Category: उत्तर प्रदेश

  • अत्याधुनिक हथियारों से लैस होगा यूपी विशेष सुरक्षा बल

    अत्याधुनिक हथियारों से लैस होगा यूपी विशेष सुरक्षा बल

    लखनऊ। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यानी यूपी एसएसएफ को योगी सरकार अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने जा रही है। इसके लिए सरकार की ओर से 23 करोड़ से ज्यादा की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस राशि से यूपी एसएसएफ के लिए सेमी ऑटोमैटिक पिस्टल, सब मशीन गन, असॉल्ट राइफल समेत अन्य हथियार एवं साजो सामान की खरीद की जाएगी।

    31 मार्च तक खरीदने होंगे हथियार

    उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 14 मार्च को जारी शासनादेश के अनुसार यूपी एसएसएफ के लिए इन हथियारों और साजो सामान की खरीद के लिए 23,049,975 करोड़ (रुपए तेईस करोड चार लाख निन्यानवे हजार सात सौ पचास) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। इसके साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि स्वीकृत धनराशि से उपकरण/सेवाओं की खरीदारी 31 मार्च, 2024 तक सुनिश्चित कर ली जाए। यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे राजकोष में समर्पित किया जाए। बची धनराशि से कोई अन्य उपकरण/सेवाएं क्रय नहों की जा सकेंगी।

    इन उपकरणों की होगी खरीद

    निर्गत धनराशि से जिन हथियारों और साजो सामान की खरीदारी की जानी है उनमें 465 ऑटोमैटिक पिस्टल, 1113 सब मशीन गन, 330 असॉल्ट राइफल, 500 बी आर जैकेट, 500 बी आर हेलमेट, 1714 पाली कार्बोनेट शील्ड और 2025 पाली कार्बोनेट लाठी शामिल हैं। निर्देशित किया गया है कि सभी हथियारों और साजो सामान गुणवत्तापूर्ण और उपयोगी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित उपकरणों के मेक /मॉडल / स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के संबंध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट होने के उपरांत ही खरीदारी सुनिश्चित की जाए।

    सितंबर 2020 में हुआ था यूपीएसएसएफ का गठन

    हाल ही में योगी सरकार द्वारा अयोध्या में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (यूपीएसएसएफ) की छठी बटालियन स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया था। यूपीएसएसएफ का गठन सितंबर 2020 में प्रदेश के कोर्ट, प्रमुख धार्मिक स्थलों एवं प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए किया गया था। परिणामस्वरूप जून 2021 में यूपीएसएसएफ की पांच बटालियन गठित की गई थीं, जिनमें लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा व सहारनपुर की बटालियन शामिल हैं। यूपीएसएसएफ की प्रथम बटालियन लखनऊ में मेट्रो की सुरक्षा में भी तैनात है।

  • हाथ में तिरंगा लेकर युवक घोड़े से पहुंचा कलेक्ट्रेट,कहा- साहब मेरी जमीन बचा लो

    हाथ में तिरंगा लेकर युवक घोड़े से पहुंचा कलेक्ट्रेट,कहा- साहब मेरी जमीन बचा लो

    झांसी। कभी-कभी विरोध का तरीका भी लोग अजीबो-गरीब अपनाते हैं। जो बरबस अपनी ओर खींच लेता है। अपनी कृषि भूमि बीडा में जाने से रोकने के लिए एक ग्रामीण ने विरोध जताने का अनोखा रवैया अपनाया। वह घोड़े पर सवार होकर हाथ में तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा और ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई।

    झांसी में बुन्देलखण्ड इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट अथॉरिटी (बीडा) के आने के बाद 33 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। बबीना के ग्राम बैदोरा व हाल प्रेमनगर क्षेत्र के गढ़िया गांव निवासी राजकुमार राजपूत आज घोड़े पर सवार होकर हाथ में तिरंगा झंडा लेकर जय किसान जय जवान के नारे लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। उसने जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन देते हुए बताया कि उसकी कृषि भूमि ग्राम वेदौरा में है। जिस पर खेती किसानी कर वह अपने परिवार का भरण पोषण करता है। उसका कहना था कि अब उसकी जमीन पर बीड़ा में आ गई है। जिससे उसकी कृषि भूमि चली जायेगी तो वह अपने परिवार को और जानवरों को क्या खिलाएगा। इसको लेकर उसने जिलाधिकारी कार्यालय में मांग करते हुए उसने गुहार लगाई कि उसकी जमीन को बीड़ा में जाने से रोका जाए।

  • आयोग के आदेशों के उल्लंघन पर प्रिटिंग प्रेस का लाइसेंस होगा जब्त

    आयोग के आदेशों के उल्लंघन पर प्रिटिंग प्रेस का लाइसेंस होगा जब्त

    हमीरपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सोमवार को जनपद के सभी प्रिटिंग प्रेस मुद्रकों व प्रकाशकों को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।कहा है कि यदि किसी भी राजनीतिक दल व प्रत्याशियों द्वारा कोई भी चुनावी सामग्री मुद्रित कराई जाती है तो उसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को अवश्य दी जाए।

    उन्होंने प्रिटिंग प्रेस के सभी प्रकाशक एवं मुद्रकों से कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जारी दिशा निर्देशों के क्रम में यदि राजनीतिक दलों अथवा प्रत्याशियों द्वारा किसी भी प्रेस में चुनाव सम्बंधी सामग्री जिसमें पुस्तिकाएं, पोस्टर व पम्पलेट आदि प्रकाशित कराई जाती है तो उस पर होने वाले व्यय के सम्बंध में पूरी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करेंगे और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का अनुपालन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि धारा 127 क के अंतर्गत किसी भी निर्वाचन पम्पलेट या पोस्टर या प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम, पता, प्रतियों की संख्या स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। इसी प्रकार धारा 127 क-2 के अंतर्गत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिनों के अंदर मुद्रित प्रतियां एवं प्रकाशक द्वारा घोषणा पत्र भी प्रेषित किया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि 127 क के प्रावधानों तथा आयोग के आदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गम्भीरता से लिया जाएगा। साथ ही सम्बंधित पर कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रिटिंग प्रेस का लाइसेंस जब्त किया जा सकता है और 6 महीने का कारावास अथवा जुर्माना जिसे 2 हजार तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जा सकते हैं। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे, अपर जिलाधिकारी न्यायिक, प्रभारी एम०सी०एम०सी० सहायक निर्वाचन अधिकारी सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

  • जमीन का पट्टा रद्द करने के सरकारी फैसले के खिलाफ जौहर यूनिवर्सिटी की याचिका खारिज

    जमीन का पट्टा रद्द करने के सरकारी फैसले के खिलाफ जौहर यूनिवर्सिटी की याचिका खारिज

    प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर जिले में मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की भूमि के पट्टे को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की रिट याचिका में विश्वविद्यालय से जुड़े लीज डीड को रद्द करके जमीन जब्त करने के उत्तर प्रदेश सरकार के कदम को चुनौती दी गई थी।

    राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को पट्टे की शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए 3.24 एकड़ भूमि का पट्टा रद्द कर दिया। जिसमें आरोप लगाया गया था कि मूल रूप से एक शोध संस्थान के लिए आवंटित भूमि पर एक स्कूल चल रहा था। नियमानुसार लीज रद्द होने के बाद जमीन का कब्जा स्वतः सरकार के पास चला जाता है।

    न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने दिसम्बर 2023 में जौहर विश्वविद्यालय ट्रस्ट की याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसले को सुरक्षित रखते हुए, पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य सरकार शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के अंत तक रामपुर पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए हेल्पलाइन चालू रखेगी।

    मामले में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने इस आधार पर बिना कारण बताओ नोटिस के पट्टा रद्द करने का बचाव किया था कि जनहित सर्वोपरि है। यह तर्क दिया गया कि उच्च शिक्षा (अनुसंधान संस्थान) के उद्देश्य से अधिग्रहित की गई भूमि का उपयोग रामपुर पब्लिक स्कूल चलाने के लिए किया जा रहा था।

    तत्कालीन कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान द्वारा सरकारी जमीन के खुलेआम दुरुपयोग के आधार पर पट्टा रद्द करने का बचाव करते हुए महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया था कि यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान कैबिनेट मंत्री रहते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री का पद संभाल रहे थे। उन्होंने अध्यक्ष की हैसियत से ट्रस्ट का नेतृत्व किया, जो हितों का टकराव था।

    ट्रस्ट की ओर से पेश होते हुए अधिवक्ता अमित सक्सेना ने यूपी सरकार द्वारा लीज डीड को रद्द करने और संपत्ति को सील करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। ट्रस्ट का प्राथमिक तर्क था कि अनुसंधान संस्थान के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले समिति के किसी भी सदस्य या ट्रस्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया था और याची ट्रस्ट को विशेष जांच दल की रिपोर्ट कभी नहीं दी गई थी। इसके अलावा, यह भी तर्क दिया गया कि यदि याची को उन रिकॉर्डों को दिखाया गया होता, जिस पर पट्टा रद्द करने और परिसर को सील करने के लिए आधार बनाया गया था। उस पर याची पर्याप्त रूप से जवाब दे सकता था

  • दो विद्युत कनेक्शन देने में फर्जीवाड़ा करने पर संविदा लाइनमैन बर्खास्त

    दो विद्युत कनेक्शन देने में फर्जीवाड़ा करने पर संविदा लाइनमैन बर्खास्त

    – आईजीआरएस पर हुई शिकायत की जांच के बाद विद्युत विभाग ने की कार्रवाई

    मुरादाबाद, । जिले के थाना पाकबड़ा क्षेत्र के रतनपुर कलां गांव में दो विद्युत कनेक्शन देने के मामले में फर्जीवाड़ा पाया गया है। आईजीआरएस पर हुई शिकायत की जांच के बाद विद्युत निगम ने सोमवार को एक संविदा लाइनमैन को बर्खास्त कर दिया है। साथ ही एक उपभोक्ता के खिलाफ भी थाने में तहरीर दी गई है।

    लाइनमैन जुनैद ने उपभोक्ता अहमद नबी को 130 मीटर दूरी को 40 मीटर दिखाकर कनेक्शन दिलाया था। वहीं विद्युत निगम के नियमानुसार उपभोक्ता को खम्भे से 45 मीटर की दूरी पर ही कनेक्शन दिया जा सकता है। इससे अधिक दूरी होने पर अलग खम्भा लगाया जाता है, जिसका खर्च उपभोक्ता को देना पड़ता है। इस मामले में संविदा लाइनमैन की सेवा समाप्त करने के अलावा उपभोक्ता के घर का विद्युत कनेक्शन काट दिया है। एक अन्य मामले में रतनपुर कलां गांव के उपभोक्ता मोहम्मद अनस के खिलाफ विद्युत चोरी निरोधक थाने में तहरीर दी गई है।

    एक्सईएन की जांच में पाया गया कि उन्हें 38 मीटर की दूरी पर कनेक्शन दिया गया था। उन्होंने मीटर उखाड़कर खम्भे से 40 मीटर की दूरी पर लगा लिया। शिकायतकर्ता का कहना है कि कनेक्शन जेई की मिलीभगत से दिए गए थे।

    जेई संतोष कुमार ने बताया कि उनकी तैनाती के समय यह कनेक्शन दिया गया था। दो संविदा कर्मचारियों ने धोखे से यह काम उनसे करा लिया था। इसके बाद उन कर्मचारियों को हटा दिया गया है और मामला अधिकारियों की जानकारी में है।

  • लोस-2024 : राजनैतिक दलों को पढ़ाया आदर्श आचरण का पाठ

    लोस-2024 : राजनैतिक दलों को पढ़ाया आदर्श आचरण का पाठ

    मीरजापुर,। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को निपष्क्ष, शान्तिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन व पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन ने सभी राजनैतिक दलों, सहायक रिटर्निंग आफिसर के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को बैठक कर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आचार संहिता के नियमावली के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी।

    जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव की शुचिता को बनाये रखने और चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए सभी लोग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों व आदर्श आचार संहिता पालन सुनिश्चित करें।

    उन्होंने जनपद में चुनाव प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि सात मई को निर्वाचन की अधिसूचना तथा 14 को निर्देशन व 15 को नाम निर्देशनों की संवीक्षा तथा नाम वापसी के लिए 17 मई निर्धारित की गई हैं। जनपद में एक जून को मतदान तथा चार जून को मतगणना सम्पन्न की जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा कि आदर्श आचार संहिता का अक्षरश: पालन किया जाए। जिला प्रशासन आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के प्रति कटिबद्ध है और किसी भी स्तर पर उल्लंघन करने पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी।

    उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ल ने पूर्व लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक बैंठकों और जुलूसों में लाउडस्पीकर का कोई उपयोग नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक उद्घोषण प्रणाली, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग रात्रि 10 से प्रातः छह बजे मध्य नहीं किया जाएगा।

    नगदी की लेन-देने से बचे

    आदर्श आचार संहिता व निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों अथवा प्रत्याशियों की ओर से क्या किया जाना, क्या नहीं किया जाना है, के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बताया कि निर्वाचन कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए राजनैतिक दल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता अथवा प्रत्याशी नगदी की लेन-देने से बचे। राजनैतिक दलों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के निजी जीवन से सम्बन्धित किसी भी ऐसे पहलू, जो सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़ा न हो, की आलोचना न की जाए, चुनाव के दौरान अन्य राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों की आलोचना के केवल उनकी नीतियो, कार्यक्रमाें, पिछले रिकार्ड और कार्याें तक ही सीमित होनी चाहिए।

    ई-सुविधा पोर्टल से ली जा सकेगी अनुमति

    किसी जुलूस के लिए बैठक, जनसभा आदि के लिए ई-सुविधा पोर्टल से समक्ष रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होगा तथा जुलूस के आरम्भ, समाप्ति एवं मार्ग का निर्धारण कर स्थानीय पुलिस अधिकारियों से पूर्व से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

  • सर्राफा व्यापारी के घर व दुकान में राजस्व खुफिया निदेशालय का छापा

    सर्राफा व्यापारी के घर व दुकान में राजस्व खुफिया निदेशालय का छापा

    5-6 घंटे तक चली छानबीन के बाद लौटी टीम

    झांसी, । कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित सराफा बाजार में सोने के थोक कारोबारी के घर व दुकान पर राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की टीम के छापा मारा। अचानक पड़े इस छापे से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। टीम ने व्यापारी के एक साथ कई ठिकानों पर छापा मारकर अहम दस्तावेज को कब्जे में ले लिया। 5-6 घंटे तक चली इस मशक्कत के बाद टीम वापस लौट गई।

    बताया जा रहा है कि सोने के थोक कारोबारी रामकुमार अग्रवाल उर्फ पप्पू कांटे के यहां आज दोपहर दिल्ली से पहुंची डीआरआई की टीम ने सराफा बाजार स्थित आरके ज्वेलर्स व एक अन्य दुकान पर छापा मारा। इसी दौरान अन्य टीमों ने मोबाइल मार्केट वाली गली स्थित मकान व मिशन कम्पाउंड स्थित घर में भी छापामार कार्यवाही की।

    सूत्रों की मानें तो एक माह पहले दिल्ली में बड़े सोना कारोबारी के यहां भी छापा मारा गया था, जिसमें काफी गड़बड़ी मिली थी। इसी दौरान झांसी के कारोबारी के कुछ लोग सोने के साथ पकड़े गये थे। यह भी बताया गया है कि उसी सिलसिले में जांच करने डीआरआई की टीम झांसी पहुंची थी। हालांकि कई लोग इसे इनकम टैक्स और कई लोग जीएसटी की छापेमारी बताते रहे हैं। इस सम्बन्ध में न तो पुलिस विभाग और न ही इनकम टैक्स या जीएसटी के किसी अधिकारी ने पुष्टि की है। न ही इसकी अभी तक कोई अधिकारिक पुष्टि हो पायी है।

    क्या है डीआरआई

    राजस्व खुफिया निदेशालय भारत की एक खुफिया एजेंसी है। यह प्रमुख कार्य तस्करी विरोधी खुफिया जांच एवं संचालन एजेंसी है। इसका कार्य अवैध रूप से तस्करी पर रोक लगाना है।

  • स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को ११५ सेक्टर मे बटा मऊ, २५ अंतर जनपदीय बनाये गये बैरियर

    स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को ११५ सेक्टर मे बटा मऊ, २५ अंतर जनपदीय बनाये गये बैरियर


    ( ब्रह्मा नन्द पाण्डेय- एडवोकेट हाई कोर्ट )


    मऊ। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए पुलिस अधीक्षक डा इलामारन तैयारियों की लगातार समीक्षा करते हुए अंतिम रूप देने मे लगे हुए है। सोमवार को मीडिया से बातचीत मे उन्होने जनपद को सेक्टर मे बाँटने और क्रिटिकल मतदान केंद्रो का खुलासा किया है।


    पुलिस अधीक्षक डा इलामारन द्वारा लोकसभा चुनाव को सफलता पूर्वक सम्पन्न कराने मे लगातार विभागीय तैयारियों की समीक्षा की जा रही है।

    सोमवार को मीडिया से बातचीत मे उन्होने जनपद को कुल ११५ सेक्टर मे बाँटने और २०३ क्रिटिकल मतदान केंद्रो का खुलासा करते हुए कहा कि अभी यह फाइनल नही है।

    एरिया डायमेंशन के लिए उन्होने जनपद मे अभी तक दो कंपनी के आगमन की सूचना को सर्वजनिक करते हुए कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अंतर्जनपदीय सीमाओं पर कुल कुल २५ बैरियर और ४२ पीकेट सेंटर को बनाये गये है। उन्होंने कहा कि सभी बैरियर सीसी टीवी कैमरे से कवर रहेंगे।

  • शिक्षक हत्या के विरोध में माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदर्शन

    शिक्षक हत्या के विरोध में माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदर्शन

    कौशांबी,। मंझनपुर स्थित ओसा श्रीदुर्गा देवी इंटर कालेज के बाहर माध्यमिक शिक्षक संघ ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने चित्रकूट हाईवे को जाम कर यूपी बोर्ड परीक्षा की कापियों के मूल्यांकन का बहिष्कार किया। करीब एक घंटे जाम में बाद एसडीएम मंझनपुर ने प्रदर्शन कारी नेताओ से ज्ञापन लेकर सड़क मार्ग सामान्य कराया।

    वाराणसी से मुजफ्फरनगर बोर्ड परीक्षा की कापियों को सड़क मार्ग से पहुंचाने की जिम्मेदारी शिक्षक धर्मेंद्र कुमार को दी गई थी। ट्रक में सुरक्षा के लिए शिक्षक धर्मेंद्र कुमार को पुलिस महकमे ने एचसीपी चंद्र प्रकाश को नियुक्त किया। जो शिक्षक के साथ ट्रक की सुरक्षा में था। रास्ते में सुरक्षा कर्मी एचसीपी ने शराब पीनी शुरू कर दी। जिसका शिक्षक धर्मेंद्र कुमार ने विरोध किया। विरोध से नाराज सुरक्षा कर्मी चंद्र प्रकाश ने शिक्षक धर्मेंद्र को सरकारी शस्त्र से गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया।

    शिक्षक हत्या कांड के विरोध में माध्यमिक शिक्षक संघ (ठाकुरई गुट) ने मंझनपुर थाना क्षेत्र के श्रीदुर्गा देवी इंटर कालेज के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अध्यापकों ने चित्रकूट हाईवे पर जाम लगा दिया। बोर्ड परीक्षा कापियों का मूल्यांकन करने आए शिक्षको ने कापियों के जांचने का बहिष्कार कर दिया। करीब एक घंटे के प्रदर्शन के बाद एसडीएम मंझनपुर आकाश सिंह ने मौके पर पहुंचकर शिक्षको की समस्या को सुना। माध्यमिक शिक्षक संघ (ठाकुरई गुट) ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।

    अध्यक्ष नृपेंद्र सिंह ने बताया, शिक्षक साथी की सरकारी सुरक्षा कर्मी द्वारा हत्या किया जाना बेहद निर्मम घटना है। वह ज्ञापन के जरिए सरकार ने HCP चंद्र प्रकाश पर कड़ी कार्यवाही कर मृतक परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी एवम आर्थिक मदद दिए जाने की मांग की है। एसडीएम आकाश सिंह ने शिक्षको का ज्ञापन लेकर शासन को जल्द भेजे जाने की बात कहीं है। 

  • रामपुर तिराहा कांडः में पीएसी के दो सिपाहियों को आजीवन कारावास

    रामपुर तिराहा कांडः में पीएसी के दो सिपाहियों को आजीवन कारावास

    मुजफ्फरनगर,। मुज़फ्फरनगर जनपद के चर्चित रामपुर कांड के 30 साल बाद सोमवार को कोर्ट ने एक मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने पीएसी के दो सिपाहियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

    एक अक्तूबर 1994 को अलग उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए देहरादून से बसों में सवार होकर आंदोलनकारी दिल्ली के लिए निकले थे। देर रात मुजफ्फरनगर जनपद में रामपुर तिराहा पर पुलिस ने आंदोलनकारियों को रोकने का प्रयास किया। आंदोलनकारियों के नहीं मानने पर पुलिसकर्मियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें सात आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने 25 जनवरी 1995 को सीबीआई ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमें दर्ज किए गए। 30 साल से इन मुकदमों की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-7 के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह की अदालत में चल रही थी। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा, सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परवेंद्र सिंह, सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक धारा सिंह और उत्तराखंड संघर्ष समिति के अधिवक्ता अनुराग वर्मा के अनुसार, पीएसी के सिपाही मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप पर दोष सिद्ध हो गया था। सोमवार को इस मामले में सजा पर सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों सिपाहियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोषियों पर 40 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। इस मामले में सीबीआई की ओर से कुल 15 गवाह पेश किए गए। दोनों अभियुक्तों पर धारा 376जी, 323, 354, 392, 509 व 120 बी में दोष सिद्ध हुआ था।