Category: इलाहाबाद

  • प्रथम दिन हाईस्कूल की 27,497 एवं इंटर की 18,959 कॉपियों का हुआ मूल्यांकन

    प्रथम दिन हाईस्कूल की 27,497 एवं इंटर की 18,959 कॉपियों का हुआ मूल्यांकन

    – डीआईओएस ने कहा, सीसीटीवी से मूल्यांकन केन्द्रों पर रखी जा रही नजर

    प्रयागराज। यूपी बोर्ड के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपियों का मूल्यांकन शहर के नौ मूल्यांकन केन्द्रों पर शनिवार से शुरू हो गया। प्रथम दिन हाईस्कूल की 27,497 और इंटरमीडिएट की 18,959 कापियां जांची गईं। कुल 2445 परीक्षक केंद्रों पर पहुंचे। डीआईओएस पीएन सिंह ने सभी मूल्यांकन केन्द्रों का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए हैं।

    डीआइओएस पीएन सिंह ने बताया कि जिले में नौ मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। किसी भी मूल्यांकन केंद्र पर कोई भी परीक्षक मोबाइल नहीं ले जाया जा सकेगा। यदि किसी के पास मोबाइल मिला तो सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि बाहरी व्यक्तियों का भी प्रवेश वर्जित है। 31 मार्च तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक कापियां जांची जाएंगी। राजकीय इंटर कॉलेज में हाईस्कूल की 11,599 और इंटरमीडिएट की 568, केसर विद्यापीठ में इंटरमीडिएट की 5973, अग्रसेन में 1406, सीएवी में 2313, क्रास्थवेट में 8699 कॉपियां जांची गईं। एंग्लोबंगाली में हाईस्कूल की 6601, भारत स्काउट एंड गाइड इंटर कॉलेज में 9297 कॉपियां जांची गईं। डीआईओएस ने बताया कि कंट्रोल रूम, क्षेत्रीय कार्यालय और बोर्ड मुख्यालय के कमांड रूम से सभी मूल्यांकन केन्द्रों और कोठार पर नजर रखी जा रही है।

  • अफीम की खेती करने वाले दो गिरफ्तार, जेल

    अफीम की खेती करने वाले दो गिरफ्तार, जेल

    प्रयागराज,। डीसीपी श्रद्धा पाण्डेय के आदेश पर अवैध नशे के कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर 50 लाख की अवैध अफीम के साथ दो सप्लायर को गिरफ्तार किया है। घूरपुर थाना प्रभारी को जानकारी मिली थी कि ग्राम अमरेहा में अफीम की खेती की जा रही है। जिसके आधार पर उन्होंने अधिकारियों संग छापेमारी कर दो अपराधियों मिथिलेश और पांचू लाल को गिरफ्तार कर लिया और विधिक कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया।

    डीसीपी यमुनानगर श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय ने बताया कि घूरपुर थाना प्रभारी को सूचना मिली कि उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अवैध अफीम की खेती की जा रही है। जिसके आधार पर उन्होंने छापामारी की। उन्होंने पाया कि 30 वर्ग मीटर में अफीम की खेती की जा रही है। जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रूपये है। इस मौके पर एसीपी और तहसीलदार ने जाकर पुष्टि की है।

  • खराब खाद्य सामग्री देने पर कैंटीन सील, जांच को भेजे गए नमूने

    खराब खाद्य सामग्री देने पर कैंटीन सील, जांच को भेजे गए नमूने

    प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं को खराब खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने वाली कैंटीन को शुक्रवार को सील कर दिया गया और वहां से नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिया गया।

    यह कार्रवाई अधिवक्ताओं की पहल पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने की है। दरअसल, कोर्ट नंबर 83 के बगल स्थित कैंटीन से मिल रही खाने-पीने की चीजों को लेकर अधिवक्ताओं की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थीं।

    शुक्रवार को पूर्व महासचिव एसडी सिंह जादौन ने अधिवक्ताओं की शिकायत पर आपत्ति जताई और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के इंस्पेक्टर को बुलाकर कैंटीन में रखी सभी खाद्य सामग्री की जांच कराकर नमूने लिए गए। खाद्य सामग्री खराब मिलने पर कैंटीन को सील करा दिया गया। इसके साथ कैंटीन के कर्मचारियों के पास पहचान पत्र भी नहीं मिला। इस सम्बंध में पूर्व महासचिव ने रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर पूर्व संयुक्त सचिव प्रेस आशुतोष त्रिपाठी सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।

  • दो पत्नियां रखने वाले प्रवक्ता को हाईकोर्ट से राहत बरकरार

    दो पत्नियां रखने वाले प्रवक्ता को हाईकोर्ट से राहत बरकरार

    -राज्य सरकार की एकलपीठ के आदेश के खिलाफ विशेष अपील खारिज

    प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक पत्नी के जीवित रहते दूसरी पत्नी रखने के आरोपित राजकीय महाविद्यालय चुनार, मिर्जापुर के संस्कृत प्रवक्ता भास्कर प्रसाद द्विवेदी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने एकलपीठ के प्रवक्ता के निलम्बन आदेश को रद्द करने के आदेश की वैधता की चुनौती में राज्य सरकार की विशेष अपील पर हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए खारिज कर दी है।

    कहा है कि नियम 10(2) के तहत छोटे दंड के अपराध के लिए याची के निलम्बित करने का औचित्य नहीं है। विपक्षी प्रवक्ता को सफाई का मौक़ा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा नियम 4 के तहत निलंबन किया जा सकता है। नियम 10 में निलंबन का औचित्य नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति एस क्यू एच रिजवी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील को खारिज करते हुए दिया है।

    मालूम हो कि विपक्षी प्रवक्ता की पहली पत्नी की शिकायत पर जिलाधिकारी ने जांच की और नियम 10(2) में निलम्बित कर दिया गया। इस नियम में छोटा दंड दिए जाने की व्यवस्था की गई है। विपक्षी ने निलम्बन आदेश को चुनौती दी और कहा नैसर्गिक न्याय का उल्लघंन किया गया है। एकलपीठ ने निलम्बन आदेश रद्द कर दिया और कहा कि कोई जांच रिपोर्ट नहीं है, जिस पर कहा जा सके कि रिपोर्ट पर निर्णय लिया गया है।

    सरकारी वकील का कहना था कि केवल निलम्बित करने के आदेश पर कोर्ट के हस्तक्षेप करने का औचित्य नहीं है। जिस पर खंडपीठ ने कहा बहस आकर्षक है किन्तु मेरिट पर नहीं है। माइनर पेनाल्टी पर भी जांच की जानी चाहिए। आरोपी को सफाई का मौक़ा देना चाहिए। नियम 4 के तहत निलम्बन हो सकता है। नियम 10 में निलम्बित करने का औचित्य नहीं है।

  • पोस्टल बैलेट से 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता करेंगे मतदान

    पोस्टल बैलेट से 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता करेंगे मतदान

    – मतदाता फार्म 12डी से आवेदन कर अपने निवास पर मताधिकार का करें उपयोग

    प्रयागराज,। जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा-निर्देशानुसार 85 वर्ष की आयु से ऊपर के मतदाताओं को मतदान करने के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

    उन्होंने बताया है कि 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता स्वेच्छा से पोस्टल बैलेट के माध्यम से निवास स्थान पर मतदान करने हेतु निर्धारित फार्म-12डी में आवेदन कर अपने निवास पर मताधिकार का उपयोग कर सकते है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त फार्म-12डी अधिसूचना जारी होने के 5 दिवसों के अंदर सम्बन्धित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर 85 वर्ष की आयु से ऊपर के मतदाताओं को उपलब्ध कराया जाएगा तथा भरा हुआ फार्म-12डी प्राप्त किया जाएगा। फार्म भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in के होम पेज पर मेनू के अन्तर्गत ‘कंडीडेट नॉमिनेशन एंड अदर फार्म्स’ के लिंक पर उपलब्ध है। जहां से इसे डाउनलोड करके भरकर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में जमा कराया जायेगा।

  • मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने 46 लाख गृहकर बकाये पर किया भवन कुर्क

    मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने 46 लाख गृहकर बकाये पर किया भवन कुर्क

    -सिविल लाइन्स स्थित पत्रिका हाउस प्रा.लि पर अटैचमेंट की कार्यवाही

    प्रयागराज,। नगर निगम ने गृहकर अभियान के अंतर्गत बुधवार को सिविल लाइंस स्थित पत्रिका हाउस प्रा.लि पर 46 लाख रूपये बकाये को लेकर अटैचमेंट की कार्यवाही की है।

    मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने बताया है कि नगर विकास विभाग उप्र शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में बकाया गृहकर जमा करने के लिए समझाया जा रहा है। किन्तु वर्षों से बकाये के रूप में गृहकर न जमा करने वाले ढीठ एव अड़ियल भवन स्वामियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। यह निगम की गृहकर वसूली नीति बना दी गयी है।

    जिस पर अमल करते हुए आज जोनल कार्यालय कटरा के अन्तर्गत वसूली टीम का नेतृत्व कर रहे मुख्य कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर भवन संख्या 18/14 एवं 12/16 पत्रिका मार्ग सिविल लाइन्स स्थित ‘‘पत्रिका हाउस‘‘ पर बकाया गृहकर की धनराशि 46 लाख भुगतान न करने पर उसे कुर्क करते हुए अटैचमेन्ट की कार्यवाही की।

    उन्होंने बताया कि आज सभी जोनों से कुर्की वसूली के दौरान गृहकर में प्राप्त कुल धनराशि 14 लाख कैश-चेक के माध्यम से वसूल की गयी। कार्यवाही के दौरान जोन 03 कटरा की वसूली टीम में कर अधीक्षक झम्मन सिंह, राजस्व निरीक्षक कमलेश पाण्डेय, पंकज गर्ग, इन्फोर्समेंट दस्ता एवं थाना सिविल लाइन्स के आरक्षी उपस्थित रहे।

  • हाईकोर्ट ने प्रैक्टिस प्रमाणपत्र निर्गत किए जाने की मांग वाली जनहित याचिका की खारिज

    हाईकोर्ट ने प्रैक्टिस प्रमाणपत्र निर्गत किए जाने की मांग वाली जनहित याचिका की खारिज

    -कहा, याचिका में अनुभयजन्य डेटा का अभाव, सोशल मीडिया में वायरल रिपोर्टों के आधार पर की गई है दाखिल

    प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश बार कौंसिल ऑफ इंडिया को ऑल इंडिया बार एक्जामिनेशन (एआईबीई) में शामिल होने वाले अधिवक्ताओं को तीस दिन में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस उनके घर भेजे जाने वाली जनहित याचिका पर निर्देश जारी करने से इंकार कर दिया है।

    कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका को 2019 के सोशल मीडिया में वायरल रिपोर्टों के आधार पर दाखिल किया गया है। इसमें अनुभयजन्य डेटा का अभाव है। लिहाजा, याचिका खारिज करने योग्य है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरून भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने प्रतीक शुक्ला की याचिका को खारिज करते हुए दिया है।

    हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका अच्छे उद्देश्यों के लिए दाखिल की गई है। याचिका में इस बात को इंगित किया गया है कि जिन केंद्रों पर एआईबीई परीक्षा आयोजित होती है, वहां कदाचार हुआ है और परीक्षा देने वाले उसमें शामिल हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि याची ने वर्ष 2021 में इसी तरह की एक याचिका दाखिल की थी, जिसे उसने वापस ले ली थी और लगभग तीन साल बीत जाने के बाद फिर वही याचिका दाखिल कर दी। याचिका में कोई बदलाव नहीं किया गया।

    मामले में याची की ओर से जनहित याचिका दाखिल कर बार कौंसिल ऑफ इंडिया और यूपी बार कौंसिल ऑफ इंडिया को दो बिंदुओं पर निर्देश देने की मांग की गई थी। पहली मांग थी कि जिन केंद्रों पर एआईबीई आयोजित हो रही है, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और परीक्षा में शामिल होने वालों के यहां तीस दिनों के भीतर प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट (प्रैक्टिस प्रमाणपत्र) उनके घर भेज दिए जाएं। कहा गया कि एआईबीई हर साल आयोजित की जा रही है लेकिन इसमें हर साल परेशानी सामने आ रही हैं। इस वजह से परिणाम रोक दिए जाते हैं।

  • एसडीएम सिकंदरपुर 18 मार्च को तलब

    एसडीएम सिकंदरपुर 18 मार्च को तलब

    प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसडीएम सिकंदरपुर, बलिया को याची के पक्ष में प्रेषित सस्ते गल्ले की दुकान के प्रस्ताव का अनुमोदन लटकाए रखने के कारण की जानकारी के साथ 18 मार्च को हाजिर होने का निर्देश दिया है।

    यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने प्रतिभा देवी की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता का कहना है कि 27 सितम्बर 23 को उसके पक्ष में सस्ते गल्ले की दूकान का लाइसेंस देने का प्रस्ताव पारित किया गया और एसडीएम को अनुमोदनार्थ भेजा गया है। किंतु वह कोई आदेश पारित नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने एक फरवरी 24 को सरकारी वकील से जानकारी मांगी थी। अगली तिथि पर फाइल कोर्ट में नहीं आई। इसके बाद तय तिथि पर फाइल आई तो पता चला कि सूचना के बावजूद एसडीएम सिकंदरपुर ने कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। जिस पर कोर्ट ने उन्हें तलब किया है।

  • एक हजार करोड़ की जीएसटी फ्राड में आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

    एक हजार करोड़ की जीएसटी फ्राड में आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

    दूसरों के आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए फर्जी कम्पनियां बनाकर की टैक्स चोरी

    प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक हजार करोड़ रूपये के जीएसटी फ्राड के मामले में आरोपी को राहत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामला आर्थिक अपराध से जुड़ा है। सरकारी खजाने को क्षति हुई है। ऐसे मामले की तह तक जाने के लिए आरोपियों से पूछताछ की आवश्यकता हो सकती है। लिहाजा, अग्रिम जमानत देने का मामला नहीं बन रहा है।

    यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने अंशुल गोयल की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज करते हुए दिया। दरअसल एक न्यूज पोर्टल के वरिष्ठ पत्रकार सौरभ द्विवेदी ने फर्म बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहा तो पता चला कि उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड से पहले ही फर्म का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इस पर उन्होंने नोएडा सेक्टर-20 थाने में फ्राड (धोखाधड़ी), सरकारी कागजों में हेराफेरी सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में पिछले वर्ष प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

    जांच में पता चला कि आरोपियों ने इस तरह से दूसरे के आधार कार्ड और पैन कार्ड से 26 हजार फर्जी फर्म जीएसटी में रजिस्टर्ड करा केंद्र और प्रदेश सरकार से एक हजार करोड़ का फ्राड किया। याची के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि उसे फर्जी फंसाया गया है। उसका कोई रोल नहीं है। जिन बयानों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है, उनमें मेल नहीं है।

    जबकि, सरकारी अधिवक्ता नितेश कुमार श्रीवास्तव ने विरोध जताया। कोर्ट ने कहा कि मामले में एसआईटी जांच कर रही है। प्राथमिकी के बाद आरोपियों के नाम सामने आए हैं। यह पैन इंडिया घोटाला है। आरोपियों द्वारा जाली और फर्जी तरीके से टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया है। लिहाजा, याची अग्रिम जमानत पाने का हकदार नहीं है।

  • होली के मद्देनजर मुजफ्फरपुर से चलेगी चार जोड़ी विशेष गाड़ियां

    होली के मद्देनजर मुजफ्फरपुर से चलेगी चार जोड़ी विशेष गाड़ियां

    प्रयागराज, । रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए होली विशेष गाड़ियों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है। जिससे होने वाली भीड़ के कारण यात्रियों के आवागमन में सुविधा होगी।

    वरिष्ठ जनसम्पर्क अधिकारी अमित मालवीय ने बताया है कि 05271-05272 मुजफ्फरपुर-यशवंतपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस विशेष गाड़ी 05271 मुजफ्फरपुर से 29 मार्च से 05 अप्रैल तक तथा गाड़ी 05272 यशवंतपुर से 01 से 08 अप्रैल तक दो फेरे चलेगी। गाड़ी संरचना में एसएलआरडी 2, सामान्य 2, स्लीपर 7, एसी तृतीय 4, एसी द्वितीय सह तृतीय 3, एसी द्वितीय 2 सहित 20 कोच होंगे।

    05293-05294 मुजफ्फरपुर-सिकंदराबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस विशेष गाड़ी 05293 मुजफ्फरपुर से 19 मार्च से 02 अप्रैल तक तथा गाड़ी 05294 सिकंदराबाद से 21 मार्च से 04 अप्रैल तक तीन फेरे चलेगी। गाड़ी संरचना में एसएलआर 1, एसएलआरडी 1, सामान्य 2, स्लीपर 5, इकॉनमी कोच 3,एसी तृतीय 6, एसी द्वितीय 2 सहित 20 कोच होंगे।

    05281-05282 मुजफ्फरपुर-लोकमान्य तिलक(ट.) सुपरफास्ट साप्ताहिक एक्सप्रेस विशेष में 05281 मुजफ्फरपुर से 20 मार्च से 03 अप्रैल तक तथा गाड़ी 05282 लोकमान्य तिलक (ट.) से 22 मार्च से 05 अपै्रल तीन फेरे चलेगी। गाड़ी संरचना में एसएलआरडी 2, सामान्य 2, स्लीपर 7, एसी तृतीय 4, एसी द्वितीय सह तृतीय 3, एसी द्वितीय 2 सहित 20 कोच होंगे।

    05289-05290 मुजफ्फरपुर-पुणे सुपरफास्ट साप्ताहिक एसी एक्सप्रेस विशेष संचालन की तिथि 05289 मुजफ्फरपुर से 23 मार्च से 06 अप्रैल तक तथा गाड़ी 05290 पुणे से 25 मार्च से 08 अप्रैल तक 3 फेरे चलेगी। गाड़ी संरचना में एसएलआर 2, इकॉनमी कोच 14, एसी द्वितीय 5 सहित कुल 21 कोच होंगे।