरणों में न्याय निर्णयन प्राधिकारी ने कराई क्षतिपूर्ति

    न्याय निर्णयन प्राधिकारी द्वारा आईटी एक्ट के प्रावधान अनुसार उल्लंघन पर दोषी बैंक और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर कार्यवाही कर नागरिकों के हितों का संरक्षण किया जा रहा है। प्रभावित नागरिक की याचिका पर दूरसंचार सेवा प्रदाता को दिशा-निर्देशों का पालन न कर मोबाईल सिम जारी करने के लिए दोषी पाये जाने पर याचिकाकर्ता को वास्तविक हानि की 75 प्रतिशत राशि 31 लाख 52 हज़ार 250 रुपये तथा संबंधित बैंक को दोषी पाये जाने पर क्षति की 25 प्रतिशत राशि 10 लाख 50 हज़ार 750 रुपये की क्षतिपूर्ति का आदेश किया गया। साथ ही न्यायालय शुल्क, मानसिक प्रताड़ना आदि के लिए दूरंसचार नेटवर्क प्रदाता एवं संबंधित बैंक को 1-1 लाख रुपये का जुर्माना ब्याज सहित याचिकाकर्ता को दिये जाने के लिए आदेशित किया गया।

    एक अन्य याचिका में दूरसंचार नेटवर्क प्रदाता तथा संबंधित बैंक दोनों को समान रूप से दोषी पाये जाने पर दोनों दोषियों द्वारा 17 लाख 50 हज़ार रुपये की क्षतिपूर्ति तथा 25-25 हज़ार का जुर्माना ब्याज सहित याचिकाकर्ता को किये जाने का न्याय निर्णयन प्राधिकारी ने आदेश किया।

    एटीएम कार्ड क्लोन कर राशि आहरण में क्षतिपूर्ति के साथ 50 हज़ार का जुर्माना

    एटीएम कार्ड क्लोन कर खाते से अनाधिकृत रूप से राशि आहरित होने पर बैंक को दोषी पाया गया और 80 हज़ार रुपये वास्तविक हानि तथा 50 हज़ार रुपये का जुर्माना ब्याज सहित याचिकाकर्ता को किये जाने का आदेश किया। गैर कानूनी रूप से बैंक खाते से ऑनलाईन ट्रांजेक्शन्स से अनाधिकृत ट्रांजेक्शन पर दोषी बैंक को याचिकाकर्ता की वास्तविक हानि की शत-प्रतिशत राशि 50 हज़ार 246 रुपये तथा न्यायालय शुल्क, मानसिक प्रताड़ना आदि के लिए राशि रूपये 50 हज़ार का ब्याज सहित याचिकाकर्ता को किये जाने का आदेश किया।

  • मप्रः दमोह घटना की होगी मजिस्ट्रियल जाँच, मुख्यमंत्री बोले- दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

    मप्रः दमोह घटना की होगी मजिस्ट्रियल जाँच, मुख्यमंत्री बोले- दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

    भोपाल। दमोह जिले में हुए सांप्रदायिक तनाव के मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। अपर कलेक्टर मीना मसराम, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी दमोह को मजिस्ट्रियल जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

    मुख्यमंत्री ने उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स के माध्यम से कहा है कि मध्यप्रदेश में शांति और सौहार्द बनाए रखना सरकार की विशेष प्राथमिकता है। दमोह में कतिपय असामाजिक तत्वों ने कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया, जिसे पुलिस प्रशासन ने बखूबी संभाल लिया। घटना की जांच के निर्देश दिए गए हैं। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    उल्लेखनीय है कि दमोह के दमयंती नगर क्षेत्र में 03 फरवरी की रात लगभग 10 बजे बड़ी संख्या में असामाजिक तत्वों ने कोतवाली थाने का घेराव कर अनर्गल नारेबाजी की तथा कानून एवं शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया। दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने घटना के कारणों की मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश दे दिये हैं।

    यह है विवाद

    नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि लालू शर्मा ने अंसार टेलर्स की दुकान में कपड़े सिलवाने के लिए डाले थे। कपड़े समय पर नहीं सिलने पर लालू ने शनिवार रात करीब 9.30 बजे अंसार टेलर्स की दुकान पर जाकर गाली-गलौज कर दी। उसके साथ गए राजू ठाकुर, विक्की शर्मा सहित एक अन्य युवकों ने अंसार खान के साथ मारपीट कर दी। इसी दौरान मौलाना हाफिज रिजवान जिला जेल के पास स्थित मस्जिद से घर जा रहे थे। मस्जिद की मार्केट में अंसार टेलर्स की दुकान में झगड़ा करते लोगों को देखा तो मौलाना उन्हें समझाने के लिए पहुंच गए। इस दौरान झगड़ा कर रहे चारों लोगों ने मौलाना के साथ झूमाझटकी की और उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद टेलर और दूसरे पक्ष के लोग कोतवाली पुलिस थाने पहुंच गए और शिकायत दर्ज कराई। जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी लगी तो हजारों की संख्या में लोग कोतवाली पहुंच गए और आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घेराव करने लगे।

    भारी भीड़ के बीच व्यवस्था बिगड़ गई। काफी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे। रात 11 बजे तक थाने में गहमा-गहमी का माहौल रहा। इस मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ 294, 323, 506 और 427 धारा के तहत मामला दर्ज किया है। एक आरोपित को गिरफ्तार भी कर लिया है।

    मामला बिगड़ता देख एएसपी संदीप मिश्रा, तहसीलदार, एसडीएम आरएल बागरी के साथ पुलिस फोर्स पैदल ही सड़कों पर उतरा और पूरी रात शहर में गश्त की गई।

    एसपी सुनील तिवारी ने बताया कि शनिवार रात कुछ प्रदर्शनकारी कोतवाली पहुंचे थे, जिन्हें समझाइश देकर जाने के लिए कहा गया था, लेकिन उनके द्वारा हंगामा किया गया था और सामाजिक सौहार्द्र बिगड़ने का प्रयास किया गया था। जिन्हें बलपूर्वक हटाया गया। ऐसे करीब 40 लोगों पर धारा 153 ए,141,147 के तहत मामला दर्ज कर उनकी पहचान की जा रही है। इसके बाद इनकी संख्या बढ़ भी सकती है।

  • मप्रः 15 आईएएस अधिकारियों का तबादला, भरत यादव बने मुख्यमंत्री के सचिव

    मप्रः 15 आईएएस अधिकारियों का तबादला, भरत यादव बने मुख्यमंत्री के सचिव

    MP: 15 IAS officers transferred, Bharat Yadav

    भोपाल। मध्यप्रदेश में एक बार फिर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 15 अधिकारियों का तबादला करते हुए उनकी नवीन पदस्थापना की है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार देर रात आदेश जारी किया है।

    2008 बैच के आईएएस भरत यादव को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का सचिव बनाया गया है, जबकि मनीष रस्तोगी को सामान्य प्रशासन विभाग में प्रमुख सचिव की और ओमप्रकाश श्रीवास्तव को गृह विभाग में सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, अविनाश लवानिया को मुख्यमंत्री का अपर सचिव नियुक्त किया गया है। इनके अलावा 1989 बैच के विनोद कुमार, अनिरुद्ध मुखर्जी, नवनीत मोहन कोठारी, रवींद्र सिंह, ओमप्रकाश श्रीवास्तव, भरत यादव, तरुण कुमार, अभिजीत अग्रवाल, चंद्रशेखर वालिंम्बे, चंद्रमौली शुक्ला, गौतम सिंह, अदिती गर्ग और अंशुल गुप्ता का विभाग बदला गया है।

    जारी आदेश के अनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार को आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल में महानिदेशक बनाया गया है, जबकि आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में महानिदेशक अनिरुद्ध मुकर्जी को लोक परिसंपत्ति विभाग का प्रमुख सचिव पदस्थ किया गया है। वहीं, जेल विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी को सामान्य प्रशासन विभाग का प्रमुख सचिव, एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंड कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक डॉ. नवनीत मोहन कोठारी को मछुआ एवं मत्स्य कल्याण विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है।

    इसी तरह गृह विभाग के सचिव रवीन्द्र सिंह को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में आयुक्त-सह-संचालक, आवकारी आयुक्त ओमप्रकाश श्रीवास्तव को गृह विभाग का सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त भरत यादव को मुख्यमंत्री का सचिव, मप्र सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक अविनाश लवानिया को मुख्यमंत्री का अपर सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के संचालक तरुण कुमार पिथोड़े को चिकित्सा शिक्षा विभाग में आयुक्त और राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम के प्रबंध संचालक अभिजीत अग्रवाल को आबकारी आयुक्त बनाया गया है।

    वहीं, राजस्व विभाग के अपर सचिव चंद्रशेखर वालिम्बे को मुख्यमंत्री का अपर सचिव, गृह निर्माण मंडल के आयुक्त चंद्रमौली शुक्ला को एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन में प्रबंध संचालक, राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अपर संचालक गौतम सिंह को मप्र स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के परियोजना संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं विभाग की संचालक अदिति गर्ग को मुख्यमंत्री की उप सचिव और पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत अंशुल गुप्ता को मुख्यमंत्री का उप सचिव पदस्थ किया गया है।

  • मध्य प्रदेश के सभी जिलों में दो फरवरी से लागू होगी साइबर तहसील

    – केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह उज्जैन से करेंगे लांच

    भोपाल। साइबर तहसील परियोजना सम्पूर्ण प्रदेश में 02 फरवरी 2024 से लागू की जा रही है। इस दिन जिला उज्जैन में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कर कमलों से सम्पूर्ण प्रदेश में साइबर तहसील को लांच किया जाएगा। यह जानकारी बुधवार को जनसम्पर्क अधिकारी अनिल कुमार पटले ने दी।

    उन्होंने बताया कि उज्जैन में आयोजित इस कार्यक्रम का प्रसारण वेब कास्टिंग एवं वेबकॉस्ट लिंक के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालयों पर किया जाएगा। इस संबंध में जिलों के सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि जिले की सभी तहसील मुख्यालय पर साइबर तहसील के शुभारंभ अवसर पर वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करें। इस कार्यक्रम में तहसील स्तर पर सभी पटवारी भी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे। सभी तहसील मुख्यालय पर उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने की व्यवस्था करने कहा गया है।

  • मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28 प्रतिशत जीएसटी

    – माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश-2024 राजपत्र में प्रकाशित

    भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार अब ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स वसूलेगी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रावधान किया गया है।

    जनसम्पर्क अधिकारी क्रांतिदीप अलूने ने मंगलवार को बताया कि विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा मध्यप्रदेश माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश-2024 को राजपत्र (असाधारण) में 27 जनवरी को प्रकाशित किया गया है। उन्होंने बताया कि विधि और विधायी कार्य विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार अध्यादेश की प्रतियाँ मध्यप्रदेश केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in पर अपलोड की गई हैं।

    दरअसल, जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय लिया है, लेकिन मप्र के अधिनियम में अभी तक इसको लेकर प्रावधान नहीं था। जीएसटी काउंसिल में निर्णय के बाद शिवराज कैबिनेट ने सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश के प्रारूप का अनुमोदन किया था, लेकिन इसे विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सका था, इसलिए फिर से अध्यादेश लाया गया है। आगामी सात फरवरी से होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में अध्यादेश के स्थान पर संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।

    विभागीय अधिकारियों का कहना है कि वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत जुआ खेलना टैक्स के दायरे में है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए जीएसटी में अलग से कोई एंट्री नहीं है। कुछ राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग को जुआ मानकर टैक्स लगा दिया है। मामला उच्चतम न्यायालय गया और कहा गया कि ऑनलाइन गेमिंग को जुआ नहीं कह सकते हैं। इस तरह उस पर टैक्स भी नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए संशोधन करके अलग से एंट्री लाई गई है और फिर उस पर टैक्स लगाया गया है। जीएसटी परिषद की अनुशंसा पर केंद्र सरकार टैक्स लगा चुकी है। इसकी परिधि में दांव लगाना, कैसिनो, ध्रूतक्रीड़ा, घुड़दौड़, लाटरी, आनलाइन धनीय गेम शामिल हैं।

  • रायसेन: बारातियों को लेकर जा रही बस बेकाबू होकर पलटी, 20 लोग घायल, तीन की हालत गंभीर

    रायसेन। भोपाल-रायसेन मार्ग पर मंगलवार देर रात बारातियों को लेकर जा रही एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस सवार करीब 20 लोग घायल हुए है। घायलों में तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिन्हें ईलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामला दर्ज कर जाचं में जुट गई है।

    जानकारी अनुसार घटना मंगलवार रात करीब 11 बजे की है। बस में सवार बराती शादी में शामिल होने के लिए भोपाल से रायसेन की ओर जा रहे थे। इस दौरान भोपाल- रायसेन रोड पर ग्राम खरवाई के घाट पर बने ब्रेकर पर अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में दूल्हा समेत करीब 50 से अधिक लोग सवार थे। हादसे की वजह बस की तेज रफ्तार बताई जा रही है। हादसे में करीब 20 से अधिक यात्री घायल हो गये। घटना की सूचना मिलते ही नजदीकी जिला अस्पताल रायसेन से एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। हादसे में घायल करीब 11 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अन्य को मामूली चोट आई, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मौके पर अनुभागीय अधिकारी मुकेश सिंह सहित पुलिस बल पहुंच गया था। घटना के संबंध में सिविल सर्जन रायसेन द्वारा बताया गया कि ”बारातियों से भरी हुई बस अचानक पलट गई थी, इसमें घायल हुए यात्रियों का इलाज रायसेन जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। वहीं, तीन लोगों को भोपाल रेफर किया गया है।

    सड़क पर लगा लंबा जाम

    इधर बीच सड़क पर बस पलटने से सड़क पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया। वाहनों की लंबी-लंबी कतारे लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को सीधा कर सड़क किनारे खड़ा किया, तब कहीं जाकर जाम खुला। हादसे के बाद बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। रायसेन कोतवाली थाना पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

  • मोहन कैबिनेट की बैठक आज, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर लगेगी मुहर

    भोपाल। मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठक आज बुधवार को होने जा रही है। बैठक सुबह 11 बजे से मंत्रालय में शुरू होगी। बैठक में कई प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। जिन पर चर्चा होने के बाद प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।

    कैबिनेट को लेकर ऐसा माना जा रहा है, कि आज युवाओं और कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला हो सकता है। बता दें कि आज होने वाली बैठक में करीब दर्जनभर से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसके बाद कई मुद्दों पर अंतिम मुहर लगेगी। साथ ही आज रोजगार को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कर्मचारियों को भी बड़ी सौगात आज मिल सकती है।