Category: देश

  • सीआईडी ने ठगी मामले में पांच आरोपितों के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र

    सीआईडी ने ठगी मामले में पांच आरोपितों के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र

    रांची। एसबीआई बैंक से लोन दिलाने के नाम पर लोगों से दस्तावेज लेकर और लोन पास कराकर अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर पैसे की ठगी मामले में सीआईडी की टीम ने सोमवार को पांच आरोपितों के खिलाफ सीआईडी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है।

    यह आरोप पत्र कमल कुमार सिंह, मोहम्मद जमीर मियां, बिट्टू कुमार रजक, मेहुल कुमार और राहुल कुमार के खिलाफ दायर किया गया। रामगढ़ और पतरातू इलाके में रहने वाले ये आरोपित बैंक अधिकारियों को पांडेय गिरोह के नाम से डरा-धमका कर उनसे लोन पास करवाते थे।

    सीआईडी ने इन्हें 16 दिसंबर, 2023 को गिरफ्तार किया था। सीआईडी थाने में दर्ज शिकायत के आधार पर सीआईडी ने 09 नवंबर, 2023 को धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। रामगढ़ और पतरातू इलाके में रहने वाले अधिकतर सीसीएल कर्मी आरोपितों के टारगेट में रहते थे। ये आरोपित लोन दिलाने के नाम पर लोगों से दस्तावेज लेकर एसबीआई से उनके नाम पर लोन लेते थे और बिना उनकी जानकारी के लोन पास कराकर उनके पैसे को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर लेते थे।

  • अन्र्तराज्यीय साइबर अपराध गिरोह का भंडाफोड़, 06 शातिर अपराधी गिरफ्तार

    अन्र्तराज्यीय साइबर अपराध गिरोह का भंडाफोड़, 06 शातिर अपराधी गिरफ्तार


    -कब्जे से 16 मोबाईलफोन, 04 लैपटॉप, 30 एटीएम कार्ड, 15 चेकबुक, 48 सिम किट, 03 पासबुक व 02 मोटरसाईकिल बरामद

    मऊ- थाना सरायलखसी पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब गुरुवार को 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। प्रेसवार्ता में जानकारी देते हुए एएसपी महेश सिंह अत्री ने बताया कि देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर चांदमारी इमिलिया में रोड के किनारे बैठकर कूटरचित तरीके से पैसे का लेन-देन की बात कर रहे व लैपटापों की अदला-बदली कर रहे 06 शातिरों क्रमशः दुर्गेश गिरी पुत्र राजेश गिरी निवासी सेमरी जमालपुर थाना घोसी मऊ, दीपक कुमार वर्मा पुत्र चन्देश्वर प्रसाद निवासी तेजपुरवा सरन बिहार, पी रोहन कुमार पुत्र पी प्रभु कुमार, हिमांशू साहू पुत्र दानेश्वर निवासीगण जामुल दुर्ग छत्तिसगढ़, रोशन कुमार पुत्र अनिल कुमार निवासी चकजोहरा, धनरूवा पटना बिहार व विजय मुण्डा पुत्र स्व० कृष्ण मुण्डा निवासी बरकाकाना रामगढ़ झारखण्ड को पकड़कर उनके कब्जे से 16 मोबाईलफोन, 04 लैपटॉप, 30 एटीएम कार्ड, 15 चेकबुक, 48 सिम किट, 03 पासबुक व 02 मोटरसाईकिल बरामद कर गिरफ्तार किया गया।कड़ाई से पूछताछ के दौरान करने पर उक्त द्वारा बताया गया कि हम लोगों द्वारा मोबाइल व लैपटॉप के माध्यम से दूसरा व्यक्ति बनकर लोगों से छलपूर्वक पैसा बैंक के माध्यम से ले लेते हैं तथा मूल्यवान प्रतिभूति (चेकबुक, पासबुक भिन्न-भिन्न नामों का) छल करने के लिये व उसे कूटरचित करके उसे असली के रुप में प्रयोग करते हैं और लोगों के खाते से विश्वास दिलाकर कूटरचित व फरेब छल द्वारा उसे असली के रुप में प्रयोग करके लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे को बैंक के माध्यम से निकाल लेते हैं तथा उसी पैसे से हम लोग अपना तथा अपने परिवार कर भरण-पोषण करते हैं। तथा आनलाईन बेटिंग व आईपीएल में सट्टेबाजी में लोगो से पैसा लगवाते है। गिरफ्तार/बरामदकर्ता पुलिस टीम में निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना सरायलखंसी, उ०नि० प्रभात चन्द्र पाठक उ०नि०यू०टी० मनमोहन सिंह, हे0का0 सुनील यादव, हे०का० लव कुमार (चालक) हे0का0 सुरजीत कुमार व का० पंकज कुमार थाना सरायलखंसी शामिल रहे।

  • लोकसभा चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर बलिया में धारा 144 लागू

    लोकसभा चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर बलिया में धारा 144 लागू

    बलिया। लोकसभा चुनाव, रामनवमी व महावीर जयंती के मद्देनजर जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने जनपद की सीमा के भीतर 12 जून तक धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है। डीएम के इस आदेश के बाद किसी भी प्रकार के जुलूस व सभा के लिए अनुमति लेनी होगी।

    धारा 144 लागू करने के आदेश देते हुए मंगलवार को उन्होंने कहा कि नागरिक सुरक्षा, सार्वजनिक शांति व्यवस्था तथा जन-जीवन को सामान्य बनाए रखने, मानव जीवन को स्वस्थ रखने एवं खतरों से निवारण करने, बलवा अथवा किसी अन्य दंगों के निवारण के लिए निरोधात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि इतना समय नहीं है कि उन पर नोटिस की तामिली की जा सके। इसलिए यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है।

    जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों व उनके प्रतिनिधियों के द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन में मत प्राप्त करने के लिए किसी धर्म, संप्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल, उम्मीदवार व कार्यकर्ता की सांप्रदायिक और धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचाने, किसी की भी शासकीय, सार्वजनिक संपत्ति, स्थल, भवन या परिसर में विज्ञापन, वॉल राइटिंग, होर्डिंग और बैनर न लगाने का आदेश पारित किया है।

    उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए वाहनों, लाउडस्पीकर और साउंड बॉक्स का प्रयोग, टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन, प्रचार तथा सभा, रैली व जुलूस का आयोजन और कोई मुद्रक, प्रकाशक या किसी व्यक्ति के द्वारा निर्वाचन प्रचार सामग्री के प्रकाशन से पहले जिला प्रशासन की अनुमति प्राप्त करने सहित अन्य बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश पारित किया है।

    उन्होंने कहा है कि उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। उन्होंने इस आदेश का संबंधित थाना क्षेत्रों में डुग्गी पिटवाकर तथा लाउडस्पीकर से प्रचार प्रसार करने का आदेश दिया है।

  • आजमगढ़: कार में मिले तीन लाख रुपये एफएसटी टीम ने जब्त किए

    आजमगढ़: कार में मिले तीन लाख रुपये एफएसटी टीम ने जब्त किए

    आजमगढ़। जनपद में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में चलाये जा रहे चेकिंग के दौरान एफएसटी टीम ने मंगलवार को एक कार से तीन लाख रुपये जब्त किया है। बरामद रुपये का कार मालिक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका।

    टीम प्रभारी रामतीर्थ यादव जुनैदगंज चौराहे पर वाहनों की जांच कर रहे थे। जांच के दौरान उन्होंने वहां से गुजर रही एक कार को रोककर तलाशी ली। कार से तीन लाख रुपये मिले। कार स्वामी निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरहाबाद निवासी दीपक सिंह है। टीम ने इन रुपयों के बारे में पूछा तो दीपक ने बताया कि वह अपनी एक पुरानी कार को बेंचकर उसका रुपया कहीं देने के लिए जा रहे थे। लेकिन इस संबंध में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। इस पर एफएसटी टीम ने कार समेत रुपये को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।

  • हाईकोर्ट से 79 वर्षीय रेल कर्मी को मिला न्याय

    हाईकोर्ट से 79 वर्षीय रेल कर्मी को मिला न्याय

    –सेवा समाप्ति आदेश रद्द कर सेवा जनित परिलाभ के भुगतान का निर्देश

    प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेलवे के सीनियर रक्षक की सेवा समाप्ति आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया और सेवा जनित सभी परिलाभ पाने का हकदार ठहराया है।

    कोर्ट ने काम नहीं तो दाम नहीं के सिद्धांत के तहत कहा कि याची को बकाया वेतन नहीं मिलेगा। किंतु सेवा जनित अन्य परिलाभ पाने का उसे हक है, जिसे रेलवे को तीन माह में भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने पांचू गोपाल घोष की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

    मालूम हो कि बिना विभागीय जांच के याची को सेवा से हटा दिया गया। अपील भी खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने 7 मार्च 2010 के आदेश से बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगाते हुए विभागीय जांच कर नये सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश दिया। इसके बाद विभागीय जांच शुरू की गई। पांच आरोप लगाये गये। जांच कमेटी ने 4 मई 12 को जांच रिपोर्ट दी और कहा कि मामला 35 साल पुराना है। आरोप साबित करने के लिए दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। आरोप सिद्ध नहीं पाया गया। किंतु यह भी कारण नहीं बताया कि आखिर साक्ष्य क्यों उपलब्ध नहीं थे।

    विभागीय अधिकारी इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुए। कहा कि 1976 की बर्खास्तगी आदेश को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए था। और 1976 के बर्खास्तगी आदेश के आधार पर नये सिरे से 5 जून 12 को बर्खास्त कर दिया। कोर्ट ने इसे कल्पनातीत दिग्भ्रमित आदेश करार देते हुए रद्द कर दिया। कहा कि हाईकोर्ट ने जांच का आदेश दिया था। जांच रिपोर्ट में पांचों आरोप सिद्ध नहीं हुए। सिद्ध करने के लिए साक्ष्य नहीं मिले।

    कोर्ट ने कहा याची को 79 साल की आयु में विभाग को फिर निर्णय लेने के लिए भेजना उचित नहीं होगा। कहा विभाग के काम के चलते यह स्थिति पैदा हुई। जांच में आरोप साबित नहीं हुआ। इसलिए बर्खास्तगी अवैध है।

  •  भदोही के चुनावी दंगल में उतरे अब चाचा चौधरी और साबू

     भदोही के चुनावी दंगल में उतरे अब चाचा चौधरी और साबू

    छात्र-छात्राएं को खूब पसंद आ रहा निर्वाचन आयोग का तरीका

    डीएम भदोही के फेसबुक पेज व व्हाट्सएप समूह पर उपलब्ध है काॅमिक्स

    भदोही। भदोही में लोकसभा चुनाव रोचक मुकाबले में पहुंच गया है। उम्मीदवार तीखी गर्मी से भले तरबतर हों लेकिन जिला प्रशासन शत-प्रतिशत मतदान कराने को एड़ी-छोटी का जोर लगा रहा है। इस चुनाव में अब कॉमिक्स के लोकप्रिय पात्र चाचा चौधरी और साबू कूद पड़े हैं।

    जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल सिंह एवं स्वीप प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह द्वारा स्वीप के अन्तर्गत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अनेक नवाचार पहलू व कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी क्रम में भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की तरफ से तैयार की गयी चाचा चौधरी और चुनावी दंगल कॉमिक्स का छात्र-छात्राओं व युवाओं में तेजी से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

    जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भदोही के चुनावी दंगल में अब चाचा चौधरी और साबू भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उतर गये हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों और युवाओं में बहुत ही लोकप्रिय काॅमिक्स के पात्र चाचा चौधरी और साबू के जरीये मतदाताओं को सशक्त लोकतंत्र बनाने हेतु मतदान की महत्ता से परिचत कराया जा रहा है।

    चाचा चौधरी और चुनावी दंगल कॉमिक्स में निम्न अध्यायों-चाचा चौधरी और न्यू वोटर, चाचा चौधरी और बने स्मार्ट वोटर, चाचा चौधरी और महिला मतदाता की भागीदारी, चाचा चौधरी और चुनावी हेरा फेरी, चाचा चौधरी और थर्ड जेंडर वोटर अवेयरनेस आइकॉन, चाचा चौधरी और अपने उम्मीदवार को जानो ऐप, चाचा चौधरी और पोस्टल वोट, चाचा चौधरी और हर वोटर है जरूरी, चाचा चौधरी और चुनावी में हमले की साजिश, चाचा चौधरी और अपना बहुमूल्य वोट, बुझो तो जाने के माध्यम से चुनाव की जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां व जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है।

    स्वीप प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह ने बताया कि काॅमिक्स का जनपद के बच्चों, छात्र-छात्राओं, युवाओं में बड़ा क्रेज है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जनपद के बेसिक विद्यालयों, खासकर उच्च विद्यालयों (6-8), जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जनपद के समस्त हाईस्कूल, इण्टरमिडिएट, डिग्री कालेजों में चाचा चौधरी और चुनावी दंगल काॅमिक्स की साफ्ट व हार्ड काॅपी के माध्यम से उपलब्ध कराकर मतदान से जुड़े विभिन्न बिन्दुओं पर जानकारी प्रदान कर 18 प्लस युवाओं को स्वयं अनिवार्य रूप से वोट करने तथा बच्चों व छात्र-छात्राओं द्वारा अपने परिवार के सभी मतदाताओं को 25 मई को अवश्य वोट करने हेतु जागरूक किया जा रहा है।

    जिला सूचना अधिकारी डॉ0 पंकज कुमार ने बताया कि बहुत ही सरल, सहज अन्दाज में लिखि गयी यह काॅमिक्स जनपद के बच्चों, छात्र-छात्राओं व युवाओं में काफी लोकप्रिय हो रही है। काॅमिक्स के जरिये, उन्हें खेल-खेल में ही चुनाव से जुड़े विभिन्न बिन्दुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। कोई भी व्यक्ति डीएम भदोही या स्वीप भदोही फेसबुक पेज पर जाकर 60 पन्ने के इस काॅमिक्स को पढ़कर मतदान से सम्बन्धित विभिन्न जानकारियां प्राप्त कर सकता है। जिला सूचना कार्यालय द्वारा जनपद के सभी मीडिया व अन्य व्हाट्सएप समूह पर भेजकर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिला सूचना कार्यालय में आकर काॅमिक्स की हार्ड काॅपी पढ़कर चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है।

  • दरोगा को बचाने की कवायद में जुटे परिजन, नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस

    दरोगा को बचाने की कवायद में जुटे परिजन, नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस

    फरार आरोपितों के पकड़े जाने के बाद नेटवर्क से जुड़े लोगों का खुलेगा नाम

    दो दिन पहले पुलिस को लखनऊ में मिली फरार आरोपी की लोकेशन

    गोरखपुर। व्यापारी के 50 लाख रुपये हड़पने के मामले में जेल गए दारोगा आलोक सिंह से उसके भाई ने मुलाकात की। चर्चा है कि उसे जेल से जल्द बाहर निकालने के लिए उसके शुभचिंतकों ने कवायद तेज कर दी है।

    फरार चल रहे आरोपित भी मामला रफा-दफा कराने की कोशिश में जुटे हैं। हवाला नेटवर्क से मामला जुड़ने की चर्चा तेज होने के बाद एक आरोपित ने अपने सहयोगियों के साथ लखनऊ में डेरा डाल दिया है। दो दिन पहले पुलिस को उसकी उसकी लोकेशन लखनऊ में मिली थी। आयकर विभाग की जांच भी अभी आगे नहीं बढ़ी है। सहायक आयुक्त की टीम ने व्यापारी को फोन कर रामनवमी के बाद बयान देने के लिए बुलाया है।

    कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे की विवेचना सीओ कोतवाली को मिली है। पुलिस की जांच व विवेचना में जेल गए दारोगा आलोक सिंह उसके सहयोगी प्रिंस के अलावा राजेंद्रनगर के रहने वाले तीन युवकों का नाम सामने आया है।

    घर तस्दीक होने के बाद पुलिस की टीम जब पहुंची तो पता चला कि वह घटना के बाद से ही फरार हैं। मोबाइल फोन भी बंद कर रखा है। उनके पकड़े जाने पर हवाला कारोबार के साथ ही गोरखपुर में तैनात रहे इंस्पेक्टर की भूमिका सामने आ सकती है।

    व्यापारी के हड़पे गए 50 लाख रुपये में 44 लाख को पुलिस बरामद कर चुकी है। शेष छह लाख रुपये फरार चल रहे आरोपिताें के पास होने की बात कही जा रही है। अब तक की जांच और आरोपितों के बयान में इंस्पेक्टर के फोन करने की पुष्टि हो चुकी है लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने इस पर चुप्पी साध रखी है।

    उधर आयकर विभाग के अधिकारियों ने फोन पर नवीन से बात की। तीन दिन का समय देते हुए रामनवमी के बाद बयान दर्ज कराने को कहा है। सहायक आयुक्त संजीव कुमार ने कहा कि व्यापारी का दो-दिन बाद पुन: पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा गया है।

    उल्लेखनीय है कि तीन अप्रैल को कोतवाली थाने की बेनीगंज पुलिस चौकी के प्रभारी रहे दारोगा आलोक सिंह ने दवा व्यापारी नवीन श्रीवास्तव के 50 लाख रुपये पकड़ लिए। आरोप है कि वह अपने भाई गगन व भांजे के साथ रुपये लेकर घर जा रहा था। जेल भेजने की धमकी देकर दारोगा ने रुपये अपने पास रख लिए। तीन दिन बाद अधिकारियों तक बात पहुंची तो व्यापारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दारोगा आलोक सिंह व उसके सहयोगी प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना में शामिल हवाला नेटवर्क से जुड़े तीन लोगों को भी आरोपित बनाया गया है जो नाम सामने आने के बाद से ही फरार हैं।

    नवीन श्रीवास्तव ने बताया है कि ये उनके कारोबार का पैसा है तो आखिर उनका क्या व्यापार है कि 50 लाख की कैश वसूली होती है। उनके महीने भर का टर्नओवर कितने का है। सवाल ये भी है कि यह वसूली एक दिन की है या कई दिनों से वसूल कर रखा था। जब वो पैसा लेकर जा रहे थे उस समय सुबह छह बज रहे थे तो फिर पैसा वसूली कर लौट रहे थे या फिर बैंक में जमा करने जा रहे थे। इतना पैसा सुबह-सुबह कहां मिलेगा और न ही छह बजे बैंक खुलते हैं। जब उनका खुद का पैसा था तो फिर पुलिस को सूचना देने में इतने दिन क्यों लग गए?

    इस मामले में गोरखपुर के एसएसपी गौरव ग्रोवर ने बताया कि दरअसल हवाला के रुपये पकड़े जाने पर किसी ने शिकायत नहीं की, इसलिए कर्तव्य का पालन न करने पर बेनीगंज चौकी प्रभारी को निलंबित किया गया है और उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

  • लोकसभा चुनावः तीसरे चरण के लिए मप्र में तीसरे दिन 28 अभ्यर्थियों ने भरे 51 नामांकन

    लोकसभा चुनावः तीसरे चरण के लिए मप्र में तीसरे दिन 28 अभ्यर्थियों ने भरे 51 नामांकन

    – अब तक कुल 50 अभ्यर्थियों ने दाखिल किये 78 नाम निर्देशन-पत्र

    भोपाल,। लोकसभा निर्वाचन-2024 के कार्यक्रम के अनुसार तीसरे चरण में मध्य प्रदेश के नौ संसदीय क्षेत्रों के लिये नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन मंगलवार को 28 अभ्यर्थियों ने 51 नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किए। गत 12 अप्रैल से अब तक कुल 50 अभ्यर्थियों द्वारा 78 नाम निर्देशन-पत्र दाखिल किये जा चुके हैं। यह जानकारी प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने दी।

    उन्होंने बताया कि तीसरे चरण में मध्य प्रदेश के नौ संसदीय क्षेत्रों में मतदान होना है। इसके लिए गत 12 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया जारी है। मंगलवार को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-1 मुरैना में तीन अभ्यर्थियों द्वारा तीन नाम निर्देशन-पत्र, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-2 भिण्ड (अजा) में चार अभ्यर्थियों द्वारा आठ नाम निर्देशन-पत्र, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-3 ग्वालियर में एक अभ्यर्थी द्वारा छह नाम निर्देशन-पत्र, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-4 गुना में चार अभ्यर्थियों द्वारा आठ नाम निर्देशन-पत्र, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-5 सागर में तीन अभ्यर्थियों द्वारा चार नाम निर्देशन-पत्र, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक क्रमांक-18 विदिशा में पांच अभ्यर्थियों द्वारा पांच नाम निर्देशन-पत्र, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-19 भोपाल में सात अभ्यर्थियों द्वारा सात नाम निर्देशन-पत्र एवं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-20 राजगढ़ में एक अभ्यर्थी द्वारा 10 नाम निर्देशन-पत्र दाखिल किये गये।

    उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्र.-3 ग्वालियर एवं क्र.-20 राजगढ़ में एक-एक अभ्यर्थी द्वारा चार-चार नाम निर्देशन-पत्र भरे गये हैं। शेष नाम निर्देशन-पत्र पूर्व में जमा किये गये अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्र.-29 बैतूल (अजजा) के लिये केवल बहुजन समाज पार्टी के अभ्यर्थी द्वारा नामांकन भरा जाना है। इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आज कोई भी नामांकन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने बताया कि नाम निर्देशन-पत्र दाखिल किये गये अभ्यर्थियों के शपथ पत्र एवं अन्य जानकारियां भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट की लिंक https://affidavit.eci.gov.in/ पर देखी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि शुक्रवार, 19 अप्रैल है। इसके अगले दिन शनिवार, 20 अप्रैल को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। नाम निर्देशन-पत्र भर चुके प्रत्याशी सोमवार 22 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। तीसरे चरण के लिए मंगलवार, 7 मई को मतदान होगा। सभी चरणों के मतदान की मतगणना मंगलवार, 4 जून को होगी।

  • 72,825 ट्रेनी टीचर भर्ती में शेष 12091 अभ्यर्थियों की फिर से काउंसिलिंग कराने के निर्देश के खिलाफ अपील मंजूर

    72,825 ट्रेनी टीचर भर्ती में शेष 12091 अभ्यर्थियों की फिर से काउंसिलिंग कराने के निर्देश के खिलाफ अपील मंजूर

    -हाईकोर्ट ने कहा, 13 वर्ष बाद काउंसलिंग का नहीं दिया जा सकता आदेश

    प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज पारित एक निर्णय में 30 नवम्बर 2011 को जूनियर बेसिक स्कूलों में 72,825 ट्रेनी टीचरों की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में से सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई 12091 श्रेणी के बचे अभ्यर्थियों को बुलाकर फिर से काउंसलिंग कराने के एकल जज के आदेश को सही नहीं माना। कोर्ट ने एकल जज के आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार व बेसिक शिक्षा बोर्ड की विशेष अपील को मंजूर कर एकल जज के आदेश को रद्द कर दिया है।

    कोर्ट ने कहा है कि 13 वर्ष बाद इस प्रकार से काउंसलिंग कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनी टीचरों की भर्ती प्रक्रिया को सही ठहराया है। उक्त दोनों विशेष अपीलों पर जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा एवं जस्टिस एस क्यू एच रिजवी की खंडपीठ ने कई दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। हाईकोर्ट की विशेष अपील बेंच ने आज इन अपीलों पर फैसला देते हुए सरकार की विशेष अपील मंजूर कर ली।

    उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता रामानंद पांडेय तथा बेसिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से कुष्मांडा शाही ने एकल जज के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दाखिल की थी। इन अपीलों में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 एवं बाद में इस मामले में अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल अवमानना केस में 13 दिसम्बर 2019 को सरकार द्वारा ट्रेनी टीचरों की सम्पन्न की गई भर्ती को सही मानते हुए अवमानना का केस खत्म कर दिया था। ऐसे में 2011 की भर्ती को लेकर फिर से शेष बचे अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग कराने का एकल जज द्वारा निर्देश दिया जाना गैरकानूनी है।

    वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थियों विनय कुमार पांडेय व अन्य की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, एच एन सिंह, आरके ओझा, अनिल तिवारी का कहना था कि एकल जज द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। बहस की गई कि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अवमानना वाद में सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण इस प्रकार का आदेश पारित हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती को सही मानते हुए अवमानना केस समाप्त कर दिया।

    मालूम हो कि, हाईकोर्ट के एकल जज ने बेसिक शिक्षा परिषद में 72,825 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में निर्देश दिया था कि इस भर्ती में बचे हुए 12091 पदों पर काउंसिलिंग कराने के लिए विज्ञापन जारी किया जाए और काउंसिलिंग का परिणाम फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिया जाए। कोर्ट के इस आदेश से लगभग 12 वर्षों से चले आ रहे इस भर्ती विवाद का पटाक्षेप होने की उम्मीद थी।

    याची वकीलों का कहना था कि 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती में से कोर्ट के आदेश के परिणाम स्वरूप 66,655 पदों पर चयन हो गया है और चयनित अभ्यर्थियों ने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। लेकिन 12091 पद अब भी शेष रह गए हैं, जिन पर काउंसिलिंग नहीं कराई गई और चयन की सीमा में आने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो सकी है।

    एकल जज ने कहा था कि यह आश्चर्यजनक है कि काउंसिलिंग की जानकारी होने के बावजूद चयनित अभ्यर्थी काउंसिलिंग में न शामिल होकर मुकदमे में लगे रहे। जबकि काउंसिलिंग से संबंधित कोई तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद 12091 पदों पर नए सिरे से काउंसिलिंग के लिए विज्ञापन जारी करें और इस कैटेगरी में आने वाले उन अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, जो पूर्व में काउंसिलिंग में शामिल नहीं हुए हैं। कोर्ट ने कहा था कि काउंसिलिंग पांच फरवरी 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में कराई जाए।

  • पुलिस को हद में रहने की चेतावनी देने वाली सपा प्रत्याशी रुचि वीरा समेत पांच पर केस दर्ज

    पुलिस को हद में रहने की चेतावनी देने वाली सपा प्रत्याशी रुचि वीरा समेत पांच पर केस दर्ज

    मुरादाबाद,। समाजवादी पार्टी के मंच से पुलिस को लताड़ने वाली, अपनी हद में रहने की चेतावनी देने वाली, भाजपा की दलाल न बनने की दलील देने वाली मुरादाबाद लोकसभा से समाजवादी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन की प्रत्याशी रुचि वीरा समेत पांच सपाइयों पर मंगलवार को थाना मुगलपुरा में केस दर्ज कर लिया गया।

    बीती 14 अप्रैल को थाना मुगलपुरा क्षेत्र के राजकीय इंटर कालेज के मैदान में सपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सपा-कांग्रेस गठबंधन की प्रत्याशी रुचि वीरा के समर्थन में जनसभा प्रस्तावित थी। मौसब खराब होने के चलते ऐन वक्त पर अखिलेश यादव का आना कैंसिल हो गया था।

    इस दौरान सपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ रुचि वीरा ने मंच से लोगों को संबोधित किया था। इस दौरान रुचि वीरा ने कहा था कि पुलिस प्रशासन यहां से कांग्रेस के लोगों को हटाने का काम कर रहे हैं।

    उन्होंने पुलिस-प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी औकात में रहो,दलाल बनने का काम मत करो,तुम लोगों को आने से रोक नहीं पाओगे। वोट डालने के लिए इतनी लंबी-लंबी लाइनें लगेगी देखते रह जाओगे। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस भाजपा के एजेंट बनने का काम ना करें। लानत हैं तुम्हारे ऊपर, तुम जनता के सेवक होकर अपनी नौकरी से वफादारी नहीं कर रहे हो, देश के साथ वफादारी नहीं कर रहे हो। रुचि वीरा ने जनसभा में आए लोगों से आह्वान करते हुए कहा अपनी जगह पर बैठे रहो और इन्हें मुंहतोड़ जवाब दो।

    मंच से तीखे तेवर दिखाने वाली रुचि वीरा के इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। लेकिन, अब उसी पुलिस ने रुचि वीरा के खिलाफ थाना मुगलपुरा में केस दर्ज कर दिया है। पुलिस ने अपनी एफआईआर में कुल पांच लोगों को नामजद किया है। जिसमें रुचि वीरा के अलावा सपा जिला अध्यक्ष जयवीर यादव, पूर्व महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू, सपा नेता बाबर खा, मोहम्मद गनी शामिल हैं।

    जिलाधिकारी मानवेंद्र का कहना है की यहां से नोटिस भी जारी किया गया था। उनका ये भी कहना है की जो हमारे पास फुटेज आए थे उसमें स्पष्ट था की उन्होंने पुलिस को धमकी दी है, जो की एमसीसी का उल्लंघन था। डीएम मानवेंद्र सिंह ने पुष्टि करते हुए ये भी बताया है की मामले में रुचि वीरा और उनके जिलाध्यक्ष सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।